प्रकाशित - 08 Jul 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
आधुनिक कृषि उपकरणों में ट्रैक्टर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसानों के लिए ट्रैक्टर की उपयोगिता सबसे अहम होती है। ट्रैक्टर की सहायता से किसान खेती के अधिकांश कार्य कम समय में पूरा कर लेते हैं। खेत की जुताई से लेकर फसल को मंडी तक ले जाने तक के कार्य में ट्रैक्टर अपनी भूमिका निभाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने खासकर छोटे और सीमांत जो महंगे कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत किसानों को बहुत ही कम किराये पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत किसान बुकिंग करके खेती के कार्य के लिए ट्रैक्टर किराये पर लेकर अपना कार्य पूरा कर सकते है। ट्रैक्टर की बुकिंग मोबाइल से एसएमएस भेजकर की जा सकती है। बुकिंग के बाद आपको खेत पर ही कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाता है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको इस योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
राजस्थान सरकार की ओर से निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को मामूली किराये पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जाते हैं। इस योजना के तहत अब तक राज्य के करीब 4 हजार किसानों को 8 हजार घंटे से ज्यादा की निशुल्क कृषि यंत्र की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में किसानों को जुताई के लिए फ्री ट्रैक्टर किराये पर दिए गए थे जिससे किसानों को काफी लाभ हुआ था और उस वर्ष फसलों रिकार्ड तोड़ उत्पादन हुआ था।
नि:शुल्क ट्रैक्टर और कृषि यंत्र योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है और वे इसे खरीदने में समक्ष नहीं है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम किराये पर कृषि कार्य के लिए कृषि यंत्र मुहैया कराना है।
निशुल्क ट्रैक्टर और कृषि यंत्र योजना के तहत कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए किसान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए और किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी आवश्यक हैं। इस योजना में विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान पात्र होंगे।
निशुल्क ट्रैक्टर और कृषि यंत्र योजना में किसानों को आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, खेत के कागजात और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
राजस्थान सरकार की निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के तहत किसान को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके लिए किसानों को जेफार्म सर्विसेज से संपर्क करना होगा। इससे संपर्क करने के लिए किसान 9282222885 नंबर पर एसएमएस भेज सकते हैं। यदि किसान पहले से जेफार्म सर्विसेज में पंजीकृत हैं और वह किराए पर ट्रैक्टर एवं अन्य उपकरण के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उन्हें इस एसएमएस के जरिये ए लिखकर भेजना है। वहीं यदि जो किसान पहले से जेफार्म सर्विसेज में पंजीकृत यानि रजिस्टर्ड नहीं हैं उन किसानों को एसएमएस जरिये बी लिखकर भेजना है। यहां आपको बता दें कि अभी जेफार्म सर्विसेज की ओर से योजना के संबंध में कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है। अपडेट आने पर किसानों को पिछले सालों की तरह योजना का लाभ मिलेगा।
राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। किसानों की श्रेणी के अनुसार कृषि यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग हो सकती है। इस योजना में किसानों को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर सिर्फ एक बार ही अनुदान दिया जाता है। एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा। किसानों को सब्सिडी का लाभ इस शर्त पर मिलेगा जब वह अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र की खरीद करता है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी / सहायक निदेशक, कृषि (विभाग) / उप निदेशक, कृषि (विभाग) जिला परिषद कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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