जानें, किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता और कैसे करना है आवेदन
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेती के लिए कई योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के लिए निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य के लिए निशुल्क ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध कराएं जाएंगे। इसके लिए किसानों को आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया भी बेहद सरल है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी जरूरत के हिसाब से कृषि यंत्र ले सकेंगे। इससे किसानों को लाभ होगा। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को राजस्थान सरकार की नि:शुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना की जानकारी दे रहे हैं।
क्या है निःशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना राजस्थान
राजस्थान सरकार (अशोक गहलोत सरकार ) की ओर से किसानों के लाभार्थ के लिए नि:शुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान कृषि कार्य के लिए किराये पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। इसमें किराया भी बहुत ही कम रखा गया है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए आधुनिक यंत्र प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई, थ्रेसिंग एवं अन्य कृषि गतिविधियों के लिए कृषि यंत्र मामूली किराये पर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत अब तक राज्य के करीब 4 हजार किसानों को 8 हजार घंटे से ज्यादा की निशुल्क कृषि यंत्र की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस योजना का लाभ विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा।
निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना से किसानों को लाभ
इस योजना के शुरू होने से राज्य के छोटे किसानों को कई लाभ मिल रहे है, उन्हें अब महंगे दामों में कृषि यंत्र किराये पर लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। राज्य सरकार द्वारा लगातार किसानों की मदद की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों और ट्रैक्टर की निशुल्क सुविधा खेती करने के लिए प्रदान की जा रही है। बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में किसानों को जुताई के लिए फ्री ट्रैक्टर किराये पर दिए गए थे जिससे किसानों को काफी फायदा हुआ था और उस दौरान किसानों ने रिकार्ड तोड़ फसल उत्पादन करके दिखाया था।
निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के लिए पात्रता और शर्तें
राज्य सरकार की ओर से निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गईं हैं, वे इस प्रकार से हैं-
- योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- छोटे और सीमांत किसान ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदन करने वाले किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी आवश्यक है।
निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये इस प्रकार से हैं-
- आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
- आवेदन करने वाले किसान का निवास प्रमाण-पत्र
- किसान के खेत के कागजात, खसरा खतौनी की कॉपी
- किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
नि:शुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
राजस्थान सरकार की निशुल्क ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र योजना के तहत किसान को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है-
- राज्य के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लघु एवं सीमांत किसानों को इसका लाभ लेने के लिए जेफार्म सर्विसेज से संपर्क करना होगा।
- इससे संपर्क करने के लिए 9282222885 नंबर पर एसएमएस भेजना होगा।
- बता दें की यदि किसान पहले से जेफार्म सर्विसेज में पंजीकृत हैं और वह किराए पर ट्रैक्टर एवं अन्य उपकरण के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उन्हें इस एसएमएस के जरिये ए लिखकर भेजना है।
- जो किसान पहले से जेफार्म सर्विसेज में पंजीकृत नहीं हैं उन किसानों को एसएमएस जरिये बी लिखकर भेजना है।
किसान खेती के लिए 50 प्रतिशत तक अनुदान पर खरीद सकेंगे कृषि यंत्र
बता दें कि कृषि यंत्रों के योगदान को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि यंत्रों को खरीदने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक कि सब्सिडी दी जाएगी। ये अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग हो सकती है। इसका लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर सिर्फ एक बार ही अनुदान दिया जाएगा।
राजस्थान सरकार के कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम की मुख्य बातें
- कृषि उत्पादन में आधुनिक कृषि यंत्रों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार प्रवर्तित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूं, दलहन एवं तिलहन) एवं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजनाओं के प्रावधानों के अनुरूप अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीद करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
- कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम के तहत सभी श्रेणी के किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वरीयता निर्धारित कर पात्र किसानों को अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
- एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र (उदाहरणार्थ-सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, प्लाउ, थ्रेसर इत्यादि) पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा।
- एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।
- किसानों को अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र खरीद करने पर ही अनुदान देय होगा।
- किसान द्वारा हस्त चलित/बैल चलित/शक्ति चलित/ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्रों में से किसी भी श्रेणी का यंत्र संबंधित जिले के कृषि कार्यालय में ई-मित्र, कम्प्यूटर अथवा मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जारी प्रशासनिक स्वीकृति के 45 दिवस के भीतर अधिकृत/पंजीकृत क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से मोल भाव के बाद पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही खरीद सकेंगे।
- संबंधित कृषक को यंत्र की खरीद के बाद बिल की प्रति अविलम्ब कार्यालय में अनुदान हेतु प्रस्तुत करनी होगी। कृषक संबंधित वित्तीयय वर्ष में अनुदान हेतु पात्र माना जाएगा।
- किसानों को अनुदान प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र में स्थित ई-मित्र कियोस्क पर निर्धारित/लागू शुल्क, यदि कोई हो तो, उसे जमा करवाकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्केंड कॉपी सहित ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी जिले के कियोस्कों की सूची https://emitra.rajasthan.gov.in/content/emitra/en/GetTransactionStatus.html पर देखी जा सकती है। अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती संबंधित कियोस्क द्वारा किसान को दी जाएगी।
- सभी श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन के समय किसान को जनाधार कार्ड/आधार कार्ड की प्रति, बचत खाते की पास बुक की फोटो प्रति, जमाबंदी की नकल तथा अन्य वांछनीय दस्तावेजों की स्केंड प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य है।
- यदि किसान द्वारा यंत्रों की खरीद अन्य जिलों के पंजीकृत स्त्रोतों से की गई है, तो किसान के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत का प्रमाण अनुदान क्लेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- किसानों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ही देय होगा।
- अन्य जिले के पंजीकृत स्त्रोत से कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्लेम का भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जाएगा।
- पंजीकृत निर्माताओं/विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्तानुसार कृषि यंत्र अनुदान वितरण योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी / सहायक निदेशक, कृषि (विभाग) / उप निदेशक, कृषि (विभाग) जिला परिषद कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें