प्रकाशित - 21 Oct 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
Dev Loan Scheme : सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे उन्हें लाभ हो रहा है। वहीं पशुपालक किसानों के लिए भी सरकार कई योजनाएं चला रही है और कुछ योजनाएं नई भी संचालित की जा रही है जिसमें देव ऋण योजना (Dev Loan Scheme) भी है। हाल ही में इस योजना का विमोचन किया गया है। इस योजना के तहत पशुपालक किसानों को 1.60 लाख रुपए का ऋण बिना कुछ गिरवी रखे दिया जाएगा।
खास बात यह है कि यह ऋण किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे इसे आसानी से चुका सके। राज्य के जो पशुपालक किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद इसका सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद आपको बिना किसी सिक्योरिटी के बैंक से लोन स्वीकृत हो जाएगा।
किसानों और पशुपालकों को पशुपालन में निवेश के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से देव ऋण योजना का विमोचन किया गया है। इस योजना के तहत गरीब, विशेष पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक पशुपालकों को प्राथमिकता के साथ ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर बहुत कम रखी गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी को न तो भूमि गिरवी रखने की जरूरत होगी और न ही पशु का बीमा कराना होगा। इतना ही नहीं पशु को टेग भी नहीं लगाना होगा।
देव ऋण योजना (Dev Loan Scheme) का उद्देश्य गरीब व जरूरतमंद पशुपालकों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने पशुपालन के काम को आसानी से कर सकें। सरकार का मानना है कि यह योजना पशुपालकों की जीवन शैली में सुधार लाने के साथ ही उनके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी। पशुपालकों को आर्थिक रूप से स्वावलंबन प्रदान करने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने और बैंकों के प्रति रुझान पैदा करने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया जा रहा है।
देव ऋण योजना के तहत एक किसान को 1,60,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। यह ऋण किसानों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि वैसे बैंक की लोन पर वास्तविक ब्याज दर 7 से 9 प्रतिशत होती है, लेकिन इस योजना के तहत किसान व पशुपालकों को मात्र 4 प्रतिशत की दर पर लोन दिया जा रहा है। इसमें सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज में छूट मिलेगी।
देव ऋण योजना के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है। योजना के लिए जो पात्रता और शर्तें हैं, वे इस प्रकार से हैं-
देव ऋण योजना (Dev Loan Scheme) के तहत में आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी उनमें पशुपालक किसान का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की पासबुक की कॉपी व पासपोर्ट साइज फोटो आदि कागजातों की आवश्यकता होगी।
यदि आप राजस्थान के पशुपालक किसान हैं तो आप देव ऋण योजना (Dev Loan Scheme) के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आप राज्य सरकार द्वारा इस योजना के लिए अधिसूचित बैंक की शाखा से संपर्क कर सकते हैं। वहीं इस योजना की अधिक जानकारी के लिए पशुपालक किसान अपने निकटतम पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
हाल ही में देव ऋण योजना (Dev Loan Scheme) का विमोचन बलोतरा में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम कुमावत द्वारा किया गया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री ने कहा कि देव ऋण योजना के प्रथम चरण में जिले में पशुपालकों की स्थिति में सुधार होगा। योजना के तहत ऐसे 3011 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है जिनके पास 50 या इससे अधिक पशु हैं। जिले में नवाचार के तहत 50 या इससे अधिक पशु रखने वाले पशुपालक परिवारों को सर्वे के बाद देव ऋण योजना के तहत 1.60 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।
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