किसानों को ड्रिप सिंचाई सिस्टम पर मिलेगी 90 प्रतिशत सब्सिडी- जानें, पूरी जानकारी

Share Product प्रकाशित - 22 Jan 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

किसानों को ड्रिप सिंचाई सिस्टम पर मिलेगी 90 प्रतिशत सब्सिडी- जानें, पूरी जानकारी

जानें, क्या है ड्रिप सिंचाई सिस्टम और इससे किसानों को लाभ

निरंतर गिरते भूजल स्तर के कारण आज सभी जगह पानी की समस्या होती जा रही है जिसका असर भारतीय खेती पर भी दिखाई दे रहा है। आज पानी की कमी के कारण किसानों को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों को कम पानी में उगने वाली फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर किसानों को ऐसे सिंचाई साधन इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है जिससे पानी की खपत कम हो यानि कम पानी में अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सके।

इसी कड़ी में बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों को खेत में ड्रिप सिंचाई सिस्टम लगाने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। राज्य के किसान बिहार सरकार की इस योजना में आवेदन करके सब्सिडी पर ड्रिप सिंचाई सिस्टम खरीद कर खेत में लगा सकते हैं। इससे पानी की करीब 60 प्रतिशत बचत होगी और 25 से 30 प्रतिशत तक खाद व उर्वरक की खपत में कमी आएगी। इस तरह ड्रिप सिंचाई से पानी की बचत के साथ ही किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी और उन्हें बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत बिहार सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं।

क्या है ड्रिप सिंचाई सिस्टम

पीएम कृषि सिंचाई योजना के घटक सूक्ष्य सिंचाई योजना के तहत किसानों को ड्रिप सिंचाई सिस्टम पर अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। ड्रिप सिंचाई को टपक सिंचाई तकनीक के नाम से भी जाना जाता है। इस सिस्टम को खेत में लगाने पर प्रत्येक पौधे को बूंद-बूंद पानी सीधा उसकी जड़ों तक पहुंचता है। इससे पानी की बर्बादी नहीं होती है और पानी की प्रत्येक बूंद का खेती में उपयोग किया जाता है। इस सिस्टम से सिंचाई करने से भूमि में नमी बनी रहती है जिससे पौधे को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह ड्रिप इरिगेशन से किसान कम पानी में अधिक फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। किसान ड्रिप सिंचाई सिस्टम से आम, केला, अनानास, लीची, अमरूद, अनार, पपीता, गन्ना, सब्जी लत्तीदार फसल, प्याज जैसी फसलों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।

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ड्रिप सिंचाई सिस्टम पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

ड्रिप सिंचाई सिस्टम पर किसानों को राज्य सरकार की ओर से 90 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ प्रदान किया जा रहा है। किसान को मात्र 10 प्रतिशत पैसा लगाना होगा। एक अनुमान के मुताबिक एक एकड़ क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई सिस्टम लगवाने पर 65827 रुपए की लागत आती है। इसमें से लाभार्थी किसान को 90 प्रतिशत अनुदान यानि 59244 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। शेष राशि मात्र 10 प्रतिशत राशि यानि 6583 रुपए ही किसान को खर्च करने होंगे। ऐसे में किसान बहुत ही सस्ती दर पर अपने खेत में ड्रिप सिंचाई सिस्टम लगवा सकते हैं।

कैसे मिलेगा ड्रिप सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी का लाभ

राज्य के किसानों को ड्रिप सिंचाई यंत्र पर 90 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसान स्वयं पूरी राशि लगाकर अथवा अनुदान की राशि को घटकार शेष राशि का भुगतान करके यंत्र की खरीददारी कर सकते हैं। अनुदान का लाभ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। बता दें कि इस योजना के तहत जीएसटी पर अनुदान देय नहीं होगा। जीएसटी का भुगतान स्वयं किसान को करना होगा।

ड्रिप सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी के लिए पात्रता और शर्तें

सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ड्रिप सिंचाई यंत्र पर अनुदान का लाभ किसानों को प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गईं हैं जो इस प्रकार से हैं-

  • ड्रिप सिंचाई योजना का लाभ रैयत एवं गैर रैयत दोनों प्रकार के किसान उठा सकते हैं।
  • इस योजना में वे ही किसान पात्र होंगे जिनके पास स्वयं की भूमि या सात वर्षों की लीज भूमि है।
  • यदि किसान के पास स्वयं की भूमि है तो उस स्थिति में एलपीसी होना आवश्यक है।
  • यदि लीज की भूमि है तो 7 वर्षों का निबंधित लीज/1000 रुपए का स्टॉप पेपर पर लीजदाता एवं लीज लेने वाले का प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • ड्रिप सिंचाई के लिए कम से कम 0.5 एकड़ रकबा तथा अधिक से अधिक 12.5 एकड़ रकबा तक लाभ लिया जा सकता है।
  • इस योजना का लाभ जो किसान पूर्व में ले चुके हैं, उन्हें सात वर्षों के बाद ही पुन: योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का निबंधन डीबीटी पोर्टल पर होना आवश्यक है।
  • छोटे किसान योजना का लाभ समूह में ले सकते हैं।
  • यदि योजना का लाभ किसान व्यक्तिगत रूप से लेता है तो उसके पास जल स्त्रोत होना आवश्यक है।
  • यदि किसान स्ययं अनुदान का लाभ अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो उनका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है।
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर क्रमश: 16 एवं 1 प्रतिशत कुल कर्णकित राशि का व्यय आवश्यक है।
  • आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे।

ड्रिप सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

ड्रिप सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • किसान पंजीकरण संख्या
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी)
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो। (इसी मोबाइल नंबर पर आपको सत्यापन के लिए ओटीपी भेजा जाएगा।)

ड्रिप सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

ड्रिप सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट http://horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/Home.aspx पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास पहले से किसान पंजीयन संख्या होना जरूरी है। यदि किसी किसान के पास किसान पंजीयन संख्या नहीं है तो वे डीबीटी पोर्टल बिहार के जरिये आवेदन करके पंजीयन संख्या प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन के लिए किसान को आधार नंबर की जरूरत होगी। 

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