प्रकाशित - 01 Jul 2022
केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है ताकि किसानों को फसलों की सिंचाई के कार्य में कोई परेशानी नहीं हो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराना है।
इस समय उत्तरप्रदेश मेें इस योजना के तहत राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खरीफ सीजन को देखते हुए राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई यंत्र उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत किसान आवेदन करके सिंचाई यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत यूपी में कृषि सिंचाई यंत्रों पर दी जाने वाली सिब्सिडी की जानकारी आपको दे रहे हैं।
उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana) के घटक ड्रॉप मोर क्रॉप (माइक्रो इरिगेशन) कार्यक्रम में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 पांच वर्ष तक के लिए अतिरिक्त राज्य सहायता (टॉप-अप) अनुमन्य किए जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अधिक से अधिक किसान अपनाए इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे अब राज्य के किसानों को इन सिंचाई यंत्रों पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तहत किसानों को सिंचाई के विभिन्न संसाधनों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। यूपी में इस समय किसानों को ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्र और रेनगन पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
यूपी सरकार के इस निर्णय के बाद अब राज्य के किसानों को पहले की तरह ही ड्रिप सिंचाई, मिनी एवं माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए लघु सीमांत किसानों को यथावत 90 प्रतिशत एवं अन्य किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान की सुविधा सुलभ कराई जाएगी। इस प्रस्तावित कुल अनुदान में अनिवार्य राज्यांश के साथ ही लघु सीमांत एवं अन्य किसानों को 30-35 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (टॉप-अप) के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
कम लागत एवं अधिक वॉल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर में निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष लघु सीमांत किसानों को 75 प्रतिशत एवं अन्य किसानों को 65 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इस प्रकार पोर्टेबल एवं लार्ज वॉल्यूम (रेनगन) स्प्रिंकलर पर कुल अनुदान में लघु सीमांत एवं अन्य किसानों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य अंश (टॉप-अप) के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
कृषि सिंचाई यंत्र योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं-
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