किसानों को अब मछली पालन पर मिलेगी 80 प्रतिशत सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 28 Jan 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

किसानों को अब मछली पालन पर मिलेगी 80 प्रतिशत सब्सिडी

सरकार ने मछली पालन पर बढ़ाई सब्सिडी, किसानों को अब मिलेगा अधिक लाभ

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से काफी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करती हैं। इसी क्रम में झारखंड सरकार की ओर से राज्य के मछली पालक किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से अब इन्हें मछली पालन के लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को लाभ होगा। बता दें कि पहले यहां के किसानों को मछली पालन के लिए सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी।  

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में हम आपको झारखंड राज्य में किसानों को मछली पालन पर दी जाने वाली सब्सिडी, सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया और आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि योजना से जुड़ी खास बातों की जानकारी दे रहे हैं ताकि राज्य के अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।

मछली पालन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (Fish Farming Subsidy)

राज्य के मछली पालन करने वाले किसानों को अब 80 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। जबकि पहले यहां सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता था, लेकिन अब सरकार की ओर से इस सब्सिडी की दर को बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दिया गया है। अब किसानों को मछली पालन के लिए 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिल सकेगी। इससे किसानों को अब मछली पालन का काम करना और आसान हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड कृषि विभाग के सचिव के मुताबिक अभी इस फैसले को लेकर कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन शीघ्र ही इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी।

मछली पालन के लिए बैंक से मिलता है लोन (Machhali Palan)

मछली पालन के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिये 1.60 लाख रुपए का लोन आसानी से मिल जाता है। इस लोन के ब्याज में सरकार की ओर से 3 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इससे ये लोन किसानों को मात्र 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए मछली पालक किसान के पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। 

मछली पालन पर सब्सिडी की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

मछली पालन पर सब्सिडी के लिए क्या है पात्रता और शर्तें

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालक किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए मछली पालक किसानों को विशेष पात्रता की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस मछली पालक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और उसे मछली पालन का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। बता दें कि मछली पालन का प्रशिक्षण देने के लिए समय-समय पर विभाग की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। किसान इस शिविर में भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।  

मछली पालन पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Fish Farming)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालक किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए किसानों को आवेदन करना होता है। इस योजना में आवेदन के लिए मछली पालक किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी हैं, इनमें से सामान्य दस्तावेज इस प्रकार से हैं-  

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
  • किसान द्वारा शपथ-पत्र
  • बैंक विवरण हेतु पासबुक की कॉपी
  • जाति प्रमाण-पत्र की कॉपी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए)
  • जमाबंदी की कॉपी
  • पैन कार्ड की प्रति
  • पते के प्रमाण की प्रति
  • अन्य दस्तावेज- प्रोजेक्ट विस्तृत रिपोर्ट

पीएम मत्स्य संपदा योजना में कैसे करें आवेदन (Matsya Sampada Yojana)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड सरकार की ओर से समय-समय पर मछली पालन पर सब्सिडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके तहत आवेदन करके राज्य के किसान मछली पालन पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान झारखंड सरकार की वेबसाइट https://jharkhandfisheries.org/Govermentorder.php या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की वेबसाइट https://pmmsy.dof.gov.in/ पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

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