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किसान डेयरी फार्मिंग पर मिलेगी 75 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

प्रकाशित - 23 Nov 2022

किसान डेयरी फार्मिंग पर कैसे लें सब्सिडी का लाभ, जानें, पूरी जानकारी

देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं किसानों के लिए चला रही है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। खेती-किसानी के साथ ही पशुपालन करके किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से भी सहायता दी जाती है। वहीं ग्रामीण युवाओं को भी पशुपालन से एक अच्छा रोजगार मिल सकता है। पशुपालन से होने वाले लाभों को देखते हुए सरकार पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार कई योजनाओं के माध्यम से डेयरी फार्मिंग पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसी क्रम में बिहार सरकार की ओर दूधारू पशु पालने के लिए समग्र गव्य विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को डेयरी फार्मिंग के लिए 75 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

समग्र गव्य विकास योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को भी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। युवा किसान इस योजना का लाभ उठाकर डेयरी खोलकर काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, महिलाओं और बेरोजगारों को दिया जाएगा। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको समग्र गव्य विकास योजना की जानकारी दे रहे हैं। 

डेयरी फार्मिंग के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी

बिहार सरकार की ओर से राज्य के किसानों और युवाओं के लिए समग्र गव्य विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 2 से 4 दूधारू पशुओं से डेयरी यूनिट खोलने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। इस योजना के तहत सभी वर्गों के लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी किसानों को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। जबकि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।  

डेयरी फार्मिंग पर सब्सिडी की पूरी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

डेयरी फार्मिंग पर सब्सिडी के लिए क्या होनी चाहिए पात्रता (Dairy Farming Subsidy)

राज्य सरकार की इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रताएं निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से हैं-

  • इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार के किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
  • परिवार का कोई भी सदस्य आयकर नहीं देता हो। यानि उसकी आमदनी आयकर क दायरे में नहीं आनी चाहिए
  • इसके अलावा आपको दूधारू पशुओं की देखरेख की जानकारी होनी चाहिए।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

राज्य सरकार की समग्र गव्य विकास योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन पत्र की दो मूल प्रति।
  • मतदाता फोटो पहचान पत्र/ आधार कार्ड/ आवासीय प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित दो फोटो कॉपी
  • जमीन संबंधी रसीद की फोटो काॅपी 
  • बैंक का डिफॉल्टर नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र।
  • परियोजना प्रतिवेदन की प्रति।
  • शराब बंदी से प्रभावित होने के संबंध में प्रमाण
  • डेयरी से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण
  • दुग्ध समिति की सदस्यता का प्रमाण-पत्र 
  • बैंक विवरण के लिए बैंक पासबुक की फोटो कॉपी

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कैसे करें समग्र गव्य विकास योजना में आवेदन

बिहार सरकार की समग्र गव्य विकास योजना का लाभ उठाने के लिए आपको पहले इसके लिए आवेदन करना होगा। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/main/CitizenHome.html पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इस योजना से संबंधित यदि अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जिले के पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। 

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