ग्रीन हाउस फार्मिंग: किसानों को मिलेगी 70 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

Share Product प्रकाशित - 24 Feb 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

ग्रीन हाउस फार्मिंग: किसानों को मिलेगी 70 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

जानें, ग्रीन हाउस पर अनुदान के लिए कैसे करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज

आजकल खेती में नई-नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है। इसके अलावा कई ऐसी तकनीकें भी हैं जिनका इस्तेमाल करके किसान साल भर खेती कर सकते हैं। इन तकनीकों में ग्रीन हाउस फार्मिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके किसान पूरे साल खेती कर सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल सब्जी की खेती के लिए काफी अच्छा माना गया है। खास बात ये हैं कि ग्रीन हाउस तकनीक पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आप किसी भी सब्जी की खेती इसमें किसी भी मौसम में कर सकते हैं। वर्तमान में ग्रीन हाउस तकनीक काफी लोकप्रिय हो रही है। विदेशों में ही नहीं हमारे देश में भी कई किसान इस तकनीक का इस्तेमाल करके काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के उद्‌देश्य से इस तकनीक को सरकार की ओर से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से ग्रीन हाउस निर्माण के लिए किसानों को 70 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। किसान राजस्थान सरकार की योजना इस योजना के तहत आवेदन करके ग्रीन हाउस पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में आपको क्या है ग्रीन हाउस तकनीक, ग्रीन हाउस पर सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी, पात्रता, आवेदन का तरीका और ग्रीन हाउस पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज सहित अन्य जरूरी बातों की जानकारी दे रहे हैं।

क्या है ग्रीन हाउस तकनीक

ग्रीन हाउस कांच या पॉलीथीन से बनी हुई एक झोपड़ीनुमा संरचना होती है। इसके अंदर वातावरण को नियंत्रित करके पौधों को उगाया जाता है। जहां अधिक सर्दी के कारण खुले में विशेष तरह की फसलें नहीं उगाई जा सकती है वहां ग्रीन हाउस का इस्तेमाल करके इन फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। वहीं अधिक गर्मी के कारण फसलों का उत्पादन संभव नहीं हो पाता है उस स्थिति में भी ग्रीन हाउस में फसलों को उगाया जा सकता है। इस तरह ग्रीन हाउस के माध्यम से किसानों को किसी भी मौसम में फसलें उगाना आसान हो जाता है। अधिकांशत: फल, फूलों व सब्जियों की खेती के लिए ग्रीन हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिये विशेषकर सब्जियों की खेती का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।  

ग्रीन हाउस पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

किसानों को ग्रीन हाउस निर्माण के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत राज्य सरकार की ओर से सामान्य किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किसानों को 20 प्रतिशत अधिक अनुदान दिया जाता है। इस तरह इन किसानों को कुल 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान अधिकतम 4000 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाएगा।

ग्रीन हाउस पर सब्सिडी के लिए क्या है पात्रता

ग्रीन हाउस पर सब्सिडी हेतु किसानों के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। ये पात्रता इस प्रकार से है

  • ग्रीन हाउस सब्सिडी के लिए राजस्थान राज्य के किसान ही पात्र होंगे, अन्य राज्य के किसान इसके लिए पात्र नहीं है।
  • किसान राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • किसान के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • किसान के खेत में सिंचाई स्त्रोत होना आवश्यक है।  

ग्रीन हाउस सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

ग्रीन हाउस पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड या जनआधार कार्ड
  • भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र
  • नक्शा ट्रैश/ जमाबंदी की नकल (जो छह माह से अधिक पुरानी नहीं हो)
  • मिट्टी पानी की जांच रिपोर्ट
  • सिंचाई स्त्रोत होने का प्रमाण
  • ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस निर्माण लागत ऐम्पेनल फर्म कोटेशन/इनवाइस।
  • लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो।
  • बैंक खाता विवरण हेतु पासबुक की कॉपी 

ग्रीन हाउस पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन

ग्रीन हाउस पर सब्सिडी के लिए किसान भाई राजकिसान पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान ई-मित्र के माध्यम से भी ग्रीन हाउस सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

इस योजना से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dipr.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग से भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रीन हाउस पर सब्सिडी के संबंध में खास बातें

  • ग्रीन हाउस का निर्माण उद्यान विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति/कार्यादेश जारी किये जाने के बाद ही शुरू किया जा जाएगा।
  • निर्माण के बाद गठित कमेटी द्वारा ग्रीन हाउस का सत्यापन किया जाएगा।
  • ग्रीन हाउस पर दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में अथवा किसान की लिखित सहमति के आधार पर निर्माता फर्म को किया जा सकेगा। 

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