Published - 10 Feb 2022 by Tractor Junction
किसानों को सिंचाई के लिए यंत्र उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराएं जाते हैं। इस योजना में किसानों को कृषि यंत्रों पर 55 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। पीएम कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य पानी की एक-एक बूंद का इस्तेमाल कर अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करना है। इसके लिए किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाने पर जोर दिया जा रहा है और इस पर सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारें में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सकें।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) ने भारत के सभी राज्यों में 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) का प्रति बूंद अधिक फसल घटक शुरू किया है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। इस योजना के माध्यम से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए लागू किया गया है। पानी की बढ़ती कमी को देखते हुए बूंद-बूंद जल उपयोग करना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए सरकार किसानों से ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली जोर दे रही है। इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है।
हर बूंद अधिक फसल योजना के तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत और अन्य किसानों को 45 प्रतिशत पर सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों के हिस्से को कम करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन या टॉप-अप सब्सिडी प्रदान करते हैं। किसानों को सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की जाती है।
पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं।
• आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
• बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
• जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी यदि लागू हो)
• बिजली बिल की कॉपी
• ओटीपी के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर
किसान भाई पीएम कृषि सिंचाई योजना में ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑफ लाइन आवेदन के लिए आप अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के कार्यालय या जिला कृषि अधिकारी/जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए आपकों इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको बता दें कि पीएम कृषि सिंचाई योजना देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू है। कई राज्य इस योजना में ऑनलाइन आवेदन मांगते हैं जैसे-मध्यप्रदेश में ई-कृषि यंत्र पार्टल पर आवेदन मांगे जाते हैं। वहीं कई राज्यों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन करने की छूट होती है। इस योजना में किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने लिए समय-समय पर राज्य सरकारें किसानों से आवेदन मांगती हैं। इसके अनुरूप आवेदन करके किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। (अलग-अलग राज्यों की अपनी आधिकारिक वेबसाइट होती हैं।)
पीएम कृषि सिंचाई योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://pmksy.gov.in/ पर जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की खास बातें
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