प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : किसानों को सिंचाई यंत्रों पर मिलेगी 55% सब्सिडी

Share Product Published - 10 Feb 2022 by Tractor Junction

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : किसानों को सिंचाई यंत्रों पर मिलेगी 55% सब्सिडी

जानें, क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

किसानों को सिंचाई के लिए यंत्र उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को सिंचाई यंत्र उपलब्ध कराएं जाते हैं। इस योजना में किसानों को कृषि यंत्रों पर 55 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। पीएम कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य पानी की एक-एक बूंद का इस्तेमाल कर अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करना है। इसके लिए किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाने पर जोर दिया जा रहा है और इस पर सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारें में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सकें। 

खेती में करें बूंद - बूंद पानी का उपयोग

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) ने भारत के सभी राज्यों में 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) का प्रति बूंद अधिक फसल घटक शुरू किया है। यह योजना सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। इस योजना के माध्यम से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए लागू किया गया है। पानी की बढ़ती कमी को देखते हुए बूंद-बूंद जल उपयोग करना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए सरकार किसानों से ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली जोर दे रही है। इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है।

ड्रिप और स्प्रिंकलर पर मिलती है 55 प्रतिशत सब्सिडी (Drip & Sprinkler)

हर बूंद अधिक फसल योजना के तहत किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत और अन्य किसानों को 45 प्रतिशत पर सब्सिडी या वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने के लिए किसानों के हिस्से को कम करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन या टॉप-अप सब्सिडी प्रदान करते हैं। किसानों को सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी की जाती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज

पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं। 

•    आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
•    बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
•    जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी यदि लागू हो)
•    बिजली बिल की कॉपी
•    ओटीपी के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर 

पीएम कृषि सिंचाई योजना में कैसे करें आवेदन

किसान भाई पीएम कृषि सिंचाई योजना में ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑफ लाइन आवेदन के लिए आप अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के कार्यालय या जिला कृषि अधिकारी/जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए आपकों इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको बता दें कि पीएम कृषि सिंचाई योजना देश के सभी राज्यों में समान रूप से लागू है। कई राज्य इस योजना में ऑनलाइन आवेदन मांगते हैं जैसे-मध्यप्रदेश में ई-कृषि यंत्र पार्टल पर आवेदन मांगे जाते हैं। वहीं कई राज्यों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन करने की छूट होती है। इस योजना में किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने लिए समय-समय पर राज्य सरकारें किसानों से आवेदन मांगती हैं। इसके अनुरूप आवेदन करके किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पीएम कृषि सिंचाई योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। (अलग-अलग राज्यों की अपनी आधिकारिक वेबसाइट होती हैं।)

  • होम पेज पर लॉगइन ऑप्शन पर क्लिक करें। आप अपने नाम या ईमेल आईडी से लॉग इन कर सकते हैं।
  • अब प्रासंगिक लिंक का चयन करें।
  • पीडीएफ गाइडलाइन से जानकारी लें और अप्लाई करें।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

पीएम कृषि सिंचाई योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://pmksy.gov.in/ पर जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की खास बातें

  • प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 1 जुलाई, 2015 को हुई अपनी बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को मंजूरी दी गई थी। 
  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को चल रही योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया है। 
  • जैसा कि भारत सरकार जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आशय के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को सिंचाई के कवरेज को हर खेत को पानी बढ़ाने और जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने की दृष्टि से तैयार किया गया है। 
  • इस योजना में स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्र अनुप्रयोग और विस्तार गतिविधियां को शामिल किया गया है।
  • इस योजना से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग के एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम और कृषि जल प्रबंधन के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कृषि और सहकारिता विभाग आदि को जोड़ा गया है। 
  • पीएमकेएसवाई को पूरे देश में लागू करने के लिए पांच साल में 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।


अगर आप अपनी कृषि भूमिअन्य संपत्तिपुराने ट्रैक्टरकृषि उपकरणदुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

Quick Links

Call Back Button
scroll to top
Close
Call Now Request Call Back