प्रकाशित - 27 Jan 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों के बिजली बिल को कम करने और 24 घंटे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पंप अनुदान योजना चलाई जा रही है। इसमें पीएम कुसुम योजना (PM-KUSUM Yojana) के तहत किसानों को अनुदान यानि सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। अलग-अलग राज्य सरकार सोलर पंप की स्थापना के लिए अपने यहां तय की गई शर्तों और नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान करती है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए 100 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन करके सोलर पंप के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में किसान भाइयों को राजस्थान सरकार की सोलर पंप योजना में कितनी सब्सिडी दी जा रही है, कैसे आवेदन करना है, आवेदन के लिए किन कागजातों की जरूरत होगी, इन सभी बातों की जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं।
किसानों के लिए सोलर पंप की उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से सोलर पंप की स्थापना के लिए किसानों को विशेष अनुदान दिया जा रहा है। ये विशेष अनुदान अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि किसानों को सौर ऊर्जा पंप संयंत्र की स्थापना करने पर इकाई की लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान तथा जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के किसानों को 3 व 5 एच.पी क्षमता के सौर पंप संयंत्र पर शत-प्रतिशत अनुदान यानि 100 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।
सोलर पंप पर सब्सिडी के लिए राज्य सरकार की और से पात्रता और शर्तेँ तय की गईं हैं जो इस प्रकार से हैं-
3 एच.पी. के सौर पंप संयंत्र के लिए राज्य के वे ही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास में कम से कम 0.4 हेक्टेयर भूमि है। इसके अलावा किसान के पास एक हजार घन मीटर क्षमता का जल संग्रहण ढांचा या 400 घन मीटर क्षमता की डिग्गी या 600 घन मीटर क्षमता का फार्म पौंड या 100 घन मीटर क्षमता का जल हौज अथवा अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जल स्रोत होना जरूरी है।
5 एचपी सोलर पंप के लिए राज्य के वे ही किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके पास में कम से कम 0.75 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है। इसके साथ ही उनके पास 2000 घन मीटर क्षमता का जल संग्रहण ढांचा या डिग्गी या फ़ार्म पौंड अथवा अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जल स्रोत होना चाहिए।
7.5 एचपी के सौर पंप संयंत्र के लिए किसान के पास में कम से कम 1.0 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है। इसके साथ ही उसके पास 7500 घन मीटर की क्षमता की जल संग्रहण ढांचा या डिग्गी अथवा अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जल स्रोत होना ज़रूरी है।
सोलर पंप अनुदान योजना राजस्थान के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
राजस्थान राज्य के किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट राज किसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना और आवेदन के संबंध में अधिक जानकारी करने के लिए किसान भाई अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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