भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा 5 प्रतिशत अनुदान

Share Product Published - 23 Apr 2022 by Tractor Junction

भूमि विकास बैंक से ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा 5 प्रतिशत अनुदान

जानें, क्या है राज्य सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा लाभ

किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए कई राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। कई राज्यों में किसानों के पुराने ऋण माफ किए गए ताकि छोटे किसान व सीमांत किसानों को दुबारा बैंक से ऋण मिल सके। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने राज्य के ऐसे किसान जिन्होंने भूमि विकास बैंक से दीर्घकालीन ऋण लिया है, उन्हें ब्याज में 5 प्रतिशत का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। इससे किसानों को कम ब्याज चुकाना होगा और वे आसानी से कर्ज की अदायगी कर सकेंगे। बता दें कि केंद्र की किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिये किसानों को सहाकारी बैंक सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 

31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी ये ऋण ब्याज अनुदान योजना

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार ने दीर्घ कालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5 प्रतिशत ब्याज दर की अनुदान की योजना लागू की है। अब समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को 5.15 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण मिल पाएगा। यह योजना 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी। यह योजना भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन अवधि के लिए गए ऋणों पर लागू होगी। 

वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में सबसे कम है ब्याज दर

उन्होंने बताया कि यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है। उन्होंने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर ज्यादा होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था जिससे कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने किसानों को ऋण पर लगने वाले ब्याज पर 5 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया है। 

अब सिर्फ 5.15 प्रतिशत की दर से चुकाना होगा ब्याज

सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए इसे 1 अप्रैल, 2022 से लागू किया गया है। 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन कृषि ऋण 10.15 प्रतिशत की ब्याज दर पर दिया जाता है। लेकिन समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान का लाभ राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। इससे राज्य के किसानों को राहत मिलेगी।

इन कार्यों के लिए ऋण लेने पर मिलेगा ब्याज अनुदान योजना का लाभ

  • आंजना ने बताया कि किसान लघु सिंचाई के कार्य जैसे नवकूप/नलकूप, कूप गहरा करने, पंपसैट, फव्वारा/ड्रिप सिंचाई, विद्युतीकरण, नाली निर्माण, डिग्गी/हौज निर्माण कार्य के लिए किसान दीर्घकालीन ऋण ले सकते हैं।
  • वहीं कृषि यंत्रीकरण के कार्य जैसे ट्रैक्टर, कृषि यंत्रा, थ्रेसर, कम्बाईन हार्वेस्टर आदि की खरीदने के लिए दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण सहकारी बैंक ले सकते हैं। 
  • इसके अलावा डेयरी, भूमि सुधार, भूमि समतलीकरण, कृषि भूमि खरीद, अनाज/प्याज गोदाम निर्माण, ग्रीन हाउस, कृषि कार्य हेतु सोलर प्लांट, कृषि योग्य भूमि की तारबंदी/बाउंड्रीवाल, पशुपालन, वर्मी कम्पोस्ट, भेड़/बकरी/सुअर/मुर्गी पालन, उद्यानीकरण, ऊंट/बैल गाड़ी खरीदने जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों हेतु लिए गए दीर्घ कालीन ऋण लिया जा सकता है।

क्या होता है दीर्घकालीन कृषि ऋण (loan interest subsidy scheme)

किसानों को बैंक से दो प्रकार के फसली ऋण सहकारी बैंक से प्रदान किए जाते हैं जिनमेंं अल्पकालीन ऋण वे होते है जो 6 महीने से 15 महीनों के लिए दिया जाता है इनकी मांग मुख्यत: खाद व बीज खरीदने मजदूरी चुकाने और ब्याज आदि का भुगतान के लिए की जाती है इनका भुगतान फसल काटने के बाद प्राय: कर दिया जाता है। जबकि दीर्घकालीन ऋण वे है जो 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दिए जाते हैं जिन्हें कई बार किसान चुका नहीं पाता है तब सरकार की ओर से ऐसे ऋणों पर ब्याज अनुदान या ऋण माफी का लाभ किसानों को दिया जाता है। 


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