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ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर पर मिलेगी सब्सिडी, यहां करें आवेदन

प्रकाशित - 06 Sep 2022

जानें, किन जिले के किसानों को मिलेगा लाभ और कहां करना होगा आवेदन 

खरीफ फसलों की बुवाई का काम अंतिम दौर में चल रहा है। ऐसे में बोई गई फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों की आवश्यकता होगी। कई छोटे और आर्थिक दृष्टि से कमजोर किसान इन महंगे कृषि सिंचाई यंत्रों को खरीद पाने में असमर्थ होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इस समय मध्यप्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत चलाई जा रही अटल भूजल योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए 9 सितंबर 2022 से आवेदन शुरू किए जाएंगे। इसके लिए जिलेवार लक्ष्य भी जारी कर दिए गए हैं। इच्छुक किसान उक्त दिनांक से आवेदन करके कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में चलाई जा रही अटल भूजल योजना की जानकारी दे रहे हैं ताकि राज्य के किसान सब्सिडी पर सस्ती दर कृषि यंत्रों की खरीद कर लाभ प्राप्त कर सकें। 

इन जिलों के लिए जारी किए गए हैं लक्ष्य

मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को वर्ष 2022 में माइक्रो इरिगेशन के तहत सब्सिडी दे रही है, जिसके तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग की ओर से विशेष आदर्श विकासखंड हेतु राज्य के 6 जिलों क्रमश: सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी के लिए जिलेवार लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं। इन लक्ष्यों के विरूद्ध राज्य के सभी वर्ग के किसान आवंटित लक्ष्यों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इन छह जिलों में जिन 9 विकास खंडों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं उनमें सागर, पथरिया, छतरपुर, नौगांव, राजनगर, बल्देवगढ़, पलेरा, अजयगढ़ और निवाड़ी हैं। 

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

उपरोक्त जिन जिलों के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं, उन जिलों के किसान नीचे दिए गए यंत्रों के लिए सब्सिडी पर आवेदन कर सकते हैं-

  • ड्रिप सिस्टम
  • मिनि स्प्रिंकलर सेट
  • पोर्टेबल स्प्रिंकलर सेट

किसानों को कृषि सिंचाई यंत्र पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

योजना के तहत जारी जिलेवार लक्ष्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत उद्यानिकी विभाग ने लक्ष्य जारी किया है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग लक्ष्य जारी किया गया है। सभी सिंचाई यंत्रों का कुल लक्ष्य 2327.34 है जिस पर 500.00 लाख रुपए का सब्सिडी दी जाएगी। 

किस सिंचाई यंत्र पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्राप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन) के तहत स्प्रिंकलर सेट पर लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वहीं ड्रिप सिस्टम पर भी लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। 

कृषि सिंचाई यंत्र पर अनुदान के लिए किसान कब कर सकते हैं आवेदन

राज्य के सभी वर्गों के किसान जिलेवार जारी लक्ष्य के अनुसार 9 सिंतबर 2022 को सुबह 11 बजे से आवेदन कर सकते हैं। दिए गए लक्ष्यों के संबंध में जिलों को आवंटित लक्ष्य से 10 प्रतिशत अधिक तक आवेदन ही किए जा सकेंगे। 

ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर सब्सिडी हेतु कहां करें आवेदन

उपरोक्त दिए गए सिंचाई यंत्रों हेतु आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। सभी आवेदन ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। किसान भाई यदि योजनाओं के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो उद्यानिकी एवं मध्य प्रदेश पर देख सकते हैं अथवा विकासखंड/जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क करें। मध्य प्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए आनलाइन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं। 

कृषि सिंचाई यंत्र पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्रों का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • किसान के बैंक खाते का विवरण इसके लिए बैंकपासबुक के प्रथम पृष्ठ की कॉपी
  • किसान का जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों हेतु)
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल सिंचाई यंत्र आदि।
  • किसान का आधार से लिंक मोबाइल नंबर


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