Published - 08 Feb 2022
किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने और उनकी आय बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी कई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ प्रदान कर रही है। इसी क्रम में यूपी सरकार की ओर से किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर किसान ऋण मोचन योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों के पुराने कर्ज माफ किए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने उन किसानों की लिस्ट भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है जिनके कर्ज इस योजना के तहत माफ किए जा रहे हैं।
बता दें कि इस योजना के तहत किसानों के एक लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इसको लेकर बैंकों को निर्देश दे दिए गए हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से राज्य के किसानों को कर्ज माफी योजना यूपी की लिस्ट में नाम देखने का तरीका बता रहे हैं ताकि आपको पता चल सकें कि आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में है या नहीं। इतना ही नहीं यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप इसकी शिकायत भी सरकार से कर सकते हैं। यूपी सरकार का उद्देश्य राज्य के हर पात्र किसान को किसान ऋण मोचन योजना का लाभ प्रदान करना है ताकि अधिक से अधिक किसानों के कर्ज माफ किए जा सकें।
यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में अपने संकल्प पत्र में किए गए वायदे के मुताबिक किसानों का कृषि ऋण का एक लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया था। इस ऋण को माफ किए जाने के लिए सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि एन.आई.सी उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के किसानों द्वारा 31-03-2016 तक लिए गए कृषि ऋण का विवरण बैंकों के माध्यम से आनलाइन फीड कराकर तहसील स्थिति राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों की टीम बनाकर इसका गहन सत्यापन कराकर इस ऋण माफी योजना को साकार किया जाय। जिससे कि कोई भी उचित किसान इस योजना से शेष न रह जाय, तथा कोई गलत किसान इसका लाभ न ले पाए। योजना को पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू करना सरकार का उद्देश्य है।
जिन किसानों ने क्रेडिट कार्ड के जरिये 31-03-2016 तक सरकारी बैंकों से लोन लिया था, उन किसानों को ऋण मोचन योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसे किसानों का एक लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। यूपी सरकार ने पात्र किसानों की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। राज्य के किसान इसमें अपना नाम देख सकते हैं। बता दें कि राज्य में ऋण मोचन योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाएगा।
यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से 9 जुलाई 2017 को किसान ऋण मोचन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी छोटे और सीमांत किसान का एक लाख तक का कर्ज माफ किया जा रहा है। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश के 86 लाख छोटे और सीमांत किसानों को मिल सकेंगा। ये किसान अपने पुराने ऋण भार से मुक्त हो सकेंगे।
जैसा कि ऋण मोचन योजना के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। इसके लिए वे किसान पात्र होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम और 5 एकड़ से अधिक खेती की जमीन नहीं हो। ऐसे किसान इस योजना के लिए आवेदन के पात्र होंगे।
राज्य के जिन किसानों ने ऋण मोचन योजना के तहत ऋण माफी के लिए आवेदन किया है। वे लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। सरकार की ओर से लिस्ट को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। किसान भाई यहां अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर कर सकते हैं।
जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है कि यूपी सरकार की ओर से ऋण माफी के लिए पात्र किसानों की लिस्ट जारी कर दी है। इसे देखने के लिए आपको यहां दी जा रही प्रक्रिया को अपनाना होगा। लिस्ट में नाम देखने की प्रक्रिया इस प्रकार से हैं-
यदि आप इस योजना के तहत अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे दिए गई प्रक्रिया को अपनाना होगा-
यदि आपने अभी तक ऋण मोचन योजना के तहत ऋण माफी के लिए आवेदन नहीं किया है तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आप राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हेल्प डेस्क सेंटर पर जाकर करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस योजना की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
ऋण मोचन योजना में आवेदन के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिसे किसान आवेदन पत्र भरते समय अपने पास रखें ताकि आवेदन करने में कोई परेशानी नहीं हो। ये प्रमुख दस्तावेज या कागजात इस प्रकार से हैं-
• आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
• किसान के खेत के कागजात
• आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
• आवेदक का पहचान पत्र
• बैंक खाता विवरण के लिए पासबुक की कॉपी
• आवेदन का आधार से लिंक मोबाइल नंबर
• आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
ऋण मोचक योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान भाई इसकी अधिकारिक वेबसाइट https://www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in/ पर जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा इसके हेल्प डेस्क नंबर 0522-2235892, 0522-2235855 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के कृषि विभाग या उद्यानिक विभाग से संपर्क कर योजना की जानकारी ले सकते हैं।
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