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फार्म पॉन्ड योजना : खेत में तालाब बनाने के लिए 3 लाख किसानाें को मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी

प्रकाशित - 21 Jul 2023

जानें, खेत में तालाब बनवाने के लिए कितना मिलेगी सब्सिडी और इससे क्या होगा लाभ

खरीफ फसलों की बुवाई (Sowing Crops) के साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए सरकार की ओर से सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों को खेत में बोरवैल (Borewell) कराने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इसी के साथ ही कम पानी में सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई सिस्टम भी सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए किसानों को सरकार की ओर से भारी सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है।

इसी कड़ी में सरकार की ओर से किसानों को वर्षा जल का संचय करने के लिए खेत में तालाब बनवाने के लिए बंपर सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। इस योजना के तहत किसान अपने खेत में तालाब बनवा कर बारिश के जल का संग्रहण कर पूरे साल सिंचाई कर सकते हैं। जो किसान अपने खेत में तालाब बनवाने के लिए सरकारी सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, वे इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को राज्य सरकार की खेत तालाब योजना (Farm pond scheme) के बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि किसान आसानी से सब्सिडी का लाभ उठा कर अपने खेत में तालाब का निर्माण करवा कर सिंचाई का लाभ उठा सकें।

खेत में तालाब बनवाने के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी (Subsidy) 

राज्य के जो किसान खेत में तालाब या फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाना चाहते हैं, उन्हें 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मागेल त्याला शेततले या डिमांड पर फार्म पॉन्डस योजना शुरू की गई है। इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 204 करोड़ रुपए का बजट आंवटित किया है। इस योजना काे लागू करने का मुख्य उद्‌देश्य किसानों को सिंचाई का स्थाई साधन उपलब्ध कराना है।

3 लाख किसानों को मिलेगा सब्सिडी (Subsidy) का लाभ

प्रदेश में गिरते भू-जल से चिंतित सरकार, किसानों को अपने खेत में तालाब बनवाने के लिए बंपर सब्सिडी (Subsidy) दे रही है। किसान अपने खेत में सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी लगवा सकते हैं। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेत में तालाब बनवाने व ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि इस योजना के तहत राज्य के करीब 3 लाख किसानों ने आवेदन किया है।

बिना लॉटरी सिस्टम के मिलेगा योजना का लाभ

पिछले दिनों कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि राज्य में अब जो किसान खेत में होल्डिंग तालाब का निर्माण करवाना चाहते हैं या फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम (Drip Irrigation System) लगवाना चाहते हैं तो उन किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए किसानों को अब बिना लॉटरी सिस्टम के ही योजना का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले किसानों को तालाब बनवाने या ड्रिप इरिगेशन हेतु सब्सिडी के लिए आवेदन करना होता था, उसके बाद लॉटरी निकाली जाती थी और लॉटरी में चयनित किसानों को सब्सिडी (subsidy) का लाभ दिया जाता था। लेकिन अब आवेदन करने साथ ही किसानों को योजना का लाभ दे दिया जाएगा। इसके लिए कोई लॉटरी नहीं निकाली जाएगी। योजना के तहत अब किसानों की मांग के अनुसार सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।

योजना के लिए क्या है पात्रता

  • योजना में आवेदन के लिए किसान महाराष्ट्र का मूल निवासी होना चाहिए।
  • राज्य के सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • किसान के पास कम से कम 0.60 हैक्टेयर कृषि भूमि होनी जरूरी है।
  • इस योजना का लाभ किसान एकल या समूह में उठा सकते हैं।

खेत में तालाब बनवाने से किसानों को क्या होगा लाभ

इस योजना के तहत तालाब बनवाने से किसानों को 24 घंटे सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी। वहीं तालाब बनवाकर वर्षा जल का संचय करके पूरे साल भर फसलों की सिंचाई कर सकेंगे। इससे उनकी सिंचाई के लिए पानी की समस्या का स्थाई समाधान हो जाएगा। खेत में तालाब बनवाने के लिए किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी जिससे कम पैसा खर्च करके किसान अपने खेत में तालाब का निर्माण करवा सकते हैं। इसके साथ ही ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवा कर किसान पानी की बचत कर सकता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से करीब 60 प्रतिशत तक पानी की बचत की जा सकती है।

योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए किसानों के कुछ दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी। इनमें से प्रमुख दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करन वाले किसान का पैन कार्ड
  • जमीन के कागजात
  • किसान पहचान पत्र
  • बैंक खाते का विवरण, इसके लिए बैंक पास बुक की कॉपी
  • मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो आदि।

किसान कैसे करें योजना में आवेदन

जो किसान मागेल त्याला शेततले या डिमांड पर फार्म पॉन्डस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। वे इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट egs.mahaonline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा योजना में पंजीकरण के लिए किसान अपनी निकटतम पंचायत या तालुका कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी योजना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं।

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