Published - 08 Jan 2022 by Tractor Junction
सरकार की ओर से किसानों के लिए काफी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। उन्हीं योजनाओं में से एक किसान क्रेडिट कार्ड है। किसान क्रेडिट कार्ड यानि केसीसी बनवाने पर किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर बैंक से ऋण मिलता है। सरकार चाहती है कि देश के अधिक से अधिक किसानों के क्रेडिट कार्ड बने ताकि उन्हें कृषि कार्यों के लिए बैंकों से सस्ता कर्ज मुहैया कराया जा सके। लेकिन कई बार ऐसी खबरें सुनने और पढऩे में आती है कि बैंक किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने में आनाकानी कर रहे हैं। कई किसानों का आरोप है कि उन्हें क्रेडिट कार्ड बनवाने में काफी पेरशानी हो रही है। बैंक भी उनका क्रेडिट कार्ड बनाने में आनाकानी कर रहे हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों की इस समस्या का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि किसानों को क्रेडिट कार्ड बनवाने में कोई परेशानी नहीं आए।
किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए बहुत जरूरी है। इसकी मदद से किसान बिना गारंटी के 1.60 लाख रुपए का ऋण बैंक से ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से अधिकतम पांच लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए न सिर्फ आसान शर्तों पर कर्ज मिलता है, बल्कि ब्याज में भी बड़ी छूट मिलती है।
अक्सर सुनने में आता है कि अमुक बैंक किसान का क्रेडिट कार्ड बनाने में आनाकानी कर रहा है। इस संबंध में किसानों द्वारा कई बार बैंक पर आरोप लगाए जाते हैं कि बैंक केसीसी बनाने में आनकानी कर रहे हैं। इससे उन्हें कार्ड बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि बैंक केसीसी बनाने में आनकानी कर रहे हैं तो किसानों को इस बात से परेशान होने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है। आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक बैंक को किसान के केसीसी के लिए आवेदन करने के 15 दिन के भीतर यह कार्ड जारी करना जरूरी होता है। अगर 15 दिन के भीतर कार्ड जारी नहीं किया जाता है तो आप बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।
किसानों को केसीसी बनवाने में परेशानी आ रही है या वे बैंक के रवैये से परेशान हैं यानि केसीसी बनवाने से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। आप उस बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करें, जिसके अधिकार क्षेत्र में बैंक की शाखा या कार्यालय स्थित है।
केसीसी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का आईडी प्रूफ जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की आवश्यकता होती है। एड्रेस प्रूफ के लिए आईडी प्रूफ का कोई भी दस्तावेज मान्य होगा।
केसीसी किसी भी को-ऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से हासिल किया जा सकता है।
खेती-किसानी, मछलीपालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति केसीसी के लिए आवेदन कर सकता है। केसीसी के लिए आवेदन की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 75 साल निर्धारित की गई है। यदि किसान की उम्र 60 साल से अधिक है तो एक को-अप्लीकेंट भी लगेगा।
केसीसी के तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ 7 फीसदी ब्याज पर मिलता है। समय पर पैसा लौटा देते हैं तो 3 फीसदी की छूट मिलती है। इस तरह ईमानदार किसानों को 4 फीसदी ब्याज पर ही ऋण उपलब्ध हो रहा है।
व्यक्तिगत खेती या संयुक्त कृषि कर रहे किसान इसके लिए पात्र माने गए हैं। इसके अलावा पट्टेदार, बटाईदार किसान और स्वयं सहायता समूह भी इसका लाभ ले सकते हैं। बता दें अब केसीसी सिर्फ खेती-किसानी तक सीमित नहीं है। पशुपालन व मछलीपालन के लिए भी इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। खेती-किसानी, मछलीपालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, भले ही वो किसी और की जमीन पर खेती करता हो, इसका लाभ ले सकता है।
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