प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: ड्रिप व स्प्रिंकलर सेट पर मिलेगी 55 प्रतिशत सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 11 Apr 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: ड्रिप व स्प्रिंकलर सेट पर मिलेगी 55 प्रतिशत सब्सिडी

जानें, ड्रिप व स्प्रिंकलर सेट के लिए कैसे करना होगा आवेदन

सरकार की ओर से किसानों को खेती में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Prime Minister Agricultural Irrigation Scheme) चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी (Subsidy on irrigation equipment) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस समय इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप व स्प्रिंकलर सेट पर 55 प्रतिशत की सब्सिडी (Subsidy) दी जा रही है। राज्य के इच्छुक किसान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आवेदन करके अपने खेत में सब्सिडी (Subsidy) पर ड्रिप सिस्टम व स्प्रिंकलर सेट (Drip system and sprinkler set) लगवाकर पानी की बचत कर सकते हैं। ड्रिप तकनीक का इस्तेमाल करके किसान 50 से 70 प्रतिशत जल की बचत कर सकते हैं। वहीं स्प्रिंकलर सेट से सिंचाई करके किसान 30 से 50 प्रतिशत पानी बचा सकते हैं। इन दोनों तकनीकों का इस्तेमाल करके किसान कम पानी में अधिक क्षेत्र की सिंचाई कर सकते हैं।

ड्रिप सिंचाई सिस्टम व स्प्रिंकलर सेट पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on drip irrigation system and sprinkler sets)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत पर ड्राप मोर क्रॉप (माइक्रोइरीगेशन) के घटक स्प्रिंकलर सेट व ड्रिप सिंचाई सिस्टम के लिए सभी वर्ग के लघु व सीमांत किसानों को ईकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं समस्त वर्ग के अन्य किसानों को ईकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय होगा। विभाग द्वारा स्प्रिंकलर के लिए इकाई लागत 19,600 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की हुई है जिस पर लघु व सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत यानी 10,780 रुपए प्रति हैक्टेयर के हिसाब से अनुदान मिल सकता है। जबकि समस्त वर्ग के अन्य किसानों को 45 प्रतिशत यानी 8820 रुपए अनुदान दिया जाएगा।

इसी प्रकार ड्रिप सिंचाई सिस्टम के लिए इकाई लागत 80,000 रुपए प्रति हैक्टेयर निर्धारित की गई है। जिस पर सभी वर्ग के लघु व सीमांत किसानों को ईकाई लागत का 55 प्रतिशत यानी 44,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। जबकि सभी वर्ग के अन्य किसानों को 45 प्रतिशत यानी 36,000 रुपए सब्सिडी (Subsidy) मिल सकती है। किसान ड्रिप सिस्टम व स्प्रिंकलर सेट पर मिलने वाली अनुदान की राशि की गणना स्वयं वेबसाइट पर दिए गए कैलकुलेटर से कर सकते हैं।   

स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई सिस्टम के लिए के लिए आवेदन हेतु क्या है पात्रता और शर्तेँ (What are the eligibility and conditions for applying for sprinkler and drip irrigation systems)

विभाग की ओर से स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई सिस्टम पर सब्सिडी के लिए कुछ पात्रता व शर्तें भी निर्धारित की हुई है, आवेदन करने से पहले इन्हें आवश्यक रूप से पढ़ लें, यह पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं

  • राज्य के सभी वर्ग के किसान जिनके पास स्वयं की खेती योग्य भूमि हो वहीं इसके आवेदन के लिए पात्र होंगे।
  • यदि किसी किसान ने सात वर्ष में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया है, वह किसान पात्र नहीं होगा।
  • विद्युत पंप के लिए किसान के पास बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य है।

योजना में आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for the scheme)

ड्रिप सिस्टम व स्प्रिंकलर पर सब्सिडी हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान के आधार कार्ड की कॉपी
  • बैंक पासबुक के प्रथम पेज की कॉपी
  • समक्ष अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के लिए)
  • खेत के कागजात जिसमें बी-1 की प्रति
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण (सिंचाई उपकरणों की स्थिति में)

स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई सिस्टम के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for sprinkler and drip irrigation system)

मध्यप्रदेश राज्य के जो किसान स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई सिस्टम के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://farmer.mpdage.org/ पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन (online registration) करा सकते हैं। पंजीयन के बाद निर्धारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान दिया जाएगा। इस आवेदन के सात दिन के अंदर किसान द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा जिसके आधार पर क्रय स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा इसके बाद ही किसान सामग्री की खरीद कर सकेंगे। किसान द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जाएगा। क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिन के अंदर पात्र लाभार्थी को सामग्री को क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। योजना में आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

योजना से संबंधित आवश्यक लिंक

  • योजना में आवेदन के लिए लिंक- https://farmer.mpdage.org/
  • सिंचाई यंत्रों के लिए ईमेल आईडी- dbtagrisupport@crispindia.com
  • योजना से संबंधित दूरभाष क्रमांक: 0755-4935001
  • वैकल्पिक नंबर : 0755-4935002

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