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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ाई, अब 10 अगस्त तक किसान करा सकते हैं अपनी फसलों का बीमा

प्रकाशित - 03 Aug 2024

जानें, पीएम फसल बीमा में किन-किन फसलों का होगा बीमा और क्या रहेगा प्रीमियम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। इस योजना के माध्यम से किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। देश में हर साल बहुत बड़ी संख्या में किसान अपनी फसलों का बीमा कराते हैं ताकि नुकसान की स्थिति में फसल बीमा क्लेम का लाभ मिल सके। यदि आप भी किसान है और फसल बीमा कराने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार की ओर से पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना के तहत किसान 10 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। 

बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी, जिसे 10 दिन बढ़ाकर 10 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। ऐसे में किसान बढ़ी हुई तारीख का लाभ उठाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। सरकार ने भी किसानों से जल्द से जल्द अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है।

बढ़ी हुई तारीख तक खुला रहेगा फसल बीमा योजना का राष्ट्रीय पोर्टल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) राष्ट्रीय पोर्टल बढ़ी हुई तारीख तक खुला रहेगा यानी 10 अगस्त 2024 तक किसान पीएम फसल बीमा योजना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार की ओर से भी अधिक से अधिक संख्या में किसानों को फसल बीमा कराने के लिए कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस संबंध में सीएससी, बैकों और अन्य चैनल्स को फसल बीमा में तेजी लाने की जिम्मेदारी दे सकती है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान किसान को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और किसान के कागजात को दिखाकर कोई और फसल बीमा का लाभ नहीं ले सके।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान किन फसलों का बीमा करा सकते हैं-

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खाद्य फसलें, वार्षिक वाणिज्यिक फसलें, दलहन फसलें, तिलहन फसलें व बागवानी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इनमें जो फसलें शामिल की गई हैं, वे इस प्रकार से हैं-
खाद्य फसलें- इसमें धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि जैसी अनाज शामिल हैं।
वार्षिक वाणिज्यिक फसलें- इसमें कपास, जूट, गन्ना जैसी फसलें शामिल की गई हैं।
दलहन फसलें- इसमें चना, मटर, अरहर (तूअर), सोयाबीन, हरा चना, उड़द, लोबिया आदि शामिल है।
तिलहन फसलें- इसमें सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, तोरिया, अरंडी, कुसुम, अलसी, नाइजरसीड आदि को शामिल किया गया है।
बागवानी फसलें- इममें आलू, प्याज, केला, अंगूर, इलायची, अदरक, हल्दी, सेब, संतरा, आम, लीची, अमरूद, अनानास, पपीता, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी आदि जैसी सब्जियां और फल शामिल किए गए हैं।  

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितना है बीमा प्रीमियम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत खरीफ सीजन की फसल धान (चावल), बाजरा, ज्वार, मक्का, गन्ना आदि फसलों की बीमा किया जाता है। इसके लिए प्रीमियम की दर 2 प्रतिशत रखी गई है। इसके अलावा आप इस योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का बीमा भी करा सकते हैं। इसके लिए बीमा प्रीमियर की दर 5 प्रतिशत है। इसके अलावा रबी सीजन की फसलों के लिए प्रीमियम दर 1.5 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन या आवेदन करते हैं तो आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • किसान के निवास का पता प्रमाण इसके लिए वोटर कार्ड
  • किसान की जमीन के दस्तावेज
  • बैंक खाता विवरण जिसमें बैंक का नाम, शाखा व अकाउंटर नंबर की जानकारी
  • किसान द्वारा फसल बुवाई की तारीख
  • फसल बीमा का आवेदन फॉर्म

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कैसे करे ऑनलाइन आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं-

  • सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा।
  • यहां होम पेज पर फार्मर कार्नर में दिए गए विकल्प “अप्लाई फॉर क्रॉप इंश्योरेंस यूअर सेल्फ” पर क्लिक करना होगा।
  • ऐसा करने पर आपको आवेदन पेज पर निर्देशित किया जाएगा।
  • पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने के लिए आपको Guest Farmer ऑप्शन का चुनाव करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने पंजीकरण फार्म आ जाएगा जिसमें आपको किसान विवरण, आवासीय विवरण, किसान आईडी और खाता जैसे आवश्यक विवरणों के साथ पंजीकरण आदि जानकारी भरनी होगी।
  • अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और दर्ज की गई सभी जानकारी की समीक्षा करनी होगी।
  • अब आपको आवेदन पूरा करने के लिए अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे किसान भाई अपने निकटतम बैंक शाखा, कृषि सहकारी समिति, बीमा कंपनी या उसके एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना की अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। 

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