प्रकाशित - 03 Aug 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) किसानों के लिए सुरक्षा कवच है। इस योजना के माध्यम से किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है। देश में हर साल बहुत बड़ी संख्या में किसान अपनी फसलों का बीमा कराते हैं ताकि नुकसान की स्थिति में फसल बीमा क्लेम का लाभ मिल सके। यदि आप भी किसान है और फसल बीमा कराने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार की ओर से पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना के तहत किसान 10 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 थी, जिसे 10 दिन बढ़ाकर 10 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। ऐसे में किसान बढ़ी हुई तारीख का लाभ उठाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। सरकार ने भी किसानों से जल्द से जल्द अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) राष्ट्रीय पोर्टल बढ़ी हुई तारीख तक खुला रहेगा यानी 10 अगस्त 2024 तक किसान पीएम फसल बीमा योजना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार की ओर से भी अधिक से अधिक संख्या में किसानों को फसल बीमा कराने के लिए कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस संबंध में सीएससी, बैकों और अन्य चैनल्स को फसल बीमा में तेजी लाने की जिम्मेदारी दे सकती है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान किसान को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और किसान के कागजात को दिखाकर कोई और फसल बीमा का लाभ नहीं ले सके।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खाद्य फसलें, वार्षिक वाणिज्यिक फसलें, दलहन फसलें, तिलहन फसलें व बागवानी फसलों का बीमा करा सकते हैं। इनमें जो फसलें शामिल की गई हैं, वे इस प्रकार से हैं-
खाद्य फसलें- इसमें धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि जैसी अनाज शामिल हैं।
वार्षिक वाणिज्यिक फसलें- इसमें कपास, जूट, गन्ना जैसी फसलें शामिल की गई हैं।
दलहन फसलें- इसमें चना, मटर, अरहर (तूअर), सोयाबीन, हरा चना, उड़द, लोबिया आदि शामिल है।
तिलहन फसलें- इसमें सरसों, तिल, मूंगफली, सूरजमुखी, तोरिया, अरंडी, कुसुम, अलसी, नाइजरसीड आदि को शामिल किया गया है।
बागवानी फसलें- इममें आलू, प्याज, केला, अंगूर, इलायची, अदरक, हल्दी, सेब, संतरा, आम, लीची, अमरूद, अनानास, पपीता, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी आदि जैसी सब्जियां और फल शामिल किए गए हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत खरीफ सीजन की फसल धान (चावल), बाजरा, ज्वार, मक्का, गन्ना आदि फसलों की बीमा किया जाता है। इसके लिए प्रीमियम की दर 2 प्रतिशत रखी गई है। इसके अलावा आप इस योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों का बीमा भी करा सकते हैं। इसके लिए बीमा प्रीमियर की दर 5 प्रतिशत है। इसके अलावा रबी सीजन की फसलों के लिए प्रीमियम दर 1.5 प्रतिशत है।
यदि आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन या आवेदन करते हैं तो आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Beema Yojana) में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं-
जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे किसान भाई अपने निकटतम बैंक शाखा, कृषि सहकारी समिति, बीमा कंपनी या उसके एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना की अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।
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