यूजर प्रोफाइल

नया उपयोगकर्ता

ट्रैक्टर जंक्शन से जुड़ें

पशु नुकसान मुआवजा : बाढ़ व आपदा से पशु की मौत पर मिलेगा मुआवजा

प्रकाशित - 05 Aug 2024

सरकार ने शुरू की नई योजना, जानें, पशुपालक किसान को कितना मिलेगा मुआवजा

देशभर में इस समय मानसून सक्रिय है और कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है जिसके कारण बाढ़ जैसे हालत हो गए हैं। इस बाढ़ से किसानों की फसलों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही पशुपालक किसानों के पालतू पशु भी बाढ़ के कारण मौत के शिकार हो रहे हैं। किसान की फसलों के लिए सरकार की ओर से मुआवजे की घोषणा की जाती है, लेकिन पशु की मौत पर किसान को मुआवजा कम ही मिल पाता है। इसके लिए ऐसी कोई ठोस योजना नहीं है जिसमें बाढ़ या प्राकृतिक आपदा से पशु हानि पर सरकार की ओर से किसान को मुआवजा दिया जाए। हालांकि सरकार की ओर से पशु बीमा योजना (Animal Insurance Scheme) जरूर शुरू की गई है जिसका लाभ सीमित किसानों को मिल पा रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की ओर से पशुपालक किसानों के लिए ऐसी नई योजना शुरू की जा रही है जो बाढ़ व आपदा से पशु की मौत पर मुआवजा दिलाएगी और किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगी। 

दुधारू पशु की मौत पर कितना मिलेगा मुआवजा (How much compensation will be given on the death of a milch animal)

योजना के तहत गाय, भैंस, ऊंट, याक, मिथुन (गयाल) आदि की बाढ़ या आपदा में मौत होने पर किसान को प्रति पशु 37,500 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एक परिवार को अधिकतम तीन पशुओं तक अनुदान सहायता दी जाएगी।

अन्य पशुओं पर कितना मिलेगा मुआवजा (How much compensation will be given for other animals)

योजना के तहत अन्य पशुओं की श्रेणी में बकरी, भेड़ और सुकर आदि को रखा गया है। इन पशुओं की बाढ़ या आपदा में मौत होने पर 4,000 रुपए प्रति पशु के हिसाब से मुअवाजा या अनुदान दिया जाएगा। एक पशुपालक किसान परिवार को अधिकतम 30 पशुओं तक यह अनुदान या मुआवजा दिया जाएगा।  

भार ढोने वाले पशुओं पर कितना मिलेगा मुआवजा (How much compensation will be given for draft animals)

यदि आपके पास बैल, ऊंट और घोड़ा जैसे भार ढोने वाले पशु हैं और यदि इनकी मौत बाढ़ या आपदा में हो जाती है तो प्रति पशु 32,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें एक पशुपालक परिवार को अधिकतम 3 पशुओं तक का अनुदान या मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बछ़ड़ा, खच्चर, गघा, टट्‌टू की बाढ़ या आपदा में मौत होने पर प्रति पशु के लिए 20,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

मुर्गी पालक किसानों को कितना मिलेगा मुआवजा (How much compensation will poultry farmers get)

राज्य के जो किसान मुर्गीपालन या पोल्ट्री व्यवसाय कर रहे हैं। यदि उन किसानों की मुर्गियां बाढ़ या आपदा में मर जाती है तो उन्हें प्रति मुर्गी के लिए 100 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसमें प्रति परिवार को अधिकतम 5,000 रुपए तक अनुदान या मुआवजा दिया जाएगा।

क्या है योजना और किन किसानों को मिलेगा इसका लाभ (What is the scheme and which farmers will get its benefits)

बिहार में बारिश से बाढ़ जैसे हालत हो गए हैं। इसमें किसानों को फसलों के अलावा पशुओं का नुकसान हुआ है। बाढ़ से कई पशुओं की मौत हो गई है। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से पशुपालक किसानों के लिए सहाय्य अनुदान योजना की शुरू की गई है। इसके तहत बाढ़ या आपदा से पशु की मौत होने पर अनुदान या मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ केवल बिहार के पशुपालक किसानों को मिल सकेगा। अन्य राज्य के किसान इसके पात्र नहीं होंगे। यह योजना राज्य सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पशु की मौत से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करना है।

योजना के तहत क्या रहेगी मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया (What will be the process of giving compensation under the scheme)

बाढ़ या आपदा से पशु की मौत होने पर पशुपालक किसान को संबंधित अधिकारी को पशु हानि की सूचना देनी होगी। सूचना के बाद संबंधित अधिकारी पशु के मौत की पुष्टि करेंगे। इसके बाद ही किसान के बैंक खाते में मुआवजे की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप 0612-2230942 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार के संपर्क सूत्र 0612- 2226049 पर फोन करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों जॉन डियर ट्रैक्टरमहिंद्रा ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।

अगर आप नए ट्रैक्टरपुराने ट्रैक्टरकृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।

सर्टिफाइड पुराने ट्रैक्टर्स

स्वराज 855 एफई 4WD

52 एचपी | 2024 Model | जबलपुर, मध्यप्रदेश

₹ 9,70,000
प्रमाणित
icon icon-phone-callविक्रेता से संपर्क करें

स्वराज 744 एक्स टी

45 एचपी | 2021 Model | नाशिक, महाराष्ट्र

₹ 3,50,000
प्रमाणित
icon icon-phone-callविक्रेता से संपर्क करें

स्वराज 717

15 एचपी | 2023 Model | अजमेर, राजस्थान

₹ 2,75,000
प्रमाणित
icon icon-phone-callविक्रेता से संपर्क करें

सोनालीका एमएम 35 DI

35 एचपी | 2020 Model | हनुमानगढ़, राजस्थान

₹ 3,50,000
प्रमाणित
icon icon-phone-callविक्रेता से संपर्क करें

सभी देखें