प्रकाशित - 16 Jan 2023
किसानों को प्राकृतिक आपदा होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रखी है। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा जैसे- आंधी, तूफान, बाढ़, बारिश से फसलों को नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता है। यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई की जाती है। इस बार जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं अधिक बारिश तो कहीं सूखे के कारण देश में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में राज्य सरकारें किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देकर उन्हें राहत पहुंचा रही है। इसी क्रम में राजस्थान के बाड़मेर जिले में किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार 540 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही रिलीज करेगी। अब किसानों को उनके द्वारा किए गए बीमा क्लेम का जल्द भुगतान किया जाएगा। किसान भाइयों को आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के बीमा क्लेम के भुगतान को लेकर लिए गए निर्णय और इसके भुगतान के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। तो बने रहिये हमारे साथ।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने बीते दिनों घोषणा की कि वह राजस्थान के बाड़मेर जिले में पात्र किसानों को खरीफ 2021 सीजन के कलेम के अनुसार 540 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए राशि जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार के कृषि आयुक्त, कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) के सीएमडी और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की उपस्थिति में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
एलआईसी के अनुसार उसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 311 करोड़ रुपए के क्लमों का समाधान किया है। इधर सरकार की ओर से बुधवार को समीक्षा बैठक के बाद जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि बीमा प्रोवाइडर किसानों को 229 करोड़ रुपए के अतिरिक्त दावे मूल्य की प्रतिपूर्ति करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि बाड़मेर क्षेत्र के पात्र किसानों को 540 करोड़ रुपए की राशि से शीघ्र ही उनके क्लमों का भुगतान किया जाएगा।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना ने लाखों किसानों को उनकी फसल खराब होने की स्थिति में अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। भारत सरकार (जीओआई) किसानों के लिए चीजों को आसान बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि फसल बीमा खरीदते समय उनके सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों से सलाह मशविरा करने के बाद केंद्र सरकार जल्द ही छोटे कलेमों के मुद्दे पर किसानों को उचित लाभ दिलाने के लिए की दिशा में तेजी से कदम उठाएगी। फसल बीमा योजना की सरलता और छोटे दावों के लिए सुझाए गए समाधानों पर विस्तार से चर्चा के बाद किसानों को दावों का भुगतान करते समय सभी पात्र आवेदनों के लिए एक समान भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।
पीएम फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत किसान भाई, प्राकृतिक आपदा से फसल को पहुंचे नुकसान पर क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को फसल खराब होने की जानकारी बीमा कंपनी या कृषि विभाग के अधिकारियों को 72 घंटे यानि तीन दिन के भीतर देनी होती है। इसके बाद किसान को इसके लिए आवेदन करना होता है। आवेदन फार्म में कुछ आवश्यक जानकारियां भरनी होती है जिसमें कौनसी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र फसल में फसल खराब हुई है, फसल खराब होने का क्या कारण रहा सहित जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके साथ ही बीमा पॉलिसी की फोटोकापी भी देनी होती है। इस तरह आप इस योजना में क्लेम या मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके द्वारा आवेदन करने के बाद बीमा कंपनी के नियुक्त अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारी आपके खेत पर आकर नुकसान का आकलन करेंगे। यदि सब कुछ सही पाया गया तो किसान के बैंक अकाउंट में बीमा का क्लेम की राशि को ट्रांसफर कर दिया जाता है।
देश के किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। इसके बाद से इस योजना के तहत अब तक किसानों को करीब 1,25,662 करोड़ रुपए के क्लेमों का भुगतान किया जा चुका है। बता दें कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों की ओर से 31 अक्टूबर, 2022 तक कुल 25,186 करोड़ रुपए के फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान बीमा कंपनी को किया गया है।
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