प्रकाशित - 17 Apr 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों सहित ग्रामीणों इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें से एक योजना मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना भी है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगाें को मकान बनाने के लिए मुफ्त जमीन दी जा रही है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बता दें कि ये योजना मध्यप्रदेश में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को आवासीय प्लॉट दिए जाएंगे। इस संबंध में अंबेडकर महाकुंभ मध्यप्रदेश में भाषण देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंच क्रांति की बात की। जिसमें मुख्यमंत्री ने पहली क्रांति शिक्षा की क्रांति, दूसरी क्रांति रोजगार की क्रांति, तीसरी क्रांति रहने के लिए जमीन की क्रांति, चौथी क्रांति महिला सशक्तिकरण की क्रांति, पांचवी हमारी सुरक्षा और सम्मान की क्रांति का उल्लेख किया है। महिला सशक्तिकरण की क्रांति के तहत जहां महिलाओं के लिए लाडली योजना की शुरुआत की, वहीं प्रदेश सरकार ने अब गरीबों को घर देने की भी ठानी है। जमीन की क्रांति योजना के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रदेश के आवासहीन लोगों को निःशुल्क प्लॉट दिया जाएगा। इससे जीवन की मूलभूत आवश्यकता के रूप में प्रदेश के आवासहीन लोगों तक आवास मुहैया हो पाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के आरंभ की घोषणा 30 अक्तूबर 2021 को ही कर दी थी। वर्तमान में इस योजना के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं।
ट्रैक्टर जंक्शन के इस पोस्ट में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के बारे में, योजना की पात्रता, किन्हें लाभ मिलेगा और किन्हें लाभ नहीं मिलेगा, साथ ही आवेदन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे रहे हैं।
कहा गया है, रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। बिना भोजन, बिना कपड़ा और बिना मकान कोई भी व्यक्ति एक सामान्य स्तर का रहन-सहन नहीं कर सकता। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें गरीब लोगों को आवास देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रखी है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तप्रदेश आदि राज्यों में राज्य सरकारें भूमिहीन लोगों को आवास बनाने के लिए जमीन अलॉट करती है ताकि ज्यादातर लोग अपने मकान में एक सामान्य जीवन गुजार सकें। एमपी आवासीय भू अधिकार योजना ऐसी ही एक योजना है, जिसके तहत आवासहीन परिवारों को घर बनाने के जमीन दी जाती है।
योजना के तहत मध्यप्रदेश में आवासीय प्लॉट वितरित करने हेतु अधिकतम लाभ की सीमा तय कर दी गई है। योजना के तहत 60 वर्ग मीटर अधिकतम जमीन का क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है। जो भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करेंगे और लाभ लेंगे उन्हें 60 वर्ग मीटर जमीन मिलेगी।
मध्यप्रदेश के ऐसे स्थाई निवासी को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास अपना खुद का मकान या मकान के लिए जमीन नहीं है। साथ ही इस योजना के तहत मिलने वाली जमीन पर मकान निर्माण के लिए बैंक से वित्तीय सहायता या ऋण भी मिल जाएगा। इससे राज्य के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
यदि आवेदक के पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए, कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। अन्यथा आवेदन को रद्द कर दिया जायेगा और उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
भू अधिकार योजना आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होगी। ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं
जो व्यक्ति एमपी आवासीय भू अधिकार योजना की सभी पात्रता और शर्तों को पूरा करता है। वे इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व विभाग (मध्यप्रदेश) के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। जिसे SAARA भी कहते हैं। योजना के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इस साइट पर https://saara.mp.gov.in/saaraweb/bhuadhikar/ruralplot.html जाएं। योजना के दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अप्लाई करें वाले विकल्प पर क्लिक करें। सारा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उक्त आवेदन को ग्राम पंचायत के सचिव या पटवारी के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। जिसके बाद पात्र आवेदक की सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद मकान आवंटन हेतु प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अगर आप सारा पोर्टल किए गए एमपी आवासीय भू अधिकार योजना में किए गए आवेदन की पावती या रिसीप्ट चाहते हैं तो सबसे पहले सारा पोर्टल के होम पेज पर जान होगा। यहां आवासीय भू अधिकार योजना विकल्प पर क्लिक करें या दिए गए इस लिंक https://saara.mp.gov.in/saaraweb/bhuadhikar/ruralplot.html को ब्राउज़र में खोलें। आवेदन सर्च/ प्रिंट पर क्लिक करें। समग्र आईडी और मोबाइल नम्बर भरें और अपने आवेदन की स्थिति और प्रिंट कर लें।
ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नये मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों जॉन डियर ट्रैक्टर, इंडो फार्म ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें।