मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना : नए ट्रैक्टर की खरीद पर मिलेगी 50% सब्सिडी

Share Product प्रकाशित - 12 Dec 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना : नए ट्रैक्टर की खरीद पर मिलेगी 50% सब्सिडी

जानें, क्या है सरकार की योजना और इससे कैसे मिलेगा किसानों को लाभ

किसानों के लिए ट्रैक्टर (Tractor) एक बहुत ही उपयोगी कृषि यंत्र है। ट्रैक्टर की सहायता से किसान खेती के अधिकांश काम आसानी से पूरे कर सकते हैं। ट्रैक्टर के साथ खेती में काम आने वाले कृषि यंत्रों को जोड़कर चलाया जा सकता है। इतना ही नहीं फसल को मंडी में बेचने ले जाने के लिए भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ट्रैक्टर किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि मशीन है। किसानों के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) देने का फैसला किया है। इसके लिए 80 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है।

योजना के प्रथम चरण में किसानों को सब्सिडी पर 1,112 ट्रैक्टर वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा योजना के तहत 970 कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान (Subsidy) दिया जाएगा। दरअसल राज्य सरकार, किसानों के लाभार्थ ट्रैक्टर वितरण योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद किसानों को सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें ट्रैक्टर की लागत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी।

हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको, क्या है ट्रैक्टर वितरण योजना (Tractor Distribution Scheme), इसमें ट्रैक्टर खरीदने के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए क्या है पात्रता और शर्तें, इस योजना के तहत कैसे आवेदन किया जा सकता है, आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि सभी जरूरी बातों की जानकारी दे रहे हैं।

क्या है ट्रैक्टर वितरण योजना (What is tractor distribution scheme)

राज्य सरकार की ओर किसानों के लिए एक नई योजना, ट्रैक्टर वितरण योजना (Tractor Distribution Scheme) लागू की जाएगी। इस योजना के तहत सभी जिलों के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) दी जाएगी। सब्सिडी का पैसा सीधा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रथम चरण में इस योजना पर 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के किसानों को 1,112 ट्रैक्टर व 970 कृषि यंत्र वितरित किए जाएंगे।

ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on tractors and agricultural equipment)

राज्य सरकार की ओर से ट्रैक्टर वितरण योजना (Tractor Distribution Scheme) के तहत किसानों को ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान किसानों को ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर दिया जाएगा। ट्रैक्टर पर लगने वाले जीएसटी का भुगतान किसान को स्वयं करना होगा। इस योजना के तहत 1,112 ट्रैक्टर वितरित करने का लक्ष्य है। वहीं खेती के लिए उपयोगी अन्य कृषि यंत्रों पर किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। वहीं इस योजना के तहत किसानों को 970 कृषि यंत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।  

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ (Who will get the benefit of the scheme)

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना का लाभ सभी जिलों के किसान, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, जल पंचायत, जल छाजन समितियां, लैंपस और अन्य कृषि संगठन को मिलेगा। ट्रैक्टर के साथ दो कृषि यंत्रों पर कुल 10 लाख रुपए खर्च का अनुमान है। हालांकि ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों के वितरण में वैसे तो किसान समूह को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके सदस्यों के पास खेती योग्य कुल 10 एकड़ से अधिक भूमि होगी। इसके अलावा उन किसान समूह को भी प्राथमिकता दी जाएगी जिसके एक सदस्य के पास ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस होगा।

ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए क्या रहेगी पात्रता और शर्तें (What will be the eligibility and conditions for subsidy on tractor)

ट्रैक्टर पर सब्सिडी (Subsidy) के लिए कुछ पात्रता व शर्तें भी निर्धारित की है। योजना के तहत सब्सिडी पर ट्रैक्टर लेने के लिए नीचे दी गई पात्रता व शर्तों को पूरा करना होगा, यह पात्रता व शर्तें इस प्रकार से हैं

ट्रैक्टर पर सब्सिडी लाभ राज्य के सभी जिलों के किसानों को प्रदान किया जाएगा।
ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है।
जिन किसानों ने पिछले सात सालों के दौरान सब्सिडी पर ट्रैक्टर नहीं लिया है, वे किसान इस योजना के पात्र होंगे।
यदि आपने सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीदा है तो इसे 5 साल तक बेचने की अनुमति नहीं होगी, इसके लिए किसान को शपथ पत्र देना होगा।

ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for tractor subsidy)

योजना के तहत ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु किसानों को कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का पेन कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
  • किसान का आय प्रमाण-पत्र
  • आवेदक का निवास का प्रमाण
  • बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी
  • आवेदन करने वाले किसान का ड्राइविंग लाइसेंस
  • किसान के खेत के कागजात
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • किसान का पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

ट्रैक्टर पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for subsidy on tractor)

मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना (Chief Minister Tractor Distribution Scheme) के लिए आवेदन जल्द शुरू किए जाएंगे। यह योजना झारखंड सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों के लिए जल्द लागू की जाएगी। योजना को विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति और वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उराव ने मंजूरी दे दी है। अब इसको कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही यह योजना प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। योजना लागू होने के साथ ही राज्य के किसान 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ट्रैक्टर और 80 प्रतिशत सब्सिडी पर अन्य कृषि यंत्र प्राप्त कर पाएंगे। जैसे ही यह योजना लागू होगी और इसके लिए आवेदन शुरू होंगे, वैसे ही हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। इसलिए बने रहिये ट्रैक्टर जंक्शन के साथ।

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