Published - 08 Jul 2020
केंद्र की मोदी सरकार अन्नदाता किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार का फोकस अब अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का है। इसके लिए किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जाएंगे। साल 2020-21 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अन्नदाताओं को ऊर्जा दाता बनाएंगे। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सौर ऊर्जा पर खासा जोर दिया था। बजट में 20 लाख किसानों को सोलर पंप देने का प्रावधान किया गया है। बजट 2020-21 में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 11127 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (कुसुम) के विस्तार की बात कही गई है, जिसके तहत 20 लाख किसानों के यहां स्टैंड अलोन सौर पम्प स्थापित किए जाएंगे।
ट्रैक्टर जंक्शन की इस पोस्ट में हम आपको मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के बारे में बताएंगे। मध्यप्रदेश में सब्सिडी पर सोलर पंप देने के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। मध्यप्रदेश के किसानों के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पंप स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई को बढ़ावा देने, किसानों की परंपरागत विद्युत पर निर्भरता कम करने, अविद्युतीकृत क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने, डीजल से सिंचाई करने वाले किसानों पर आने वाले वित्तीय भार को कम करने और विद्युत कंपनियों की हानि में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना लागू की गई है।
मध्यप्रदेश में सोलर पंप स्थापना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पंप का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे / बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पंप लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। कृषक द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे / बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पंप संचालित / संयोजित नहीं है। यदि संबंधित कृषक उक्त विद्युत पंप का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पंप स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है।
मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने किसानों के लिए सोलर पम्प देने के लिए मूल्य निर्धारित किये हैं जो इस प्रकार है :-
क्र. | सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार | हितग्राही किसान अंश ( रु.) | डिस्चार्ज ( लीटर प्रतिदिन ) |
---|---|---|---|
1. | 1 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 19,000 /- | 30 मी. के लिए 45600 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी. |
2. | 2 एच.पी.डी.सी. सरफेस | 23,000 /- | 10 मी. के लिए 198000 शट आँफ डायनेमिक हेड 12 मी. |
3. | 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 25,000 /- | 30 मी. के लिए 68400 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी. |
4. | 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 36,000 /- | 30 मी. के लिए 114000 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी. 50 मी. के लिए 69000 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 45000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी. |
5. | 5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 72,000 /- | 50 मी. के लिए 110400 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 72000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 50400 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी. |
6. | 7.5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 1,35,000 /- | 50 मी. के लिए 155250 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 101250शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 70875 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी. |
7. | 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल | 1,35,000 /- | 50 मी. के लिए 141750 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 94500 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 60750 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी. |
सोलर पम्प सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन
अनुदानित दर पर सोलर पंप लेने के लिए मध्यप्रदेश के किसान किसी भी एम.पी. ऑनलाइन से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान https://cmsolarpump.mp.gov.in/ वेब पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं।
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