प्रकाशित - 12 Nov 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं से किसानों को लाभ हो रहा है। सरकार का प्रयास किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पशुपालक किसानों के लिए भी सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं में आवेदन करके किसान इसका लाभ उठा सकते हैं।
इसी क्रम में झारखंड सरकार की ओर से पशुपालक किसानों के लिए एक खास योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। बता दें कि सब्सिडी का निर्धारण किसान वर्ग के अनुसार किया गया है। किसान इस योजना में आवेदन करके दुधारू पशु की खरीद कर अपनी आजीविका का अतिरिक्त साधन प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड की जानकारी दे रहे हैं। इस पोस्ट में हम आपको योजना की पात्रता, शर्तें, दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे रहे हैं। इसलिए किसान भाई इस खबर को पूरा अंत तक पढ़े और इसे आगे अपने साथियों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकें। तो चलिए जानते हैं, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, झारखंड के बारें में।
झारखंड सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को पशुधन से संबंधित कई योजनाओं का लाभ मिल सकता है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने करीब 660 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, सूकर पालन आदि को शामिल किया गया है। किसान इस योजना में आवेदन करके इसके लिए अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए 90 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके तहत महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत निराश्रित और विकलांग और विधवा महिलाओं और निःसंतान दंपति को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत पशुपालन के लिए पशु खरीदने हेतु उन्हें 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 75 प्रतिशत तक ही सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। बता दें कि पहले इस योजना के तहत किसानाें को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है जिसे अब बढ़ा दिया गया है। वहीं झारखंड राज्य सरकार की ओर से संचालित हस्तचालित चैफ कटर का वितरण योजना के तहत प्रगतिशील डेयरी किसानों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत एससी-एसटी पशु किसानों के साथ दुग्ध उत्पादक समितियों को 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों के लिए पात्रता और शर्तें भी निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार से हैं
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में आवेदन के लिए किसानों और पशुपालकों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पशुपालन विभाग कार्यालय जाना होगा। वहां से आपको मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। अब आपको इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही से भरनी होगी। इसके बाद आवेदन फाॅर्म के साथ दस्तावेजों को अटैच करना होगा। अब इस भरे हुए फाॅर्म को आप पशुपालन विभाग कार्यालय में ही जमा करा दें। इस तरह मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
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