मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना : बिजली बिल पर मिलेगी 12 हजार की सब्सिडी

Share Product Published - 16 Jun 2021 by Tractor Junction

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना : बिजली बिल पर मिलेगी 12 हजार की सब्सिडी

जानें, क्या है यह योजना और इससे किसानों को कैसे मिलेगा लाभ

कोरोना संक्रमण काल के दौरान राज्य सरकारे किसानों की मदद कर रही हैं। किसानों को खरीफ फसल सीजन में सिंचाई के लिए बिजली की पर्याप्त सुविधा मिल सके इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं किसानों को बिजली बिल में सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि फसल उत्पादन के दौरान बिजली का खर्च कम हो सके और उत्पादन लागत में कमी आए जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी की जा सके। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने किसानों पर पडऩे वाले बिजली बिल के भार को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसानों को अब सालाना 12 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 

 

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सीधे किसानों के खातों में दी जाएगी सब्सिडी

राज्य सरकार की ओर से संचालित मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत किसानों को हर साल 12 हजार रुपए की सब्सिडी उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसर्फर की जाएगी। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। बता दें कि राजस्थान में पिछली सरकार के द्वारा किसानों को कृषि बिजली बिल पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत 833 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी। उस योजना को वर्ष 2021-22 के बजट में नाम बदलकर मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के नाम से मंजूरी दे दी है। 


मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लिए 750 करोड़ का बजट

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लिए राजस्थान सरकार की ओर से इस वर्ष के बजट में 750 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इससे राज्य के कृषि कनेक्शन पर 1,000 रुपए की सब्सिडी प्रतिमाह , जो वर्ष में 12,000 रुपए हैंं जो किसानों को दिया जाएगा। इस योजना के लागू होने से राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। 


किसानों को ऐसे मिलेगा योजना का लाभ

किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत राजस्थान के किसानों को कृषि कनेक्शन पर बिजली बिल का 60 प्रतिशत या अधिकतम 1,000 रुपया प्रति माह सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। जिस किसान का कृषि बिजली बिल 1,000 से कम प्रति माह आता है तो उस किसान को बिल का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना मई, 2021 से लागू की गई है। इसका मतलब यह है कि योजना का लाभ जून माह के बिजली बिल में दिया जाएगा। योजना लागू होने केे माह से पहले की बकाया बिजली बिल राशि को अनुदान में समायोजित नहीं किया जाएगा। यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल एक हजार रुपए से कम है, तो वास्तविक बिल एवं अनुदान राशि की अंतर राशि उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। इससे किसानों में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। 


ऐसे समझे सब्सिडी का गणित

किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत जिस किसान का कृषि बिजली बिल 1,000 से कम प्रति माह आता है तो उस किसान को बिल का 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसे इस तरह से समझ सकते हैं यदि किसी किसान का बिल 800 रुपए आता है तो उसे 420 रुपए सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी के बाद किसान को बिजली बिल मात्र 380 रुपए जमा कराना होगा। वहीं किसान का बिल यदि 2000 रुपए आता है तो इसके हिसाब से सब्सिडी 1200 रुपए बनती है तो उसे 1200 रुपए की सब्सिडी नहीं दी जाएगी, क्योंकि योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी की सीमा 1000 रुपए प्रतिमाह दी गई है। इसलिए किसान को बिल में 1000 रुपए की ही सब्सिडी दी जाएगी। शेष राशि 1000 रुपए किसान को खुद जमा कराना होगा। 


इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना राज्य के किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह एक हजार रुपए और अधिकतम 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्रीय, तथा राज्य कर्मचारी, टैक्स पेयर को बाहर रखा गया है।


योजना के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना में आवेदन करने के लिए किसान को अपना आवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की पासबुक की कॉपी, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, किसान का पासपोर्ट आकार का फोटो की आवश्कता होगी। 


योजना से जुडऩे के लिए कहां करें आवेदन

मुख्यमंत्री किसान मित्र उर्जा योजना के तहत 1,000 रुपया या 60 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसान को योजना के तहत अपना आधार नंबर एवं बैंक खाता जोडऩा होगा। इससे सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में दिया जाएगा। योजना से जुडऩे के लिए किसान अपने निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।  

 

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