Published - 25 Sep 2021 by Tractor Junction
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह ही अब राज्य सरकारें अपने स्तर पर राज्य के किसानों के लिए बीमा योजनाएं शुरू कर रही हैं। इसमें बिहार, झारखंड, गुजरात राज्य पहले से ऐसी योजनाएं चल रही हैं। अब हरियाणा में भी किसानों के लिए सब्जी, मसाला तथा फलों की खेती करने वाले किसानों के लिए अलग से एक बागवानी बीमा योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना हरियाणा (Mukhyamantri bagwani bima yojana haryana) है। इस योजना को हरियाणा सरकार ने प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बगवानी बीमा योजना (एमबीबीवाई) के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।
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हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को उच्च जोखिम वाली बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को बागवानी फसल बीमा योजना के रूप में डिजाइन किया गया है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, पाला, वर्षा, बाढ़, आग आदि के कारण हुए नुकसान को कवर करने के लिए कुल 21 सब्जी, फल और मसाला फसलों को योजना के तहत कवर किया जाएगा। यह निर्णय चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री एमएल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था।
इस योजना के तहत प्राकृतिक कारणों से फसलों की नुकसानी होने पर किसान को नुकसानी के आधार पर बीमा राशि दी जाएगी। इस योजना के लिए पहले वर्ष में राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यह योजना किसानों के लिए अनिवार्य नहीं होगी।
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एमबीबीवाई) के तहत कुल 21 सब्जी, फल एवं मसाला फसलों को कवर किया जाएगा। इसके लिए किसान की सहमति लेना जरूरी होगा। मतलब किसान यदि इस योजना में पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए पंजीकरण करना होगा।
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा (एमएफएमबी) पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। इसके लिए किसान को अपनी फसल और क्षेत्र का पंजीकरण करते समय इस योजना का विकल्प चुनना होगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत मौसमवार फसल पंजीकरण की अवधि समय-समय पर निर्धारित एवं अधिसूचित की जाएगी। यह योजना व्यक्तिगत क्षेत्र पर लागू की जाएगी अर्थात फसल हानि का आकलन व्यक्तिगत क्षेत्र स्तर पर किया जाएगा।
बागवानी किसानों के लिए प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। प्राकृतिक कारणों में इस योजना के तहत ओलावृष्टि, पाला, वर्षा, बाढ़, आग आदि जैसे मापदंडों को लिया गया है जिससे फसल को नुकसान होता है।
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत प्राकृतिक कारणों से फसलों की नुकसानी पर किसानों को नुकसानी के आधार पर बीमा राशि दी जाएगी। दावा-मुआवजा सर्वेक्षण और नुकसान की चार श्रेणियों 25, 50, 75 और 100 प्रतिशत की सीमा पर आधारित होगा। योजना के तहत सब्जी एवं मसाला फसलों की नुकसानी पर अधिकतम 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और फलों की नुकसानी पर अधिकतम 40,000 रुपए दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत किसानों को फसलों का बीमा करवाना होगा। इसके लिए किसान को बीमा राशि का 2.5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। योजना के अनुसार सब्जी तथा मसाला के लिए 750 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा फलों के लिए 1,000 रुपए की प्रीमियम राशि देनी होगी।
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