मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना : खेत में दुर्घटना होने पर मिलेंगे 5 लाख रुपए

Share Product Published - 23 Apr 2022 by Tractor Junction

मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना : खेत में दुर्घटना होने पर मिलेंगे 5 लाख रुपए

बटाईदार किसानों को भी मिलेगा योजना का लाभ, जानें योजना की पूरी जानकारी

किसानों को खेत में काम करते समय कई बार दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। जिसमें थ्रेसर चलाते समय दुर्घटना में किसान का हाथ कट जाना, खेत पर काम करते समय करंट लगने या जहरीले कीट के काटने से मौत होना आदि ऐसी दुर्घटनाएं है जो किसान परिवार को तोड़ देती है। ऐसे में किसान परिवार को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना की जानकारी दे रहे हैं।

क्या है मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना (Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana)

उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से किसान परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत यदि किसान खेत में कृषि कार्य करते समय किसी दुर्घटना में किसान विकलांग हो जाता है या फिर हादसे में उसकी मौत हो जाती है तो उसकेे परिवार को राज्य सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा राशि क्रमश: दो लाख से लेकर पांच लाख रुपए तक होगी।

योजना के तहत किन दुर्घटनाओं पर मिलेगा मुआवजा

  • आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने से विकलांग या मौत होने पर
  • सर्पदंश, जीव-जंतु व जानवर के काटने से मौत होने पर
  • समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से हुई मौत पर
  • आंधी-तूफान, पेड़ से गिरने, दबने व मकान गिरने से हुई मौत
  • आकाश से बिजली गिरने, आग लगने, बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
  • सीवर चैंबर में गिरना आदि हादसों को इस योजना में कवर किया गया है।

किसान परिवार इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

ये योजना केवल उत्तरप्रदेश के किसानों के लिए है।अन्य प्रदेश किसान इसका लाभ नहीं पाएंगे। इस योजना से मिलने वाली राशि का हस्तांतरण किसान की पत्नी, बेटे, बेटी, पोते, पोती, या यहां तक कि बटाईदारों को भी हस्तांतरित किया जाएगा। यानि जो किसान अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं वे किसान तो इस योजना के पात्र होंगे ही साथ ही किसान पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे हैं वे भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता और शर्ते

मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता और शर्तें तय की गई है जो इस प्रकार से हैं-

  • किसान उत्तरप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • योजना के तहत केवल उन्हीं किसानों को योजना का लाभ मिलेगा जो 18 वर्ष से 70 वर्ष के आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं।
  • इसके अलावा शेष लोगों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

कितने प्रतिशत विकलांगता पर मिलेगा मुआवजा

जो लोग खेती करते हुए 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग हो गए हैं, उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा इस योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा यदि खेती के कार्य के दौरान हादसे में किसान की मौत हो जाती है तो उनके परिवार पांच लाख रुपए का पांच लाख मुआवजा दिया जाएगा। 

कैसे करें मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना में दावा/मुआवजा हेतु आवेदन

  • यदि खेती का काम करते समय यदि किसी किसान की मौत हो गई है या फिर वे विकलांग हो गया है तो उसके परिवार को मुख्यमंंत्री किसान दुघर्टना कल्याण योजना के तहत फॉर्म भरना होगा।
  • फॉर्म को सारी सूचनाएं भरकर इसे अपने संबंधित शहर के तहसील कार्यालय में सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
  • इसी के साथ इस फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा।  घटना होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर ये फार्म भरना होगा।
  • यदि किसी तरह किसान का परिवार एक निर्धारित अवधि के अंदर दस्तावेज जमा नहीं करता है, तो योजना के तहत उसे फॉर्म जमा करने के लिए 30 दिन का और समय दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन इसके लिए उन्हें एक पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर शहर के
  • डीएम द्वारा हस्ताक्षर किए गए हो।
  • यदि आप उपरोक्त 75 दिनों की अवधि में मुआवजे के लिए दावा फॉर्म जमा नहीं करते है तो इसके बाद आपका आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना में दावा आवेदन फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना में दावा आवेदन फॉर्म भरते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से है-

  • खसरा खतौनी की प्रति
  • रजिस्टर्ड निजी पट्टेदार हेतु पट्टे की प्रमाणित प्रति
  • बटाईदार हेतु वैध कोई एक प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पर पोस्टमार्टम संभव नहीं है वहां पर पंचनामा
  • दिव्यांग की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • आयु का प्रमाण
  • निवास का प्रमाण

मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना की खास बातें

  • मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए किसान की आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत सभी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है या 60 प्रतिशत से अधिक विकलांग हो गए हैं, उनका परिवार इस योजना का लाभ ले सकता है।
  • यदि किसान खेती के कार्य के दौरान दुघर्टना में विकलांग हो गया है और विकलांगता 60 प्रतिशत से ज्यादा है तो उन्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा इस योजना के तहत दिया जाएगा।
  • यदि किसी किसान की खेती के कार्य के दौरान दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत परिवार के सभी सदस्यों के साथ बटाईदारों को भी शामिल किया गया है।
  • मुआवजे की राशि किसान परिवार के खाते में जमा की जाएगी।
  • यदि किसी किसान के कोई बेटा और पत्नी नहीं है और उसकी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, तो उस स्थिति में, मुआवजे की राशि उसके खाते में जमा कर दी जाएगी।


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