सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव, 1 अक्टूबर से पहले करें ये काम

Share Product प्रकाशित - 06 Sep 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में बदलाव, 1 अक्टूबर से पहले करें ये काम

जानें, क्या है नियमों में बदलाव और इससे क्या पड़ेगा खाते पर असर

Sukanya Samriddhi Yojana 2024 : सरकार ने किसानों के साथ ही देश की बेटियों के लिए भी कई लाभकारी योजनाएं चला रखी हैं। इनमें से एक सुकन्या समृद्धि योजना भी है जो काफी लोकप्रिय योजना है। इस योजना के तहत बेटी के नाम से लंबे समय के लिए पैसा निवेश किया जा सकता है। इसका लाभ बेटी की उच्च पढ़ाई या उसकी शादी में लिया जा सकता है। इस योजना की सहायता से बेटी के भविष्य के लिए एक बड़ी धनराशि को इकट्‌ठा किया जा सकता है। हाल ही में सरकार ने इसके नियमों में कुछ बदलाव किया है। योजना के बदले नियम एक अक्टूबर से लागू होंगे। ऐसे में जिन बच्चियों का खाता इस योजना के तहत खुला हुआ है, उनके अभिभावकों को इसके बदले हुए नियमों की जानकारी होना जरूरी है।

नियमों में ये हुए बदलाव

सुकन्या योजना के नए नियमों के अनुसार यदि बच्ची के नाम पर किसी ऐसे व्यक्ति ने खाता खुलवाया है जो कानूनी रूप से उसका अभिभावक नहीं है या नेचुरल पेरेंट्स नहीं है तो उसे वह अकाउंट बच्ची के कानूनी अभिभावक या पेरेंट्स को ट्रांसफर करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो खाते को बंद भी किया जा सकता है। यह नियम बच्ची के दादा-दादी या नाना-नानी पर भी लागू होगा जो बच्ची के कानूनी रूप से अभिभावक नहीं हैं।

योजना के तहत अब तक कैसे खुलता था खाता

सुकन्या योजना के तहत अब तक कोई भी व्यक्ति जैसे- चाचा-चाची, दादा-दादी या अन्य रिश्तेदार बच्ची का अभिभावक बनकर बच्ची के नाम से खाता खुलवा लिया करते थे और जब बच्ची बालिग यानी 18 साल की हो जाती थी, तब यह खाता उसके नाम कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब केवल वास्तविक माता पिता या कानूनी अभिभावक ही बच्ची के नाम से खाता खुलवा सकेंगे।  

कैसे किया जा सकता है खाते को ट्रांसफर

सुकन्या योजना में खाते को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया काफी सरल है। सबसे पहले आपको जिस बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में सुकन्या खाता है, वहां जाना होगा और वहां से खाता ट्रांसफर वाला फॉर्म लेना होगा। अब इसमें पूछी गई सभी जानकारियां भरनी होंगी। इसके बाद फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे- सुकन्या समृद्धि खाते की पासबुक, बच्ची का जन्म प्रमाण-पत्र, बच्ची के साथ खाता खुलवाने वाले के रिश्ते का सबूत जिसमें जन्म प्रमाण-पत्र या कोई अन्य प्रमाण। वास्तविक अभिभावक (माता-पिता) अथवा कानूनी अभिभावक का सरकार की ओर से जारी किया गया आईकार्ड आदि दस्तावेज अटैच करने होंगे। इसक बाद फॉर्म को जहां से आपने फॉर्म लिया है वहीं जमा करा देना है। इस फॉर्म में उस व्यक्ति के साइन भी होंगे जो अभी तक खाते की देखरेख कर रहा है और साथ ही नए अभिभावक के साइन भी होंगे। ट्रांसफर फॉर्म जमा होने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस के अधिकारी इस फॉर्म में दी गई जानकारी और फॉर्म के साथ अटैच दस्तावेजों की जांच करेंगे। फॉर्म रिव्यू और वेरिफाई के बाद खाता बच्ची के वास्तविक अभिभावक या कानूनी अभिभाक के नाम ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

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क्या है सुकन्या समृद्धि योजना

केद्र सरकार की ओर से सुकन्या योजना को 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत अभिभावक (माता-पिता) अपनी बच्ची का खाता 250 रुपए की राशि से खुलवा सकते हैं। इस खाते पर सरकार की ओर से 8.2 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है। यह एक लंबी अवधि का खाता होता है। इस खाते से पैसा बच्ची की उच्च शिक्षा या फिर बच्ची की शादी के लिए निकाला जा सकता है। इस तरह इस खाते में छोटी-छोटी रकम जमा करा करके आप अपनी बच्ची की उच्च शिक्षा या शादी के लिए एक बड़ा फंड इक्ट्‌ठा कर सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी खास बातें

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 5 साल की बच्ची के नाम से खाता खुलवाया जा सकता है। इस योजना में खाता खुलवाते समय बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए।

सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खाता एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। यह खाता बेटी की उम्र 21 साल तक होने तक खुला रहता है। बेटी के 21 साल होने पर यह खाता मैच्योर हो जाता है।  

सुकन्या समृद्धि खाता बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है।

इस योजना के तहत एक बच्ची के नाम से एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं।

एक परिवार अधिक से अधिक दो सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना में परिवार की सिर्फ दो बेटियों को लाभ मिलता है। लेकिन कुछ मामलों में इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। यदि एक परिवार में पहले से एक बेटी है और इसके बाद एक या इससे अधिक जुड़वा बेटियों का जन्म होता है तो उन्हें भी योजना का लाभ दिया जाएगा।

योजना के तहत पहले से जुड़वा या दो से अधिक बच्चियों के एक साथ जन्म होने के मामले में बाद में पैदा हुई बच्ची इस योजना की पात्र नहीं होगी।

कानूनी रूप से यदि आपने किसी बच्ची को गोद ले रखा है तो योजना का लाभ उसे मिलेगा।

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