प्रकाशित - 01 Aug 2023 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
खरीफ की फसलों (kharif crops) की बुवाई का सीजन चल रहा है। ऐसे में किसानों को खेती के लिए कृषि यंत्रों (Agricultural Machinery) की आवश्यकता होती है। कई किसान कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण महंगे कृषि यंत्र नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक किसान तक कृषि यंत्रों की पहुंच बनाना है। खरीफ फसल सीजन (kharif crop season) को देखते हुए राज्य सरकार, किसानों को भारी सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है। जो किसान सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं वे आवेदन करके सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि यह कृषि यंत्र किसानों की मांग पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए अलग से कोई लक्ष्य जारी नहीं किया जाएगा और न ही इसके लिए कोई लॉटरी निकाली जाएगी। किसान सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से इन टॉप 4 खेती में काम आने वाले कृषि यंत्रों (Top 4 Farming Equipments) की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को सब्सिडी (subsidy) पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के पीछे सरकार मकसद देश में फसल उत्पादन को बढ़ाना है ताकि किसानों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकें।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत खेती के काम में आने वाले टॉप 4 कृषि यंत्र कौनसे हैं, इन पर कितनी सब्सिडी (subsidy) मिलेगी, इसके लिए कहां आवेदन करना होगा, आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि बातों की जानकारी दे रहे हैं।
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (E-Agriculture Equipment Grant Scheme) के तहत राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेती में काम आने वाले टॉप 4 कृषि पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। जिन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है, वे कृषि यंत्र इस प्रकार से हैं
यह धान बुवाई की एक शानदार मशीन है। इस मशीन की सहायता से किसान धान की कतारबद्ध बुवाई कर सकते हैं। इससे बुवाई करने पर धान की फसल से खरतपवार निकालने में भी आसानी रहती है। इस मशीन की सहायता से किसान एक दिन में 5 से 6 एकड़ क्षेत्र में धान की बुवाई कर सकते हैं। इस मशीन की बुवाई करने पर समय और धन दोनों की बचत होती है और मजदूरी का खर्च बचता है।
हैप्पी सीडर मशीन की सहायता से धान की फसल की कटाई के बाद अवशेषों को हटाए बिना गेहूं की बुवाई का कार्य किया जा सकता है। इस मशीन से बुवाई करने पर सिंचाई में पानी की बचत होती है। इसमें पराली मल्च का काम करती है। इससे पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह मशीन पराली को खेत में मिला देती है जो खाद का काम करता है। इसलिए यह मशीन किसानों के लिए बहुत काम की है।
सुपर सीडर मशीन को ट्रैक्टर के साथ जोड़कर चलाया जाता है। इस मशीन की मदद से धान या गेहूं की कटाई के बाद बचे फसल अवशेषों को खेत में फैलाया जा सकता है, जो खाद में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह इस मशीन की सहायता से फसल अवशेषों को खाद में रूपांतरित करने काम किया जाता है जो फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं।
इस मशीन की सहायता से किसान मक्का, मटर, मूंगफली, बाजरा, सूरजमुखी, सोयाबीन, चना व कपास आदि फसलों के बीजों की बुवाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस मशीन से बीजों की पंक्तिबद्ध बुवाई की जाती है। इसमें बीजों का अंतर रखने के लिए पौधे से पौधे की दूरी का निर्धारण किया जाता है। इस मशीन की सहायता से किसान एक से अधिक फसलों की बुवाई कर सकते हैं।
कृषि यंत्र अनुदान योजना (Agricultural Machinery Subsidy Scheme) के तहत राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्रों पर 40 से लेकर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ किसानों को प्रदान किया जाता है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं सामान्य किसानों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि का पता लगने के लिए किसान ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर दिए गए कैलकुलेटर (calculator) की सहायता से सब्सिडी की राशि का पता लगा सकते हैं।
कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश की ओर से पैडी (राइस) ट्रांसप्लांटर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, न्यूमेटिक प्लांटर को मांग के अनुसार श्रेणी में रखा गया है यानी अभी इसके लिए निर्धारित लक्ष्य जारी नहीं किए गए हैं। किसानों के द्वारा आवेदन के अनुसार ही किसानों को यह कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाएंगे। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय द्वारा उपरोक्त कृषि यंत्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मांग के अनुसार श्रेणी के यंत्रों के लिए आवेदन सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही किए जाएंगे। बता दें कि इन कृषि यंत्रों के लिए अलग से कोई लक्ष्य जारी नहीं किए जाएंगे और न ही लॉटरी निकाली जाएगी। बल्कि उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवदनों को अनुमोदित किया जाएगा। अनुमोदित होने पर किसान का आवेदन पोर्टल पर चयनित किसानों की सूची में प्रदर्शित कर दिया जाएगा। अनुमोदन की सूचना किसान को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
किसानो को उपरोक्त कृषि यंत्र सब्सिडी खरीदने के लिए आवेदन के समय 5,000 रुपए का डीडी अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम बनवाना होगा। आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को उपयुक्त राशि के बैंक ड्राफ्ट जो उन्होंने अपने जिले के सहायक यंत्री के नाम से बनवाया है उसे स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
कृषि अभियांत्रिकी विभाग मध्यप्रदेश की ओर सब्सिडी पर कृषि यंत्र हेतु आवेदन के लिए आपको जिन दस्तोवेजों (documents) की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं-
जो किसान भाई सब्सिडी पर उपरोक्त कृषि यंत्र का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसके लिए ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन के समय उनके मोबाइल पर वन टाइप पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा। इसलिए किसान भाई अपना मोबाइल साथ रखें। वहीं कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसान ई-अनुदान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://dbt.mpdage.org/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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