अब राज्य के ज्यादा किसानों को होगा लाभ, जानें, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के बारे में पूरी जानकारी
राजस्थान में 23 फरवरी 2022 को पेश किए गए बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के बजट को बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे अब अधिक किसानों तक इसका लाभ पहुंच सकेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए पिछले साल 2 हजार करोड़ का बजट रखा गया था। जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जिसे अलग-अलग 11 सब योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। यहां हम आपको मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की जानकारी दे रहे हैं ।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी 2021 को शुरू किया है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य के दौरान हुई दुर्घटना पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को 50 हजार रुपए से लेकर 2 लाख तक की सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ 15 साल की आयु से लेकर 70 साल के बीच की आयु के किसानों को प्रदान किया जाता है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana)
जैसा कि आजकल खेती और बागवानी कार्यों में कई तरह के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिसमें टै्रक्टर, रोटावेटर, रीपर, थ्रेसर आदि। इन यंत्रों और मशीनों के कारण कई बार कई दुर्घटना भी घट जाती है। इसमें किसान को शरीर हानि उठानी पड़ती है। कई बार तो दुर्घटना में किसान की मौत तक हो जाती है। ऐसी अवस्था में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसान परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को दुर्घटना पर आर्थिक मदद करना है।
इन परिस्थितियों में मिलती है सहायता राशि
- यदि किसान खेत में काम कर रहे हो और उन्हें सांप, बिच्छू ने काट लिया हो और उससे उनकी मृत्यु हो गई हो।
- खेतों में सिंचाई करते समय या कुआं खोदते से अगर मर जाते है तो उन्हें 2 लाख तक की राशि दी जाएगी।
- कृषि यंत्रों या मशीनों का उपयोग करते समय मौत हो जाने पर।
- ट्यूबवेल बनाते समय या खेत में बिजली द्वारा करंट लगने की परिस्थिति में वित्तीय राशि दी जाएगी।
- यदि अपने अनाज की भरी बोरियों को ले जाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना या हादसा हो जाएं।
- यदि खेतों में काम कर रहे किसान के ऊपर आसमान से बिजली गिर जाए और वह मर जाएं ऐसी स्थिति में वित्तीय राशि उनके परिवार को प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में दी जाने वाली आर्थिक सहायता का विवरण
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका विवरण इस प्रकार से है-
- यदि किसी किसान की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- अगर कोई किसान सिर पर चोट लगने के कारण कोमा में चला गया हो या रीड की हड्डी में फ्रेक्चर हो गया हो तो उसके परिवार को 50 हजार रुपए की मदद दी जाती है।
- यदि किसी किसान के दो अंगों में विकलांग हो जाए (जैसे- दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें, या एक हाथ और एक पैर) तो उसे 50 हजार रुपए की सहायता दी जाती है।
- किसान महिला या पुरुष के बालों की डी-स्कल्पिन होने पर उसे 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- यदि किसान का एक अंग विकलांग हो जाए (जैसे- एक हाथ, एक पैर, एक आंख या टखना यानि ऐडी ) तो उसे 25 हजार रुपए की सहायता दी जाती है।
- किसान महिला या पुरुष की 4 उंगलियां कट जाने पर उसे 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- किसान महिला या पुरुष की 3 उंगलियां कट जाने पर उसे 15 हजार रुपए की सहायता दी जाती है।
- किसान महिला या पुरुष की 2 उंगलियां कट जाने पर उसे 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- किसान महिला या पुरुष की उंगली कट जाने पर उसे 5 हजार रुपए की सहायता दी जाती है।
- यदि किसान का एक्सीडेंट फ्रैक्चर हो जाए तो उसे 5 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए पात्रता और शर्तें
- इस योजना में का लाभ राजस्थान के किसानों को ही दिया जाएगा। इसलिए इसके लिए किसान का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- यदि किसान की मृत्यु या अपंगता खेती करने के दौरान होती है तभी उसे इसका पात्र समझा माना जाएगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपना पंजीकरण करवाना बहुत जरूरी है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आयु 15 से 70 साल के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता होना आवश्यक है जो आवेदन के आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में सहायता राशि उनकी पत्नी या बच्चों को दी जाएगी।
- यदि किसान की दुर्घटना या मृत्यु होती है तो 6 महीने के अंदर इसका आवेदन फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। यदि इस समय सीमा अनुसार फॉर्म जमा नहीं कराया जाता है तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
- यदि किसी किसान की प्राकृतिक रूप से मौत होती है या किसी किसान ने आत्महत्या की हो तो वह इसके पात्र नहीं माने जाएंगे।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं-
- एसडीएम (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट) के केस में स्वीकृति-पत्र
- हियर डिटेल रिपोर्ट (वारिस विस्तार रिपोर्ट)
- क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- एफआईआर और पंचनामा
- पुलिस जांच रिपोर्ट
- मृत किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- मृत्यु प्रमाण-पत्र
- आयु प्रमाण-पत्र
- विकलांगता प्रमाण-पत्र
- इन्शुरन्स निर्देशक द्वारा मांगे अन्य प्रमाण-पत्र
- विकलांगता फोटो
- जन्म प्रमाण-पत्र
- मूलनिवास प्रमाण-पत्र
- खेती की जमीन कागजात
- योजना का एप्लीकेशन फॉर्म
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र- इसके लिए वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक
- बैंक खाते का वितरण इसके लिए पासबुक की कॉपी
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवेदन की प्रक्रिया-
अभी फिलहाल इस योजना में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है। इसलिए आपको इसके लिए ऑफलाइन आवेदन ही करना होगा। जैसे ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी हम आपको ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से इसकी जानकारी जरूर देंगे। इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है-
- इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपने नजदीकी कृषि विभाग (एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट) में जाना होगा।
- अब आप वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा।
- इसके बाद आप फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे- नाम, मोबाइल नंबर, आपका पता आदि को ध्यानपूर्वक भर दें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों की फोटो कॉपी को फॉर्म केे साथ अटैच करके लगा दें।
- अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को डिपार्टमेंट अधिकारी के पास जमा करा दें।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपके सभी डाक्यूमेंट्स व फॉर्म का वेरिफिकेशन (सत्यापन) किया जाएगा।
- वेरिफिकेशन होने के बाद सहायता राशि आपके बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी।
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