जानें, बकरी पालन योजना की पात्रता, शर्तें, आवेदन की प्रक्रिया
बकरी पालन आज मुनाफे का बिजनेस बनता जा रहा है। इस बिजनेस को कम लागत से शुरू किया जा सकता है। इस पर होने वाले खर्च के मुकाबले इस बिजनेस में लाभ अधिक होता है। बकरी पालन ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का साधन बन सकता है। इसके लिए सरकार से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में बिहार सरकार की ओर से बकरी पालन पर 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको बिहार राज्य में बकरी फार्म खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा जाने वाली सब्सिडी की जानकारी दे रहे हैं।
क्या है बिहार सरकार की बकरी पालन योजना
बिहार राज्य सरकार की ओर से समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत निजी क्षेत्रों में गोट फार्म खोलने के लिए राज्य सरकार की ओर से 10 बकरी+ 1 बकरा, 20 बकरी + 1 बकरा, 40 बकरी + 2 बकरा की क्षमता के अनुसार अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के लिए बिहार सरकार ने 2 करोड़ 66 लाख रुपए का बजट रखा है।
बकरी पालन योजना के उद्देश्य (Goat Farming Scheme)
- बकरी पालन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- बकरी पालन के बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से सहायता दी जाती है।
- बकरी पालन योजना का उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है।
- बकरी पालन का उद्देश्य राज्य में उन्नत नस्ल के बकरे पर बकरी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।
बकरी पालन पर कितना मिलता है अनुदान
बकरी पालन के लिए बिहार सरकार की ओर से अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों को 60 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। वहीं सामान्य वर्ग के लोगों को लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।
बकरी पालन पर सब्सिडी के लिए पात्रता और शर्तें
बकरी पालन पर सब्सिडी के लिए कुछ पात्रता और शर्तें भी रखी गई हैं, जो इस प्रकार से हैं-
- गोट फार्म की स्थापना करने वाला व्यक्ति बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- गोट फार्म स्थापना के लिए केवल निजी क्षेत्र के लोगों व संस्थाओं को इसका लाभ दिया जाएगा।
- सब्सिडी प्राप्त करने वाली संस्थाओं को पांच साल तक गोट फार्म चलाना होगा।
- योजना के तहत लाभार्थी का चयन करने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा जो कि सहायक निदेशक पशुपालक सूचना एवं प्रसार, बिहार पटना के माध्यम से करवाया जाएगा।
- एक आवेदक एक ही बार आवेदन कर सकता है।
- यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी है तो वह बकरी पालन योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकता है।
- यदि आवेदन करने वाले व्यक्ति ने पहले इस योजना के तहत अनुदान लिया है तो आप दुबारा अनुदान नहीं ले सकते है।
- इस योजना के तहत लाभार्थी के चयन की प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी।
बकरी पालन योजना से मिलने वाले लाभ
- योजना के तहत 60 प्रतिशत सब्सिडी अनुसूचित जाति / जनजाति के आवेदकों को और सामान्य जाति के आवेदकों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।
- 20 बकरी + 1 बकरा या 40 बकरी + 2 बकरा होने पर ही बिहार सरकार गोट फॉर्म के लिए सब्सिडी देती है।
- 20 बकरी + 1 बकरा योजना की अनुमानित लागत 2.05 लाख रुपए तय की गई है जिस पर सामान्य वर्ग को 50 प्रतिशत यानि 1.025 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग को 60 प्रतिशत यानि 1.23 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- 40 बकरी+ 2 बकरा योजना की अनुमानित लागत 4.09 है। इस पर समान्य वर्ग को 50 प्रतिशत सब्सिडी यानि 2.045 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को 2.454 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
बकरी पालन योजना के तहत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
बकरी पालन योजना के तहत गोट फार्म खोलने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैे-
- आवेदन करने वाले का आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण के लिए पासबुक की प्रथम पेज की कॉपी
- आवेदन करने वाले का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
- जाति प्रमाण पत्र (केवल एसटी/ एसी के लिए अनिवार्य है )
- आवेदन के समय आवेदक के पास वांछित राशि
- आवास प्रमाण-पत्र
- लीज/निजी/पैतृक भूमि का ब्यौरा
- प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र
- बकरी फार्म के लिए भूमि की जानकारी
- आवेदक का फोटो
बकरी पालन योजना के तहत कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
- बकरी पालन योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट https://animal2018.ahdbihar.in/ पर जाना होगा।
- यहां होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन में बकरी पालन का आप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद रजिस्ट्रेशन के आप्शन पर क्लिक करना है। यहां आपके सामने बकरी पालन के लिए फार्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आधार कार्ड नंबर और वोटर आईडी कार्ड में से एक का चयन करें, उसके बाद जिस दस्तावेज का चयन करते है वो नंबर दर्ज करें और मोबाइल नंबर दर्ज करें और रजिस्टर पर क्लिक कर दें।
- ऑनलाइन आवेदन पूरा होने के बाद आपको एक रशीद प्राप्त होगी। इस रशीद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
- आप अपने आधार कार्ड नंबर या वोटर आईड कार्ड नंबर की मदद से कभी भी अपने आवेदन का स्टेट्स देख सकते है।
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