Published - 07 Aug 2021 by Tractor Junction
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसी के साथ राज्य सरकार भी अपने स्तर पर योजनाओं का संचालन करती है। इसके तहत सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। ऐसी ही एक योजना बिहार राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही है जिसका नाम बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार सरकार परिवहन निगम द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत गरीब ग्रामीण लोग जिनमें किसान भी शामिल हैं उनको खुद का वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 के तहत ग्रामीणों को बस, कार और ट्रैक्टर, थ्री व्हीलर आदि खरीदने के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए सरकार की ओर से समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके तहत किसान भाई आवेदन कर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 और इससे आप किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं।
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बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना साल 1018 में राज्य के मुख्यमंत्री नीतिश ने शुरू की थी। यह योजना राज्य के ग्रामीण इलाकों में रह रहे आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए चलाई गई है। इसके तहत बेरोजगार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अत्यंत पिछड़े वर्ग (ईओसी) के लोग ही पंजीकरण करके सब्सिडी दरों पर वाहन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से 421 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 के तहत राज्य के लोगों को अपना खुद का वाहन खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत लाभार्थी 3 से 10 पहियों तक का वाहन खरीद सकता है। इसके तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नई सवारी वाहनों को योग्य माना जाएगा। इस योजना से कई बेरोजगार व्यक्ति बस, ट्रैक्टर, कार आदि वाहन सब्सिडी पर खरीदकर रोजगार कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 4 सीटर से लेकर 10 सीटर तक के नए वाहन खरीदने पर अनुदान प्रदान की जाती है। अनुदान की राशि वाहन की खरीद के मूल्य के 50 फीसदी या फिर एक लाख तक होती है। अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में दी जाती है।
इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक की उम्र 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। उसके पास कम से कम हल्के मोटर वाहन चालक की लाइसेंस होना जरूरी है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा उसके पास कोई भी व्यावसायिक वाहन नही होना चाहिए। साथ ही लाभार्थी को उस पंचायत का निवासी होना चाहिए।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में बिहार राज्य के लगभग 8,405 ग्राम पंचायतों को शामिल करके उन्हें सहायता प्रदान किये जाने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों से 5 यानि कुल 42,025 ऐसे युवाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के कुछ नियम व शर्तें इस प्रकार से हैं-
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन के लिए आवेदक को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस दस्तावेजों के साथ ही आवेदक को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।
बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 के संबंध में अधिक जानकारी के लिए राज्य के मानव कल्याण विभाग एवं परिवहन निगम से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा योजना की हेल्पलाइन नंबर (0612) 2546-449 / 2222-011 / 173 पर भी संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है।
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