प्रकाशित - 21 Oct 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों को कृषि के कार्य में आसानी हो सके और इसका लाभ विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच सके, इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। इससे किसानों को सस्ती कीमत पर कृषि के लिए कृषि यंत्र उपलब्ध हो जाते हैं। कृषि अनुदान योजना में देश के अलग-अलग राज्यों में सब्सिडी का लाभ वहां की सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार दिया जाता है। इस पहले ये व्यवस्था थी की किसान पहले कहीं से भी कृषि यंत्र खरीद लेता था और उसकी रसीद दिखाकर सरकार से सब्सिडी की राशि प्राप्त कर लेता था। लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन कर दिया है। अब किसान को कृषि विभाग की ओर से स्वीकृत की गई कंपनियों से ही कृषि यंत्रों की खरीद करनी होगी। इसके अलावा यदि किसान कहीं और से खरीद करते हैं तो उन्हें सब्सिडी का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यदि किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करनी है तो उन्हें उन्हीं कंपनियों से कृषि यंत्र खरीदने होंगे जिनका कृषि विभाग से सही तरीके से पंजीकरण किया गया है। इसके विपरित यदि किसान अन्य कंपनी से कृषि यंत्र की खरीद करते हैं तो किसानों को शासन द्वारा दी जाने वाली अनुदान सहायता यानि सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस तरह किसान अनुदान की राशि से वंचित हो जाएंगे। यदि आप कृषि यंत्रों पर अनुदान/सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृषि यंत्रों की खरीद करने से पहले कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत की गई कंपनियों के सूची अवश्य देख लें या अपने निकटतम कृषि विभाग से इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें ताकि आपको कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ मिल सके।
कृषि यंत्र अनुदान योजना में किए गए इस बदलाव का लाभ किसानों के साथ सरकार को भी होगा। पंजीकृत कंपनियों से खरीद करने पर किसान अपने शहर में ही कृषि यंत्रों की खरीद कर सकेंगे। इससे स्थानीय कंपनियों को फायदा होगा। वहीं जो किसान अन्य राज्यों से सस्ती कीमत पर कृषि यंत्र खरीदकर यहां से सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर लेते थे उन पर लगाम लगेगी। अब किसानों को कृषि यंत्र की खरीद कृषि विभाग से स्वीकृत की गई कंपनी से ही करनी होगी इससे फर्जी तरीके से सब्सिडी का लाभ लेने वाले किसानों पर रोक लगेगी और कृषि यंत्र अनुदान का लाभ वास्तविक जरूरतमंद किसान को मिल सकेगा।
कृषि विभाग की ओर से प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इनसीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना के तहत किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाएं जाते हैं। इसके तहत किसानों को 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर अलग-अलग राज्य अपने तय किए गए नियमानुसार किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करते हैं। जैसे- मध्यप्रदेश में किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं झारखंड में किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। इसमें अनसूचित जाति, जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर सहित अन्य छाेड़े-बड़े कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। किसानों को ट्रैक्टर, स्ट्रॉ बेलर, राइस ड्रायर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, लेजर लैंड लेवलर, ट्रैक्टर ड्रिवन, पैड़ी ट्रांसप्लांटर, हे-रेक मशीन, मोबाइल श्रेडर, रोटावेटर, रिप्पर बाइंडर, ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर आदि अनेक प्रकार के कृषि यंत्रों पर किसानों को सब्सिडी का लाभ सरकार की ओर से दिया जाता है।
किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं
कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इसके लिए किसान अपने राज्य से संबंधित कृषि यंत्र अनुदान याेजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो अपने निकटतम सीएससी या ई-मित्र के माध्यम से भी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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