Published - 22 Jan 2022 by Tractor Junction
केंद्र सरकार की ओर से किसानों सहित अन्य लोगों के लिए कई लाभकारी योजनाओं को चलाई जा रही है। वहीं राज्य सरकार भी अपने स्तर पर योजनाएं शुरू कर गरीब व कमजोर आय वर्ग के लोगों को लाभ प्रदान कर रही है। इसी क्रम में उत्तरप्रदेश गरीब परिवार की बेटियों के लिए एक खास योजना चलाई जा रही है। इस योजना का नाम भाग्य लक्ष्मी योजना है। इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को शुरू करने के पीछे राज्य सरकार का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको यूपी की भाग्य लक्ष्मी योजना की जानकारी दें रहे हैं ताकि आप इसका लाभ उठा सकें।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से बेटियों के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य में बेटी के जन्म पर माता-पिता को आर्थिक मदद के रूप में कुछ राशि दी जाती है। इसके साथ ही बेटी की पढ़ाई-लिखाई में भी सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लिंगानुपात में सुधार करना है। भाग्य लक्ष्मी योजना खासतौर पर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए चलाई गई है।
यूपी सरकार की ओर से भाग्य लक्ष्मी योजना चलाने के पीछे सरकार का मकसद राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लडक़े और लड़कियों के अनुपात में सुधार करना है। इसके साथ ही इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के भविष्य को मजबूत करना, उनकी पढ़ाई में आर्थिक बाधाओं को दूर करना है।
यूपी सरकार की भाग्य लक्ष्मी योजना से राज्य की बेटियों को जो लाभ प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से हैं-
• यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म पर यूपी सरकार की ओर से बच्ची की मां को 50,000 रुपए का बांड और 5100 रुपए की राशि प्रदान की जाती है।
• जब यह लडक़ी 21 साल की हो जाएगी तो इस बांड के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बच्ची के माता-पिता को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
• इसके अलावा सरकार की ओर से बेटी की पढ़ाई लिखाई में भी सहायता दी जाती है।
• बेटी के कक्षा 6 में आने पर 3,000 रुपए की सहायता सरकार की ओर से दी जाती है।
• वहीं बेटी के कक्षा 8 में आती है तो राज्य सरकार की ओर से 5,000 रुपए की राशि दी जाती हैं।
• इतना ही नहीं, बेटी के 10वीं कक्षा में आने पर 7,000 रुपए और 12वीं कक्षा में आने पर 8,000 रुपए दिए जाते हैं।
• भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
• यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
• परिवार की आय दो लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना केवल वर्ष 2006 के बाद पैदा हुई बेटियों के लिए है।
• बेटी के जन्म के एक माह के भीतर आंगनबाडी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
• इस योजना का लाभार्थी 18 वर्ष की आयु से पहले बेटी की शादी नहीं कर सकता।
• इस योजना का लाभ लेने के बेटी को प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा।
• सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार से हैं-
• उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण-पत्र
• कन्या (बेटी) का जन्म प्रमाण-पत्र
• माता-पिता का आधार कार्ड
• माता अथवा पिता आय प्रमाण पत्र
• घर के पते का प्रमाण- (इसके लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से कोई एक दे सकते हैं।)
• बैंक खाते का विवरण यानि बैंक पासबुक की कॉपी
• परिवार का बीपीएल कार्ड
• आधार से लिंक मोबाइल नंबर
• लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फोटो
• आवेदन पत्र पर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या अस्पताल द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।
भाग्य लक्ष्मी योजना यूपी में रजिस्ट्रेशन के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देना होता है। यह पूर्णत: निशुल्क है। इसके अलावा आप स्वयं भी इसकी अधिकारिक बेवसाइट पर जाकर इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
भाग्य लक्ष्मी योजना की अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग यूपी की बेवसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र से भी इसकी जानकारी ली जा सकती है।
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