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ऋण माफी योजना : नवरात्रि से पहले इन किसानों का 400 करोड़ रुपये का ऋण माफ

प्रकाशित - 29 Sep 2024

जानें, योजना के तहत कितनी मिलेगी ऋण माफी और कैसे मिलेगा योजना का लाभ

Loan Waiver Scheme: सरकार की ओर से किसानों के लिए कई लाभकारी घोषणाएं की जा रही हैं। केंद्र हो या राज्य दोनों की सरकारें अपने-अपने स्तर पर किसानों को राहत पहुंचाने में लगी हुई है। इसके पीछे कारण यह भी है कि कई राज्यों में अक्टूबर-नवंबर महीने के दौरान विधानसभा चुनाव होने को हैं। इसी कड़ी में हाल ही में नवरात्रि से पहले राज्य सरकार ने किसानों को बहुत बड़ी राहत देने वाली घोषणा की है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 1,76,977 किसानों का 400 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया है। राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने योजना के तहत 400.60 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दी है। ऐसे में यहां के 1,76,977 किसान अपने द्वारा लिए गए पुराने कृषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के करीब 38 लाख पंजीकृत किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया है और उसी के तहत किसानों का करीब 400 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जा रहा है।

क्या है ऋण माफी योजना

राज्य में ऋण माफी योजना 29 दिसंबर 2020 से शुरू की गई थी। इसमें 50,000 रुपए तक के अल्पकालीन ऋण माफ किए जा रहे हैं। अब राज्य सरकार ने ऋण माफी की सीमा को बढ़ाते हुए 2 लाख रुपए कर दिया है। ऐसे में अब ऋण माफी योजना के तहत किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। ऐसे में वित्त वर्ष 2024-25 में 2 लाख तक बकाया ऋण वाले किसान भी ऋण माफी के लिए पात्र होंगे। ऋण माफी योजना के तहत अब तक चिन्हित किसानों की संख्या 1,76,977 है जिनको ऋण माफी दी गई है। योजना के तहत राज्य सरकार ने 38 पंजीकृत किसानों को ऋण माफी देने का निर्णय किया है।

क्या है ऋण माफी योजना का उद्देश्य

ऋण माफ योजना का उद्देश्य राज्य के अल्पकालीन अवधि के लिए कृषि ऋण लेने वाले धारक किसान को ऋण के बोझ से मुक्त करना है। इस योजना का उद्देश्य फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार करना, नए फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना और राज्य से कृषक समुदाय के पलायन को रोकने के साथ ही राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है।

किन किसानों को मिलेगा ऋण माफी योजना का लाभ

राज्य के वे किसान जो 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋणी है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पहले इस योजना के तहत किसानों को 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी दी जा रही थी जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया है। योजना के तहत अल्पकालीन अवधि के ऋण ही माफ किए जाएंगे। ऋण माफी योजना का लाभ रैयत व गैर रैयत दोनों तरह के किसानों को दिया जाएगा। बता दें कि रैयत किसान वे होते हैं जो अपनी स्वयं की भूमि पर खेती करते हैं, जबकि गैर रैयत किसान वे हैं जो अन्य रैयतों की भूमि पर खेती करते हैं।  

ऋण माफी योजना के लिए पात्रता व शर्तें

ऋण माफी योजना के लिए राज्य सरकार की ओर कुछ पात्रता व शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जो इस प्रकार से हैं-

  • किसान राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • किसान की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
  • किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए।
  • एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
  • आवेदक के पास मान्य राशन कार्ड होना चाहिए।
  • आवदेक किसान क्रेडिट कार्ड धारक होना चाहिए।
  • आवदेक किसान अल्पविधि फसल ऋणधारक होना चाहिए।
  • आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
  • फसल ऋण राज्य में स्थित अर्हत्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए।
  • दिवंगत ऋणधारक का परिवार भी योजना के तहत पात्र होगा।
  • यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक है।

ऋण माफी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

राज्य सरकार की चलाई जा रही ऋण माफ योजना के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, यह कागजात आवेदन के साथ ऋण माफी पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। आवेदन के समय किसान को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदक किसान का किसान क्रेडिट कार्ड
  • आवेदक किसान का आधार कार्ड
  • परिवार का राशन कार्ड जिसमें किसान नाम दर्ज हो
  • केसीसी लोन का विवरण इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी आदि।

ऋण माफ योजना के तहत कहां करें आवेदन

यदि आप झारखंड के किसान हैं तो आप ऋण माफी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की है जिसके तहत 2 लाख रुपए तक ऋण माफ किए जा रहे हैं। यदि आप भी झारखंड राज्य के किसान है तो आप ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए ऋण माफी योजना झारखंड के पोर्टल https://jkrmy.jharkhand.gov.in/Default पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप स्वयं आवेदन करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर या अपने निकटतम बैंक शाखा  के माध्यम से ऋणमाफी के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। ऋण माफी योजना झारखंड की और अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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