प्रकाशित - 30 Oct 2024
इस बार दीपावली से पहले किसानों की खुशियां दोगुनी हो गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़े 81 लाख किसानों के खातों में सरकार ने 1624 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंदसौर जिले से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana) की दूसरी किस्त जारी की। यह राशि किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में भेजी गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार किसानों को समृद्ध करने के लिए राज्य में कई योजनाओं को संचालित कर रही है। इनमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सबसे अहम है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है ताकि किसान खेती से जुड़े छोटे-बड़े कार्यों को आसानी से कर सके। यह राशि तीन समान किस्तों में किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2024-25 की पहली किस्त का वितरण 5 जुलाई 2024 को किया गया था। अब सरकार ने धनतेरस के शुभ अवसर पर 29 अक्टूबर 2024 को योजना की दूसरी किस्त 81 लाख किसानों के खातों में भेजी है। सीएम मोहन यादव ने कुल 1624 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं।
मध्यप्रदेश देश में एक ऐसा राज्य है जहां पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े किसानों को हर साल 12 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। प्रदेश में पीएम किसान से जुड़े किसानों को ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जोड़ा गया है। इस प्रकार एमपी के किसानों को छह हजार रुपए की राशि केंद्र की तरफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलती है। वहीं, 6,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मिलती है।
इन किसानों को मिलता है योजना का लाभ
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत 22 सितंबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। पहले इस योजना में किसानों को साल में 4,000 रुपये का भुगतान किया जाता था। अब सरकार ने राशि को बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया। इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' की 10वीं किस्त जारी की है। मध्य प्रदेश में यह राशि उन्हीं किसानों को मिलती है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए पात्र होते हैं। साथ ही इसके लिए जरूरी है कि किसानों की उम्र 18 साल होनी चाहिए। साथ ही वह मध्यप्रदेश के निवासी हो और उनके पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए।
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