Published - 03 Feb 2022
खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना खेती की कल्पना करना भी संभव नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों को जल संचय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पानी का इस्तेमाल बहुत ही किफायत से किया जाना बेहद जरूरी है। आज लगातार जल स्त्रोत कम होते जा रहे हैं और जहां पानी है वहां का जल स्तर कम होता जा रहा है। ऐसे में वर्षा जल का संचय करना जरूरी हो जाता है ताकि खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। बता दें कि पानी न तो बनाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। ये प्राकृतिक बारिश से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए इसका संचय करना ही हमारे सामने एकमात्र विकल्प है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को खेत में तालाब का निर्माण करने पर 80 से लेकर एक लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। राज्य के इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से इस योजना के लिए कहां और कैसे आवेदन करना है और क्या दस्तावेज चाहिए होंगे। इसकी जानकारी देंगे ताकि आपको योजना का लाभ उठाने में कोई परेशानी नहीं हो।
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2007 में बलराम तालाब योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वर्षा जल के संरक्षण द्वारा स्थाई आधार पर कृषि गतिविधियों का समर्थन करना था। इसके तहत किसान को खेत में तालाब बनवाने के लिए राज्य सरकार की सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2007 से 31 मार्च 2010 के बीच, 7518 लाभार्थियों को योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है। योजना का सामान्य किसान, छोटे और सीमांत किसान, एससी / एसटी किसान को दिया जाता है।
ऐसे किसान जिन्होंने कृषि विभाग या उद्यान विभाग से वर्ष 2017 से अभी तक स्प्रिंकलर सेट अनुदान का लाभ लिया है, वह कृषक बलराम तालाब अनुदान के लिए पात्र है। ऐसे कृषक अपने खेत में बलराम तालाब अनुदान पर बनवाकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए जिले के विकासखंड वार लक्ष्य निर्धारित कर संबंधित कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
बलराम तालाब योजना के तहत किसानों को वर्गानुसार निर्धारित की गई सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। जो इस प्रकार से हैं-
बलराम तालाब योजना के विदिशा जिले को सबसे अधिक लक्ष्य दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यहां विभिन्न तहसीलों में 92 तालाब निर्माण का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसानों को फसल की सिंचाई के लिए वर्षा जल एकत्रित करने में आसानी हो। इसमें पहले आओ, पहले पाओ के तहत पात्र किसानों को लाभ दिया जाएगा। जिले में तालाबों का निर्माण तहसीलों के अनुसार किया जाएगा। जिसमें विदिशा में 21, बासौदा में 22, ग्यारसपुर में 11, नटेरन में 12, सिरोंज में 10, कुरवाई एवं लटेरी में 8-8 तालाब बनाने का लक्ष्य दिया गया है। सहायक कृषि उप संचालक महेंद्रसिंह ठाकुर ने बताया कि ऐसे किसान जिन्होंने कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग से साल 2017 से अभी तक स्प्रिंकलर सेट लेकर अनुदान का लाभ लिया हो वहीं किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने एमपी कृषि डीबीटी पोर्टल पर पंजीयन कराया है, वह कृषक अपने विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि किसान को अपने खेत में 40 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और तीन मीटर गहरे तालाब का निर्माण करवाना होगा ताकि सिंचाई के लिए जल का पर्याप्त संग्रह करने में आसानी रहे।
बलराम तालाब योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं-
• आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
• किसान का पहचान पत्र
• खेत की जमाबंदी की कॉपी
• पटवारी रिपोर्ट
• बैंक पासबुक विवरण, इसके लिए पासबुक की कॉपी
• दो पासपोर्ट साइज फोटो
• आधार से लिंक मोबाइल नंबर
एस.एस. राजपूत, उप संचालक कृषि, इंदौर ने मीडिया को बताया कि ऐसे कृषकों जिन्होंने एमपी कृषि डीबीटी पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर पंजीयन कराया है, वह कृषक अपने विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उनकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके। एमपी कृषि डीबीटी पोर्टल अभी खुला है, जो कृषक बलराम तालाब हेतु पंजीयन कराना चाहते हैं वह पंजीयन करा सकते हैं। पहले आएं पहले पाएं के आधार पर लक्ष्यानुसार स्वीकृति प्रदाय की जाएगी। योजना प्रावधान अनुसार बलराम तालाब योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के कृषकों को 80 हजार रुपए एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए एक लाख रुपए की पात्रता का प्रावधान है।
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