बलराम तालाब योजना : खेत में तालाब बनाने पर मिलेगी एक लाख रुपए की सब्सिडी

Share Product Published - 03 Feb 2022 by Tractor Junction

बलराम तालाब योजना : खेत में तालाब बनाने पर मिलेगी एक लाख रुपए की सब्सिडी

किसानों से मांगे आवेदन, जानें, आवेदन की प्रक्रिया और दस्तावेज

खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना खेती की कल्पना करना भी संभव नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों को जल संचय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पानी का इस्तेमाल बहुत ही किफायत से किया जाना बेहद जरूरी है। आज लगातार जल स्त्रोत कम होते जा रहे हैं और जहां पानी है वहां का जल स्तर कम होता जा रहा है। ऐसे में वर्षा जल का संचय करना जरूरी हो जाता है ताकि खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। बता दें कि पानी न तो बनाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। ये प्राकृतिक बारिश से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए इसका संचय करना ही हमारे सामने एकमात्र विकल्प है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को खेत में तालाब का निर्माण करने पर 80 से लेकर एक लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए है। राज्य के इच्छुक किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से इस योजना के लिए कहां और कैसे आवेदन करना है और क्या दस्तावेज चाहिए होंगे। इसकी जानकारी देंगे ताकि आपको योजना का लाभ उठाने में कोई परेशानी नहीं हो।

क्या है बलराम तालाब योजना

मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2007 में बलराम तालाब योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वर्षा जल के संरक्षण द्वारा स्थाई आधार पर कृषि गतिविधियों का समर्थन करना था। इसके तहत किसान को खेत में तालाब बनवाने के लिए राज्य सरकार की सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2007 से 31 मार्च 2010 के बीच, 7518 लाभार्थियों को योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है। योजना का सामान्य किसान, छोटे और सीमांत किसान, एससी / एसटी किसान को दिया जाता है। 

किन किसानों को मिलेगा बलराम तालाब योजना का लाभ

ऐसे किसान जिन्होंने कृषि विभाग या उद्यान विभाग से वर्ष 2017 से अभी तक स्प्रिंकलर सेट अनुदान का लाभ लिया है, वह कृषक बलराम तालाब अनुदान के लिए पात्र है। ऐसे कृषक अपने खेत में बलराम तालाब अनुदान पर बनवाकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके लिए जिले के विकासखंड वार लक्ष्य निर्धारित कर संबंधित कृषकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

बलराम तालाब योजना में लिए पात्रता और शर्तें

  • किसी भी वर्ग के किसान बलराम तालाब योजना हेतु आवेदन कर सकते हैं।
  • जिस किसान के खेत में पहले से स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम स्थापित होगा वहीं योजना के पात्र होंगे।
  • स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम चालू अवस्था में होना जरूरी है, इसका निरिक्षण भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  • वे ही किसान तालाब या डिग्गी निर्माण हेतु आवेदन करने योग्य होंगे जो स्वयं की भूमि पर खेती करते हों।
  • अतिक्रमित या कब्जे वाली भूमि पर निर्माण कार्य हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

बलराम तालाब योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी / अनुदान

बलराम तालाब योजना के तहत किसानों को वर्गानुसार निर्धारित की गई सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। जो इस प्रकार से हैं-

  • सामान्य वर्ग का किसान को लागत की 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो अधिकतम 80 हजार रुपए रुपए होगी।  
  • लघु सीमांत वर्ग के किसानों को लागत की 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो अधिकतम 80 हजार रुपए निर्धारित की गई है।
  • अनुसूचित जाति/जनजाति को लागत की 75 प्रतिशत सब्सिडी जो अधिकतम एक लाख रुपए तक होगी। 
  • बता दें कि यदि तालाब निर्माण के लिए किसान के पास पैसा नहीं हो तो वह इस योजना के तहत लोन भी ले सकता है। 

विदिशा में 92 तालाब निर्माण का रखा गया है लक्ष्य

बलराम तालाब योजना के विदिशा जिले को सबसे अधिक लक्ष्य दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यहां विभिन्न तहसीलों में 92 तालाब निर्माण का लक्ष्य रखा गया है ताकि किसानों को फसल की सिंचाई के लिए वर्षा जल एकत्रित करने में आसानी हो। इसमें पहले आओ, पहले पाओ के तहत पात्र किसानों को लाभ दिया जाएगा। जिले में तालाबों का निर्माण तहसीलों के अनुसार किया जाएगा। जिसमें विदिशा में 21, बासौदा में 22, ग्यारसपुर में 11, नटेरन में 12, सिरोंज में 10, कुरवाई एवं लटेरी में 8-8 तालाब बनाने का लक्ष्य दिया गया है। सहायक कृषि उप संचालक महेंद्रसिंह ठाकुर ने बताया कि ऐसे किसान जिन्होंने कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग से साल 2017 से अभी तक स्प्रिंकलर सेट लेकर अनुदान का लाभ लिया हो वहीं किसान इस योजना के लिए पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने एमपी कृषि डीबीटी पोर्टल पर पंजीयन कराया है, वह कृषक अपने विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। 

कितना बड़ा बनाना होगा तालाब

उन्होंने बताया कि किसान को अपने खेत में 40 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और तीन मीटर गहरे तालाब का निर्माण करवाना होगा ताकि सिंचाई के लिए जल का पर्याप्त संग्रह करने में आसानी रहे। 

बलराम तालाब योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

बलराम तालाब योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से हैं-

•    आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
•    किसान का पहचान पत्र
•    खेत की जमाबंदी की कॉपी
•    पटवारी रिपोर्ट
•    बैंक पासबुक विवरण, इसके लिए पासबुक की कॉपी
•    दो पासपोर्ट साइज फोटो
•    आधार से लिंक मोबाइल नंबर

बलराम तालाब योजना में कैसे करें आवेदन

एस.एस. राजपूत, उप संचालक कृषि, इंदौर ने मीडिया को बताया कि ऐसे कृषकों जिन्होंने एमपी कृषि डीबीटी पोर्टल https://dbt.mpdage.org/ पर पंजीयन कराया है, वह कृषक अपने विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उनकी स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके। एमपी कृषि डीबीटी पोर्टल अभी खुला है, जो कृषक बलराम तालाब हेतु पंजीयन कराना चाहते हैं वह पंजीयन करा सकते हैं। पहले आएं पहले पाएं के आधार पर लक्ष्यानुसार स्वीकृति प्रदाय की जाएगी। योजना प्रावधान अनुसार बलराम तालाब योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के कृषकों को 80 हजार रुपए एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के लिए एक लाख रुपए की पात्रता का प्रावधान है।

अगर आप अपनी कृषि भूमिअन्य संपत्तिपुराने ट्रैक्टरकृषि उपकरणदुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

Quick Links

Call Back Button
scroll to top
Close
Call Now Request Call Back