प्रकाशित - 20 Nov 2023
कृषि संबंधी कार्यों में ट्रैक्टर (Tractor) का विशेष महत्व होता है। ट्रैक्टर की सहायता से किसान अपने खेती से संबंधित सभी कार्य आसानी से निपटा सकते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण हर किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने किसानों के लिए ट्रैक्टर वितरण योजना (Tractor Distribution Scheme) शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों ट्रैक्टर की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसके लिए आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत किसान भाई आवेदन करके आधी कीमत पर ट्रैक्टर प्राप्त कर कर सकेंगे।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको ट्रैक्टर वितरण योजना (Tractor Distribution Scheme) क्या है, इस योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने के लिए कितनी सब्सिडी (subsidy) मिलेगी, इसके लिए कैसे आवेदन करना होगा, आवेदन के लिए किन कागजातों की जरूरत होगी आदि सहित योजना से संबंधित सभी आवश्यक बातों की जानकारी दे रहे हैं, तो आइये जानते हैं ट्रैक्टर वितरण योजना के बारे में।
किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से ट्रैक्टर वितरण योजना (Tractor Distribution Scheme) की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। यह सब्सिडी किसानों को ट्रैक्टर के लागत मूल्य पर दी जाएगी। किसान को ट्रैक्टर पर लगने वाले जीएसटी सहित आरटीओ से संबंधित खर्चों को स्वयं वहन करना होगा। उदाहरण के लिए जैसे किसी ट्रैक्टर की कीमत 5 लाख रुपए है तो किसान को इसमें ट्रैक्टर खरीद पर अधिकतम 2,50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। योजना के तहत एक ट्रैक्टर और उसके साथ दो कृषि यंत्रों पर कुल 10 लाख रुपए के खर्च का अनुमान है। इसमें ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी और अन्य दो कृषि यंत्रों पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। योजना के प्रथम चरण में 1,112 ट्रैक्टर और 970 कृषि उपकरणों का वितरण किए जाने का लक्ष्य है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना का लाभ सभी जिलों के किसान, किसान समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, जल छाजन समितियां, जल पंचायत, लैंपस और अन्य कृषि संगठन को दिया जाएगा। ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत उन किसान समूहों या व्यक्तिगत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास कम से कम 10 एकड़ या इससे ज्यादा खेती योग्य भूमि है। सब्सिडी की राशि किसानों के खाते में दी जाएगी।
ट्रैक्टर वितरण योजना के लिए आवेदन करते समय किसानों को कुछ दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी, इस योजना के लिए किसानों जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं
यदि आप झारखंड राज्य के किसान है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। यह योजना झारखंड सरकार की ओर से किसानों के लाभार्थ शुरू की जा रही है ताकि वे सस्ती कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकें। जो किसान ट्रैक्टर वितरण योजना (Tractor Distribution Scheme) का लाभ उठाना चाहते हैं, वे जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। योजना को लेकर विभाग की ओर से जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
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