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कृषि यंत्र अनुदान योजना : टॉप 32 कृषि यंत्रों पर मिल रही है 50 प्रतिशत सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ

प्रकाशित - 03 Jan 2024

जानें, किन कृषि यंत्रों पर मिल रहा है अनुदान और इसके लिए कैसे करना होगा आवेदन

किसानों के खेती के काम को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से उन्हें सस्ती कीमत पर कृषि यंत्र एवं मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (krishi yantra anudan yojana) के तहत किसानों को कृषि यंत्रों/मशीनों (agricultural equipment/machines) की खरीद पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। अलग-अलग राज्यों में कृषि यंत्रों एवं मशीनों की खरीद पर किसानों को वहां के निर्धारित नियमों के अनुरूप अनुदान दिया जाता है। 

इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को खेती के लिए उपयोगी टॉप 32 कृषि यंत्रों एवं मशीनों पर सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। इसके तहत किसानों को 32 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2024 निर्धारित की गई। प्रदेश के इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।  

आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को किन कृषि यंत्रों/मशीनों पर मिल रही है सब्सिडी, कृषि यंत्रों पर वर्गानुसार कितनी मिलेगी सब्सिडी, इसके लिए क्या है पात्रता और शर्तें, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कैसे करना होगा आवेदन और आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता आदि सभी जरूरी बातों की जानकारी दे रहे हैं।

किस योजना के तहत मिलेगी कृषि यंत्रों/मशीनों पर सब्सिडी (Under which scheme will subsidy be given on agricultural equipment/machines)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से एनएफएसएम दहलन, तिलहन व गेहूं के लिए वित्त वर्ष 2023 के तहत विभिन्न कृषि मशीनरी और उपकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत कुल 32 प्रकार की मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है, ये योजनाएं इस प्रकार से हैं

  • एनएफएसएम दलहन वित्त वर्ष 2023-24 के तहत कृषि मशीनरी और उपकरण के लिए आवेदन
  • एनएफएसएम तेल बीज वित्त वर्ष 2023-24 के तहत कृषि मशीनरी और उपकरण के लिए आवेदन
  • एनएफएसएम गेहूं वित्त् वर्ष 2023-24 के तहत कृषि मशीनरी और उपकरण के लिए आवेदन
  • उपरोक्त योजनाओं के तहत किसान कोई दो कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किन कृषि यंत्रों/मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी/कृषि अनुदान योजना लिस्ट (Which agricultural implements/machines will get subsidy/agricultural grant scheme list?)

विभाग की ओर से 32 प्रकार के कृषि यंत्रों/मशीनरी पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत किसानों को जिन कृषि यंत्रों/मशीनों पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है, उनकी सूची इस प्रकार से है

  • रोटावेटर मशीन
  • आलू बिजाई मशीन
  • ट्रैक्टर ऑपरेटिड पॉवर वीडर
  • बैटरी/इलैक्ट्रिक/सोलर/चालित पावर वीडर
  • सेल्फ प्रोपेलड मल्टी टूल बार
  • सेल्फ प्रोपेल्ड हाई क्लीयरेंस बूम स्प्रेयर
  • चाफ कटर विद लोडर
  • ट्रैक्टर चालित साइलेज पैकिंग मशीन (1400-1500 किग्रा./प्रति घंटा)
  • बैटरी चालित खाद छिड़काव यंत्र
  • बैरिक्ट मेकिंग मशीन (1500-1000 किग्रा./ प्रति घंटा क्षमता/पैलेट मशीन)
  • ट्रैक्टर चालित खाद छिड़काव यंत्र
  • ट्रैक्टर चालित हाईड्रोलिक प्रैस स्ट्रा बेलर
  • एमबी प्लाऊ
  • सब सायलर मशीन
  • मल्टीक्रॉप बेड प्लास्टर/रेज्ड बेड प्लांटर
  • सेल्फ प्रोपलड धान रोपाई मशीन
  • ट्रैक्टर चालित मशीन ग्रेन क्लीनर कम ग्रेडर/बिनोईंग फन
  • ट्रैक्टर चालित रीपर कम बाइंडर मशीन
  • मिलेट मशीन/मिलेट मिल
  • मक्का थ्रेसर (ट्रैक्टर चालित) मक्का शेलर
  • न्यूमेटिक प्लांटर मशीन (ट्रैक्टर चालित)
  • ऑयल एक्सपेलर मशीन
  • शुगरकेन कटर मशीन
  • मोबाइल कॉटन थ्रैडर (ट्रैक्टर चालित)
  • लोडर/डोजर (ट्रैक्टर चालित)
  • काऊ डंग वैरिक्ट मशीन
  • काऊ डंग डीवाटरिंग मशीन
  • पैडी मोबाइल ड्रायर लेजर लैड लेवलर मशीन
  • कॉटन सीड ड्रील
  • ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप आदि।

योजना के तहत कृषि यंत्रों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given on agricultural equipment under the scheme?)

राज्य सरकार की ओर से किसानों को उपरोक्त कृषि यंत्रों/मशीनों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। इसमें लघु व सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। यह सब्सिडी कृषि यंत्र या मशीन की लागत पर दी जाती है। इन योजनाओं के तहत एक किसान अधिक से अधिक दो प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकता है।

योजना में आवेदन के लिए क्या हैं, पात्रता और शर्तें (What are the eligibility and conditions to apply for the scheme?)

राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई है। योजना के लिए जो पात्रता व शर्तें है, वे इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाला किसान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • किसान के पास खेती की जमीन होनी चाहिए व खेत के कागज उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम होने चाहिए।
  • एक परिवार पहचान पत्र पर केवल एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है।
  • ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों अथवा मशीनों के लिए किसान के नाम वैध ट्रैक्टर की आरसी होनी चाहिए।
  • लेजर लैंड लेवलर मशीन पर अनुदान हेतु आपके पास 35 बीएचपी से ऊपर का ट्रैक्टर होना चाहिए।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for the scheme?)

योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का परिवार पहचान-पत्र
  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • आवेदन करने वाले किसान का पैन कार्ड
  • किसान का वोटर कार्ड
  • ट्रैक्टर की वैलिड आरसी बुक
  • पटवारी की रिपोर्ट
  • बैंक खाता विवरण के लिए बैंक पासबुक की कॉपी आदि।

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कैसे करें आवेदन (How to apply for subsidy on agricultural equipment)

योजना के तहत हरियाणा के किसानों को 32 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। राज्य के किसानों को इन कृषि यंत्रों/मशीनों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आरक्षित श्रेणी जैसे- लघु अथवा सीमांत किसान एवं अनुसूचित जाति हेतु प्रमाण-पत्र अपलोड करना जरूरी है। इसके अलावा स्वयं घोषणा पत्र कि मैंने वही मशीन पिछले तीन सालों में अनुदान पर नहीं ली है तथा साथ ही फसल अवशेष नहीं जलाने के बारे में शपथ लेनी होगी। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों का चयन प्राप्त आवेदनों एवं निधारित लक्ष्यों के अनुसार ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से होगा। चयनित किसान विभाग द्वारा सूचीबद्ध निर्माताओं अथवा डीलरों से आपसी मोल-भाव करके अपनी पसंद के डीलर से कृषि मशीन की खरीद कर सकेंगे। खरीदी गई मशीन का भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान की राशि किसान के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट  https://www.agriharyana.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।

योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक

  • योजना में आवेदन हेतु लिंक- https://www.agriharyana.gov.in/
  • योजना के लिए टोल फ्री नंबर- 1800-180-2117

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