प्रकाशित - 03 Jan 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
किसानों के खेती के काम को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से उन्हें सस्ती कीमत पर कृषि यंत्र एवं मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना (krishi yantra anudan yojana) के तहत किसानों को कृषि यंत्रों/मशीनों (agricultural equipment/machines) की खरीद पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। अलग-अलग राज्यों में कृषि यंत्रों एवं मशीनों की खरीद पर किसानों को वहां के निर्धारित नियमों के अनुरूप अनुदान दिया जाता है।
इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को खेती के लिए उपयोगी टॉप 32 कृषि यंत्रों एवं मशीनों पर सब्सिडी (subsidy) दी जा रही है। इसके तहत किसानों को 32 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2024 निर्धारित की गई। प्रदेश के इच्छुक किसान इस योजना में आवेदन करके कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को किन कृषि यंत्रों/मशीनों पर मिल रही है सब्सिडी, कृषि यंत्रों पर वर्गानुसार कितनी मिलेगी सब्सिडी, इसके लिए क्या है पात्रता और शर्तें, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए कैसे करना होगा आवेदन और आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता आदि सभी जरूरी बातों की जानकारी दे रहे हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से एनएफएसएम दहलन, तिलहन व गेहूं के लिए वित्त वर्ष 2023 के तहत विभिन्न कृषि मशीनरी और उपकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत कुल 32 प्रकार की मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है, ये योजनाएं इस प्रकार से हैं
विभाग की ओर से 32 प्रकार के कृषि यंत्रों/मशीनरी पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत किसानों को जिन कृषि यंत्रों/मशीनों पर सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है, उनकी सूची इस प्रकार से है
राज्य सरकार की ओर से किसानों को उपरोक्त कृषि यंत्रों/मशीनों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। इसमें लघु व सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं अन्य किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। यह सब्सिडी कृषि यंत्र या मशीन की लागत पर दी जाती है। इन योजनाओं के तहत एक किसान अधिक से अधिक दो प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकता है।
राज्य सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान के लिए कुछ पात्रता और शर्तें निर्धारित की गई है। योजना के लिए जो पात्रता व शर्तें है, वे इस प्रकार से हैं
योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं
योजना के तहत हरियाणा के किसानों को 32 कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। राज्य के किसानों को इन कृषि यंत्रों/मशीनों पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आरक्षित श्रेणी जैसे- लघु अथवा सीमांत किसान एवं अनुसूचित जाति हेतु प्रमाण-पत्र अपलोड करना जरूरी है। इसके अलावा स्वयं घोषणा पत्र कि मैंने वही मशीन पिछले तीन सालों में अनुदान पर नहीं ली है तथा साथ ही फसल अवशेष नहीं जलाने के बारे में शपथ लेनी होगी। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसानों का चयन प्राप्त आवेदनों एवं निधारित लक्ष्यों के अनुसार ऑनलाइन ड्रॉ के माध्यम से होगा। चयनित किसान विभाग द्वारा सूचीबद्ध निर्माताओं अथवा डीलरों से आपसी मोल-भाव करके अपनी पसंद के डीलर से कृषि मशीन की खरीद कर सकेंगे। खरीदी गई मशीन का भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान की राशि किसान के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान इस योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://www.agriharyana.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।
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