स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम सब्सिडी पर लेने के लिए 2 अक्टूबर तक करें आवेदन

Share Product प्रकाशित - 27 Sep 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा

स्प्रिंकलर सेट एवं ड्रिप सिस्टम सब्सिडी पर लेने के लिए 2 अक्टूबर तक करें आवेदन

जानें, कहां करना है आवेदन और क्या रहेगी आवेदन प्रक्रिया

जैसा कि हम सब जानते हैं, फसलों के उत्पादन में पानी का विशेष महत्व होता हैं। बिना पानी के फसल उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फसलों की अधिक उपज व फसलों के विकास में सिंचाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में किसान भाईयों को अपनी फसल की सिंचाई करने में कोई दिक्कत ना हो व अधिक से अधिक किसान अपने खेतों की सिंचाई समय पर कर सके, इसके लिए सरकार द्वारा समय-समय पर किसानों के लिए सिंचाई यंत्र पर अनुदान (सब्सिडी) की योजनाएं चलाई जाती हैं। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई उपकरण खरीदने पर अनुदान (सब्सिडी) प्रदान की जाती हैं।

इसी क्रम में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम खरीदने पर सब्सिडी का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंर्तगत स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम खरीदने वाले किसानों को सब्सिडी देने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं। वो कृषि यंत्र हैं- ड्रिप सिंचाई सिस्टम, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम और पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम हैं।

2 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

मध्य प्रदेश राज्य के किसानों के लिए विपणन वर्ष 2022-23 हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई उपकरण (स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम) पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए इच्छुक किसान 20 सितंबर 2022 से 2 अक्टूबर 2022 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद कृषि विभाग लाभार्थी किसानों का चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से करेगा। लॉटरी सिस्टम में चयनित किसानों का रिजल्ट 3 अक्तूबर 2022 को जारी किया जायेगा।

स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम पर कितनी मिलेंगी सब्सिडी

मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य में किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अलग-अलग वर्ग के किसानों के लिए अलग-अलग सब्सिडी का लाभ देने का प्रावधान है। जिसमें सभी वर्ग के अनुसार अनुदान(सब्सिडी) का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके तहत लघु/सीमांत वर्ग के किसानों को स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम की इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएंगा। वहीं अन्य सभी वर्गों के किसानों को स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम की इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का प्रावधान किया है।

स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम सब्सिडी आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम पर सब्सिडी योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज अपने पास रखना होगा ताकि सही जानकारी आवेदन में भरी जा सके और आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएं क्योंकि आवेदन के बाद चयनित किसानों का सत्यापन भी कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपकों जिन दस्तावेज की जरुरत होगी वो निम्नलिखित हैं-

  • आवेदक करने वाले किसान का आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों हेतु जाति प्रमाण पत्र
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बिजली कनेक्शन का प्रमाण, बिजली का बिल
  • आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर (OTP प्राप्त करने के लिए)


स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें

किसान भाई स्प्रिंकलर सेट और ड्रिप सिस्टम सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन ई – कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल व मध्य प्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (Department of Horticulture and Food Processing) की आधिकारिक वेबसाइट https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/  पर जाकर सिंचाई पर सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करते समय ध्यान देने योग्य बातें

  • किसान द्वारा अपने मोबाइल पर प्राप्त OTP (वन टाइम पासवर्ड) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।
  • किसान कही से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे।
  • आवेदन करते समय डाले गए मोबाइल नंबर पर किसानों को एक ओ.टी.पी (OTP) प्राप्त होगा।
  • इस OTP के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे।
  • योजना के लिए एक ही बार आवेदन करें।
  • योजना व आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या ज़िले के उद्यानिकी कृषि विभाग में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

 
किसानों को सलाह, लाटरी में चयन होने के बाद ही खरीदे सिंचाई यंत्र

किसानों को सलाह दी जाती है कि उन्हें सिंचाई यंत्र पहले नहीं खरीदना है। इसके लिए आवेदन करने के बाद लाटरी निकाली जाएगी। लाटरी निकलने के बाद 45 दिन की अवधि में किसान को सिंचाई यंत्र खरीदना होगा। इसके लिए किसान अपनी इच्छानुसार किसी भी कंपनी का सिंचाई यंत्र खरीद सकता है।


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