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ट्रैक्टर वितरण योजना 2024 : आधी कीमत पर मिलेंगे 1100 ट्रैक्टर, जल्द करें आवेदन

प्रकाशित - 27 Jun 2024

जानें, ट्रैक्टर वितरण योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी और इसके लिए कहां करना होगा आवेदन

सरकार की ओर से किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है। इन्हीं योजनाओं में से एक सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना (CM Tractor Distribution Scheme) है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर (Tractor) खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी।

वहीं एक ट्रैक्टर और दो कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 80 प्रतिशत अधिकतम कुल सब्सिडी (subsidy) 5 लाख रुपए तक मिल सकती है। ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत 1100 ट्रैक्टरों का वितरण किया जाना है। राज्य के जो किसान ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, वे इस योजना में आवेदन करके आधी कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है।  

ट्रैक्टर वितरण योजना में कितनी मिलेगी सब्सिडी (How much subsidy will be given in tractor distribution scheme)

कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से शुरू की गई सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना (CM Tractor Distribution Scheme) के तहत राज्य के किसानों को सब्सिडी (subsidy) पर बड़ा ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाना है। योजना के तहत ट्रैक्टर सहित दो कृषि यंत्रों (agricultural machinery) का कुल पैकेज 10 लाख रुपए रखा गया है जिस पर किसानों को अधिकतम 5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना के तहत ट्रैक्टर पर 50 प्रतिशत व दो कृषि यंत्रों की खरीद पर 80 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) दी जाएगी। इसके अलावा योजना के तहत पात्र लाभुकों के पास यदि पहले से ट्रैक्टर होगा और वे केवल अतिरिक्त कृषि यंत्र चाहेंगे तो उनको भी एक या एक से अधिक बड़े ट्रैक्टर से चालित कृषि यंत्रों के लिए 3 लाख रुपए तक के लागत के कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत या अधिकतम दो लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

कौन उठा सकता है ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ (Who can avail the benefits of tractor distribution scheme)

सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ (Benefit of CM Tractor Distribution Scheme) राज्य के किसान समूहों, एसएचजी, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैम्पस, पैक्स व अन्य किसान संगठनों को प्रदान किया जाएगा जिनके समूह के सदस्यों के पास 10 एकड़ खेती योग्य भूमि होगी और समूहों के पास ट्रैक्टर वाहन चालने का वैध लाइसेंस (License) होना भी जरूरी है।

योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता (What documents will be required to apply for the scheme)-

सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना (CM Tractor Distribution Scheme) में आवेदन के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों (Documents) की आवश्यकता होगी। योजना में आवेदन के लिए किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे दस्तावेज इस प्रकार से हैं-

  • आवेदन करने वाले किसान का पैन कार्ड
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
  • आवेदक आय प्रमाण-पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • किसान का ड्राइविंग लाइसेंस
  • किसान के खेत के कागजात
  • किसान का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
  • किसान के पासपोर्ट साइज फोटो आदि।

कैसे करें सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना में आवेदन (How to apply for CM Tractor Distribution Scheme)

यदि आप झारखंड के किसान हैं तो आप सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना (CM Tractor Distribution Scheme) में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के भूमि संरक्षण कार्यालय से सुबह 11 से शाम 4 बजे नि:शुल्क आवेदन फार्मेट प्राप्त कर सकते हैं। इसे भरकर 3 जुलाई 2024 या जिले के अनुसार निर्धारित समय तक इसे जमा कराना होगा। ट्रैक्टर के पैकेज के भौतिक लक्ष्य का 50 प्रतिशत क्षेत्र के विधायक की अनुशंसा को प्राथमिकता देते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। ट्रैक्टर व सहायक कृषि यंत्रों के वितरण में वैसे लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास स्वयं की खेती योग्य 10 एकड़ भूमि और ट्रैक्टर वाहन चलाने का लाइसेंस (License) है। प्राप्त आवेदनों के बाद डीसी या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना व इसमें आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्र के नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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