प्रकाशित - 19 Sep 2022 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
सरकार की ओर से बेघर लोगों को अपना मकान बनवाने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। इसके लिए सरकार की ओर पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी का लाभ दिया जाता है ताकि सभी को आवास उपलब्ध हो सके। इस योजना का लक्ष्य बेघरों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू पीएम आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है। इसके तहत ग्रामीणों को एक लाख 20 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है। ये राशि लाभार्थियों को 40 हजार रुपए की तीन किस्तों में प्रदान की जाती है। ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में जारी है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से है और आप अपना घर का मकान बनवाना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन करके सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ और सब्सिडी की पूरी जानकारी दें रहे हैं ताकि आपको आवेदन करने में आसानी हो सके।
पीएम आवास योजना 25 जून 2015 को लागू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना को 2022 तक के लिए लागू किया गया है। सरकार ने इस योजना को तीन चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसका प्रथम और द्वितीय चरण पूरा हो चुका है और अब इस योजना का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को अपना पक्का मकान बनाने के लिए लोन दिया जाता है। उस लोन पर ब्याज में सब्सिडी दी जाती है। इस तरह इस योजना के तहत आप सस्ती दर पर अपना मकान पा सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसमें से शेष मकानों को पूरा करने के लिए मार्च 2024 तक योजना को जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को 1 लाख 20 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाती है। वहीं दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लाभार्थियों को 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इसमें पहली किस्त मकान की नींव रखने के समय दी जाती है। दूसरी किस्त मकान निर्माण 50 प्रतिशत पूरा होने पर दी जाती है। तीसरी किस्त 80 प्रतिशत निर्माण कार्य होने पर दी जाती है। वहीं योजना की चौथी और अंतिम किस्त का भुगतान मकान निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद किया जाता है। यदि लाभार्थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर में शौचालय का निर्माण भी करता है तो उसे इसके लिए अलग से 12,000 रुपए दिए जाते हैं।
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) ग्रामीण के तहत ऐसे लोगों को लाभ प्रदान किया जाता है जो कच्चे घरों में रह रहे हैं या उनके पास रहने को घर नहीं है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें आवेदन की शर्ते ये हैं कि इस योजना में उसी को लाभ दिया जाएगा जिसका पूरे भारत में कहीं अपना पक्का घर नहीं है। आवेदक के परिवार की आय 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करने वाले परिवार में एक पति, पत्नी और बच्चे शामिल हैं (जो कि अविवाहित हों)।
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
यदि आप पीएम आवास योजना के तहत मकान बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके योजना के तहत आपको लोन दिया जाएगा जिस पर आपको सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से है।
यदि आप इसके लिए ऑफ लाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको एमआई, एलआईजी आदि में से उस कैटेगिरी की पहचान करनी होगी जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। इसके बाद आप इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने घर के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर वहां से फॉर्म लेकर भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको 25 रुपए जीएसटी देना होगा। इसके अलावा आप बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं।
यदि आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको जो प्रक्रिया अपनानी होगी वे इस प्रकार से है-
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