प्रकाशित - 07 Jun 2024 ट्रैक्टर जंक्शन द्वारा
खरीफ सीजन में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदन की तिथि में बदलाव किया गया है ताकि अधिक से अधिक किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी (Subsidy on solar pump) का लाभ प्राप्त हो सके। अब किसान 20 जून तक सोलर पंप के लिए ओवदन कर पाएंग। इसी के साथ जिन किसानों के आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हुए है, वे भी दुबारा से आवेदन कर पाएंगे। खास बात यह है कि सोलर पंप पर किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी (Subsidy) का लाभ प्रदान किया जाता है। इसके लिए समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और चयनित किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराएं जाते हैं। उनके खेत में सोलर पंप लगाए जाते हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के उद्यान विभाग की ओर से मार्च 2024 में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को अनुदान पर खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आवेदनों की जांच कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। जांच में सैंकड़ों आवेदन अधूरे होने के कारण बैक टू सिटीजन (back to citizen) किए गए थे जिसकी जानकारी संबंधित किसानों को मोबाइल के माध्यम से मैसेज द्वारा दी गई थी। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक अपने अधूरे दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड नहीं किया है, उन्हें सब्सिडी (Subsidy) पर सोलर पंप लेने के लिए अपने पूरे दस्तावेजों (documents) को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। इसके लिए किसानों को 15 दिन पहले मोबाइल पर मैसेज द्वारा सूचना दी जा चुकी है और किसानों को 15 दिन के अंदर इन दस्तावेजों को अपलोड करना था लेकिन वह निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाएं जिसके कारण उनका आवेदन निरस्त हो गया था। लेकिन अब यह किसान दुबारा से आवेदन रिओपन करवाकर पूरे दस्तावेज (document) अपलोड कर सकेंगे।
उद्यानप विभाग के उपनिदेशक केशव कालीराना, श्रीगंगानगर के अनुसार जिन किसानों के आवेदन निरस्त हुए थे, उन्हें दस्तावेज पूर्ण करने का एक और मौका दिया जा रहा है। जिन किसानों के आवेदन निरस्त हुए हैं, वे 20 जून 2024 तक राज किसान साथी पोर्टल पर रि-ओपन कराएं जाएंगे। ऐसे में जिन किसानों के आवेदन निरस्त हो गए थे, वे राज किसान साथी पोर्टल पर निरस्त हुए आवेदन को निर्धारित अवधि में रि-ओपन कर आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
किसान अपने खेत में सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाने के लिए पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान अपने नजदीकी ई-मित्र या स्वयं के मोबाइल के जरिये राज किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Sathi Portal) पर पूर्व किए गए ऑनलाइन आवेदन आवश्यक दस्तावेज के साथ्ज्ञ अपलोड कर सकते हैं। आवेदन के साथ जमाबंदी की नकल (छह माह से अधिक पुरानी नहीं हो), खेत का नक्शा, विद्युत विहीन प्रमाण-पत्र करने के साथ-साथ अनुबंधित फार्मों में से अपनी इच्छानुसार फर्म का चयन एवं सोलर पंप की क्षमता का चयन (एच.पी. में) करना होगा।
राजस्थान राज्य के किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत राज्य के उद्यान विभाग की ओर से 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी और 10 एचपी तक के सोलर पंपों पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा।
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