प्रकाशित - 08 Aug 2022
रक्षाबंधन से पहले सरकार ने किसानों के लिए कर्जमाफी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इसका लाभ हजारों किसानों को मिलेगा। अब तक कई राज्यों में कर्जमाफी योजना के तहत किसानों को राहत प्रदान की गई है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए कर्ज माफी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार की ओर से राज्य के किसानों को कर्जमाफी के तहत छूट प्रदान की जाएगी। इसके तहत किसानों को ब्याज में 100 प्रतिशत तक छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि 5 अगस्त 2022 को राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत किसानों को ब्याज में छूट के साथ ही अन्य खर्चों को भी माफ किया जाएगा।
हरियाणा के किसानों के लिए एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की गई है। इस येाजना के तहत राज्य के कर्जदार किसानों या जिला कृषि और भूमि विकास बैंक के सदस्यों के लिए एकमुश्त निपटान योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि लोन लेने वाले सदस्यों के लिए घोषित योजना के तहत बकाया ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कर्ज लेने वाले किसान की मृत्यु हो गई है, तो उनके वारिसों को मूलधन जमा करने पर यह छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मृतक कर्जदारों के वारिसों को पूरी मूलधन राशि ऋण खाते में जमा करने पर अतिदेय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
इतना ही नहीं ऐसे किसानों के ब्याज के अलावा अन्य खर्चें जैसे जुर्माना ब्याज और अन्य खर्चों को भी माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत कर्जदार मृत किसानों के वारिसों को एकमुश्त भुगतान पर 31 मार्च 2022 तक का पूरा सरचार्ज, जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च माफ किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य सभी कर्जदार किसानों का 50 प्रतिशत ब्याज माफ करते हुए जुर्माना ब्याज व अन्य खर्च भी माफ किए जाएंगे। सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल के अनुसार राज्य में बैंक से ऋण लेने वाले मृत कर्जदारों की कुल संख्या 17,863 है, जिनकी कुल बकाया राशि 445.29 करोड़ रुपए है। इसमें 174.38 करोड़ रुपए की मूल राशि और 241.45 करोड़ रुपए का ब्याज और 29.46 करोड़ रुपए का दंडात्मक ब्याज शामिल है।
सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल के मुताबिक, यह योजना कृषि एवं भूमि विकास बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सभी ऋणी किसानों और सदस्यों के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह योजना सभी प्रकार के ऋण पर लागू रहेगी। यदि ऋण धारक किन्हीं कारणों से अपने ऋण का भुगतान नहीं कर सका और 31 मार्च 2022 को बैंक द्वारा डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में 19 जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कुल 73 हजार 638 कर्जदार हैं जिन पर 2070 करोड़ रुपए बकाया हैं। इसमें मूलधन 845 करोड़ रुपए, ब्याज 1112 करोड़ रुपए तथा 113 करोड़ रुपए का जुर्माना ब्याज शामिल है। ऐसे डिफाल्टर किसान अपने ऋण का भुगतान कर एकमुश्त निपटान योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि यह योजना सीमित समय के लिए लागू की गई है। इस योजना का लाभ संबंधित किसानों को पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व इनकी तहसील स्तर की शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं।
एक मुश्त निपटान योजना हरियाणा में आवेदन के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से हैं-
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