Published - 24 Feb 2021
किसानों को कृषि संबंधी अनेक कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। इसे पूरा करने के लिए सरकार की ओर से किसानों को कई योजनाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कृषि संबंधी कार्यों के लिए जो ऋण सरकार की ओर से प्रदान किए जाते हैं उनकी ब्याज दरें काफी कम होती है जिन्हें किसान आसानी से अदा कर सकते हैं। वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकारें किसानोंं के लिए कई योजनाओं को चलाकर उनकी ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा कर रही है। ऐसी ही योजना राजस्थान के किसानों के लिए यहां की सरकार की ओर से चलाई गई हैं जिसकी तारीख में संशोधन किया गया है। अब यहां के किसान 15 जुलाई तक ऋण लेने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1
खरीफ फसलों के लिए ऋण राजस्थान में विधान सभा का सत्र चल रहा है। इसमें विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि किसानों को खरीफ फसल की बुवाई से पहले फसली ऋण उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब फसली ऋण मिलने का समय को 15 जुलाई कर दिया जाएगा जिससे किसान फसली ऋण प्राप्त करके फसल बुवाई करेंगे तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी आसानी से ले सकेंगे। सहकारिता मंत्री ने मीडिया को बताया कि रबी फसल हेतु 1 सितंबर से 31 मार्च तक एवं खरीफ फसल हेतु 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित किए जाने का प्रावधान है। जिससे किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। फसली ऋण देने का समय ऐसा रहता है की तब तक किसानों के द्वारा फसल की बुवाई कर दी जाती है। जिससे किसान को ऋण का ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही फसल बीमा करवाने में भी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने किसानों को ऋण देने का समय में परिवर्तन किया है। जिससे किसानों को फसल बुवाई से पहले फसली ऋण प्राप्त हो सकता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इससे किसानों के द्वारा फसली ऋण प्राप्त करने का दायरा भी बढ़ेगा।
एक सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री ने बताया की पहले अल्पकालीन फसली ऋण किसानों को रबी फसल हेतु 1 सिंतबर से 31 मार्च तक एवं खरीफ फसल हेतु 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक किसानों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वितरित किये जाने का प्रावधान है।
किसानों को कृषि सम्बंधित कार्यों के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति राज्य एवं केंद्र सरकारों के द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से की जाती है। किसान यह ऋण किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंकों से ले सकते हैं। फसली ऋण किसानों को वर्ष में दो बार (खरीफ तथा रबी) सीजन में दिया जाता है। फसली ऋण किसानों को कम ब्याज दरों पर या कुछ राज्य सरकारों के द्वारा बिना किसी ब्याज के ही मुहैया कराया जाता है।
जो किसान फसली ऋण लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपने पास इन दस्तावेजों का रखना चाहिए जिनमें मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान प्रमाण, पते के प्रमाण के लिए एड्रेस पू्रफ जैसे आधार कार्ड / वोटर आईडी कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस, संपर्क के लिए अपना मोबाइल नंबर, जिस पर बैंक द्वारा मैसेज भेजा जाएगा।
यदि आप फसल ऋण के लिए आफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने शहर या कस्बे की नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा और बैंक के अधिकारी से मिलना होआ और उसे आपको बताना होगा कि आप फसल ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं। बैंक अधिकारी आपको एक फॉर्म देगा और पूरी प्रक्रिया भी समझाएगा। इसके बाद आप फार्म को सावधानीपूर्वक पढक़र उसमें मांगी गई सूचना सही-सही भरकर बैंक में जमा करा दें। यदि आपका बैंक से लोन स्वीकार हो जाता है तो आपको बैंक की ओर से मैसेज भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं उसकी बेवसाइट पर जाकर लोन के लिए आवेदन करना होगा।
अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।
Social Share ✖