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अगले दो वर्षों में 4.88 लाख किसानों को दिए जाएंगे कृषि बिजली कनेक्शन

Published - 07 Jun 2022

जानें, क्या है राजस्थान सरकार की योजना और इससे किसानों को लाभ

केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रकार की योजनाए चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को कृषि सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जाता है। वहीं किसानों को सिंचाई यंत्रों को संचालित करने के लिए बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राजस्थान सरकार ने अगले दो वर्षों में 4.88 लाख किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 4 जून को मुख्यमंत्री आवास पर हुई समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। 

किसानों को चरणबद्ध तरीके से दिए जाएंगे कृषि बिजली कनेक्शन

मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2024 तक प्रदेश में 4.88 लाख किसानों को चरणबद्ध रूप से नवीन कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश में लंबित कृषि विद्युत कनेक्शनों को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में वर्तमान में फसलों की सिंचाई का कार्य चल रहा है। सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि फसलों को पर्याप्त पानी मिले और किसानों को राहत मिल सके। 

मुख्यमंत्री ने बजट में की थी बकाया बिजली कनेक्शन जारी करने की घोषणा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस वर्ष अलग से पेश किए गए बजट में 31 दिसम्बर 2012 से चली आ रही 9 वर्ष से अधिक लम्बित, लगभग 3 लाख 38 हजार विद्युत कनेक्शन आवेदन ख़त्म करने के लिए 22 फरवरी 2022 तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शन अगले दो वर्षों में जारी करने की घोषण की थी। राज्य सरकार ने इसके लिए 6,700 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया था।  

43 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल हुए शून्य

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लगभग 1.25 करोड़ किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 1044 करोड़ का अनुदान देकर राहत दी गई है, जिससे करीब 43 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हो गए हैं। किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में करीब 12.66 लाख से अधिक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शनों पर 291.54 करोड़ का अनुदान दिया गया है। प्रदेश के 1.15 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना के तहत 752.58 करोड़ का अनुदान दिया गया है। इससे करीब 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं व 7 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है।

क्या है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना (Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana)

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में सामान्य श्रेणी—ग्रामीण (ब्लॉक ऑवर सप्लाई) के मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिये जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ-साथ अतिरिक्त अनुदान प्रतिमाह 1,000 रुपए तक (अधिकतम 12,000 रुपए प्रतिवर्ष) विद्युत विपत्र में समायोजन के माध्यम से दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की खास बातें

  • मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को तीनों विद्युत वितरण निगमों में बिलिंग माह मई 2021 एवं उसके बाद जारी होने वाले कृषि बिलों पर लागू किया जाएगा।
  • विद्युत विपत्र, विद्युत वितरण निगम द्वारा बजट घोषणा की अनुपालन के आधार पर प्रति दो माह में जारी किया जाएगा।
  • यह अतिरिक्त अनुदान की राशि केवल सामान्य श्रेणी ग्रामीण के मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी।
  • यदि चालू बिलिंग माह में बिल जारी करते समय कोई भी पूर्व बकाया राशि नहीं है तो इस स्थिति में विद्युत विपत्र में अनुदान राशि इस परिपत्र के अनुसार समायोजित की जाएगी।
  • अपने विद्युत विपत्रों का भुगतान देय तिथि पर करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जाएगा।
  • यदि किसी वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता की पुन भरण राशि 1000 रुपए से कम है तो इस स्थिति में शेष राशि समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के शेष आगामी माह में किया जाएगा।
  • यदि वर्ष के बीच में नया कनेक्शन जारी किया जाता है तो उस स्थिति में अनुदान की वार्षिक सीमा आनुपातिक रूप से देय होगी।
  • प्रतिमाह सभी लाभार्थी किसानों की संख्या तथा उनको दिए गए अनुदान की सूचना वित्त विभाग को प्रदान की जाएगी।
  • विद्युत वितरण निगम को इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त अनुदान राशि तथा आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्ताव को शामिल करते हुए वित्त विभाग को सूचना प्रदान करनी होगी। यह सूचना बीएफसी बैठक के माध्यम से प्रदान करनी होगी। जिससे कि वित्त विभाग द्वारा अनुदान राशि का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।
  • लाभार्थी को अतिरिक्त अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए अपने विद्युत खाता संख्या को आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या से लिंक करना होगा
  • यदि उपभोक्ता द्वारा विद्युत दुरुपयोग किया जाता है या विद्युत की चोरी की जाती है या फिर विद्युत चोरी एवं निगम संपत्ति को नुकसान की दशा में उपभोक्ता को अनुदान राशि उसके दोषमुक्त होने पर या संपूर्ण आरोपित राशि जमा करने के पश्चात अगले बिलिंग माह में प्रदान की जाएगी। 


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