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सिंचाई के लिए मिल रहे हैं कृषि पंप कनेक्शन, यहां करें आवेदन

प्रकाशित - 18 Oct 2024

जानें, कृषि पंप के लिए किसानों को कितनी जमा करानी होगी राशि

भारत में खरीफ फसलों की कटाई के बाद किसान रबी फसलों की बुवाई का काम शुरू करेंगे। ऐसे में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से कृषि पंप के लिए अस्थाई कनेक्शन दिए जा रहे हैं। यह कृषि कनेक्शन 3 माह से लेकर 5 माह तक के लिए दिए जा रहे हैं। राज्य के जो किसान अस्थाई बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी की ओर से 3 से लेकर 10 हॉर्स पॉवर तक के कृषि पंप के अस्थाई कनेक्शन के लिए दरें भी निर्धारित कर दी गई हैं। राज्य के किसान अपनी आवश्यकतानुसार बिजली विभाग में आवेदन करके कृषि पंप के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन ले सकते हैं।  

दरअसल, मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत विवरण कंपनी की ओर से कृषि उपभोक्ताओं को रबी सीजन में बिना रूकावट के बिजली सप्लाई देने के लिए देने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत किसान 3 से लेकर 10 एचपी तक के कृषि पंपों के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि पंप कनेक्शन के लिए किसान को कितनी देनी होगी राशि

मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी की राशि घटाने के बाद कृषि कनेक्शन की दरें निर्धारित की गई है, वे इस प्रकार से हैं-

  • यदि किसान थ्री फेज 3 हॉर्स पावर का अस्थाई पंप कनेक्शन लेते हैं तो उन्हें तीन माह के लिए 5503 रुपए की राशि देनी होगी। वहीं चार माह के लिए 7225 रुपए और पांच माह के लिए 8946 रुपए की राशि देनी होगी।
  • यदि किसान 5 हॉर्स पावर का अस्थाई पंप कनेक्शन लेते हैं तो उन्हें तीन माह के लिए 8946 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं चार माह के लिए 11,814 रुपए और पांच माह के लिए 14,683 रुपए की राशि जमा करानी होगी।
  • यदि किसान 7.5 हॉर्स पावर के अस्थाई पंप कनेक्शन लेते हैं तो उन्हें तीन माह के लिए 14,109 रुपए शुल्क जमा कराना होगा। वहीं चार माह के लिए 18,699 रुपए और पांच माह के लिए 23,289 रुपए जमा कराने होंगे।
  • इस प्रकार यदि किसान थ्री फेज 10 हॉर्स पावर के अस्थाई पंप के लिए बिजली कनेक्शन लेते हैं तो उन्हें तीन माह के लिए 17,552 रुपए जमा कराने होंगे। वहीं चार माह के लिए उन्हें 23,289 रुपए और पांच माह के लिए 29,026 रुपए जमा कराने होंगे।

किसानों को तीन माह का करना होगा एडवांस बिल भुगतान

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई पंप कनेक्शन की दरें 4 अप्रैल 2024 से लागू की गई हैं। किसानों को इन्हीं दरों पर अस्थाई पंप कनेक्शन दिए जा रहे हैं। कृषि उपभोक्ताओं को अस्थाई पंप कनेक्शन के लिए न्यूनतम तीन माह का एडवांस भुगतान करना अनिवार्य होगा। उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर उपभोक्ता को कैपेसिटर सरचार्ज नहीं देना होगा।  

कृषि पंप के लिए अस्थाई कनेक्शन हेतु कहां करें बिल का भुगतान

कंपनी के मुताबिक कृषि उपभोक्ता अस्थाई कनेक्शन के लिए बिल की राशि का भुगतान अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें और भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान कंपनी के कॉल सेंटर के नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान इसकी आधिकारिक वेबसाइट portal.mpcz.in पर विजिट कर सकते हैं या अपने क्षेत्र के नजदीकी बिजली विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

किसानों के लिए जल्द लगेंगे 52,000 सोलर सिंचाई पंप

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिए जल्द ही 52,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। यह सोलर पंप करीब 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे जिससे किसानों को सिंचाई कार्य में बिना रूकावट के बिजली मिल सकेगी। इस योजना के तहत किसानों को अपने हिस्से का सिर्फ 40 प्रतिशत ही देना होगा। बाकी 60 प्रतिशत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर खर्च करेंगे। ऐसे में किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी पर ये सोलर पंप दिए जाएंगे। इन सोलर पंपों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि इस साल के अंत तक पंप लगाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह सोलर पंप ग्रिड से जुड़े हुए नहीं होंगे जिससे किसानों को फ्री बिजली मिलेगी।

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