user profile

New User

Connect with Tractor Junction

कृषि यंत्रीकरण : इन 15 कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, अभी करें आवेदन

Published - 16 Feb 2021

कृषि यंत्र ; जानें, कहां करना है आवेदन और क्या देने होंगे दस्तावेज?

वित्त वर्ष 2020-21 समाप्त होने को है। इसे लेकर राज्य सरकारों ने प्रदेश में इस वित्त वर्ष के लिए जारी योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी दिशा में हरियाणा सरकार ने भी तेजी दिखाई हैं। इस वित्त वर्ष में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र दिए जाने वाली योजना कृषि यंत्रीकरण उपमिशन एसएमएएम के तहत लक्ष्यों को पूर्ती के लिए हरियाणा सरकार ने किसान आवेदन की अंतिम तिथि को 18 फरवरी 2021 तक कर दिया है। इससे पहले ये आवेदन 31 जनवरी 2021 तक आमंत्रित किए गए थे, परन्तु कुछ किसान 31 जनवरी तक आवेदन करने से वंचित रह गए थे। ऐसे सभी किसानों को एक अंतिम मौका देते हुए राज्य सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 फरवरी 2021 शाम 7 बजे तक कर दी है।

 

सबसे पहले सरकार की सभी योजनाओ की जानकारी के लिए डाउनलोड करे, ट्रेक्टर जंक्शन मोबाइल ऍप - http://bit.ly/TJN50K1

 

कृषि यंत्रीकरण उपमिशन : इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

हरियाणा सरकार की ओर बूम स्प्रेयर, कपास बिजाई मशीन, ब्रीकेट मेकिंग मशीन, हे रेक, लेजर लैंड लेवलर, मल्टीक्रॉप प्लान्टर/ मेज (मक्का) प्लान्टर/ डीएसआर, पैडी ट्रांस्प्लांटर, पीटीओ ऑपरेटेड वीडर, न्यूमेटिक प्लान्टर, रीपर बाइंडर, स्ट्रॉ रीपर, ट्रेक्टर ऑपरेटेड क्रॉप रीपर कम बाइंडर, श्रव मास्टर / स्लेशर, स्ट्रॉ बेलर, टै्रक्टर माउंटेड स्प्रयेर पर सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि कृषि यंत्रीकरण उपमिशन एसएमएएम के तहत अलग-अलग कृषि यंत्रों पर अलग-अलग सब्सिडी की दर निर्धारित है उसी के अनुसार नियमानुसार सब्सिडी दी जाती है। एक मोटे तौर पर इन यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त की जा सकती है।

 

 

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग : पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा चयन

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते बताया कि अब प्राप्त होने वाले आवेदनों में से लाभार्थियों का चयन बजट की उपलब्धता अनुसार ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने वाले किसान को 2.5 लाख रुपए से कम लागत के कृषि यन्त्रों के लिए 2 हजार 500 रुपए व 2.5 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले कृषि यंत्रों के लिए 5 हजार रुपए की टोकन राशि जमा करवानी होगी, जो कि रिफंडेबल होगी। आवेदनकर्ता किसान कृषि यंत्रों में से अलग-अलग तरह के किन्ही तीन यंत्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

 

यह भी पढ़ें : अभ्युदय योजना : अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मिलेगी निशुल्क कोचिंग

 

आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें

ऐसे किसान जिन्होंने किसी भी कृषि यंंत्र पर पिछले 4 वर्षों में अनुदान का लाभ न लिया हो, जिसके लिए वर्तमान में आवेदन किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रैक्टर-चालित कृषि यंत्र पर अनुदान हेतु किसान के पास हरियाणा राज्य में पंजीकृत अपना ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए।

 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रति, पैनकार्ड, बैंक पास बुक की प्रथम पेज कि कॉपी, ट्रैक्टर की आर.सी, भूमि कि जानकारी हेतु आवश्यक दस्तावेज पटवारी की रिपोर्ट, आदि की आवश्यकता होगी।

 

भौतिक सत्यापन में जमा कराने होंगे कागजात

जब खरीदी गई मशीन का विभाग भौतिक सत्यापन किया जाएगा तब आपके उपरोक्त दस्तावेज की जांच की जाएगी। आपको ये उपयुक्तदस्तावेज अपने जिला के सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में जमा करवाने होंगे, ताकि उनकी पात्रता सुनिश्चित की जा सके। अगर दस्तावेज में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाई गई तो किसान अनुदान पात्र नहीं होगा।

 

यह भी पढ़ें : स्वामित्व योजना : यूपी में चारों ओर घरौनी की चर्चा, 1001 गांवों के 1,57,244 ग्रामीणों को मिला मालिकाना हक

 

यहां करें आवेदन

इन कृषि यंत्रों को अनुदान पर लेने हेतु रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कृषि विभाग हरियाणा की अधिकारिक वेबसाइट लिंक https://www.agriharyanacrm.com/beneficiary/app-jan/Default.aspx?sid=7B73E9A9-E025-4D3C-8715-60107924FEEE पर जाकर आवेदन करना होगा। इसमें आवेदक को अपना विवरण जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर आदि भरना होगा। भूमि का विवरण देना होगा। बैंक विवरण में खाता संख्या, पेन नंबर आदि लिखना होगा और इसी के साथ एक शपथ पर हस्ताक्षर करने होंगे। ध्यान रहे आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2021 है की शाम 7 बजे तक है। इसके बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

 

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

हालांकि योजना के संबंध में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे इस योजना के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि उप निदेशक / कृषि सहायक अभियंता के कार्यालय अथवा राज्य टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर या अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अधिक जानकारी विभाग की वेबसाई www.agriharyana.gov.in या https://www.agriharyanacrm.com/ पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

 

 

अगर आप अपनी कृषि भूमि, अन्य संपत्ति, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, दुधारू मवेशी व पशुधन बेचने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीददार आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले तो अपनी बिकाऊ वस्तु की पोस्ट ट्रैक्टर जंक्शन पर नि:शुल्क करें और ट्रैक्टर जंक्शन के खास ऑफर का जमकर फायदा उठाएं।

Certified Used Tractors

Swaraj 855 एफई 4WD
₹ 0.78 Lakh Total Savings

Swaraj 855 एफई 4WD

52 HP | 2024 Model | Jabalpur, Madhya Pradesh

₹ 9,70,000
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
Swaraj 744 एक्स टी
₹ 4.45 Lakh Total Savings

Swaraj 744 एक्स टी

45 HP | 2021 Model | Nashik, Maharashtra

₹ 3,50,000
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
Swaraj 717
₹ 0.75 Lakh Total Savings

Swaraj 717

15 HP | 2023 Model | Ajmer, Rajasthan

₹ 2,75,000
Certified
icon icon-phone-callContact Seller
Sonalika एमएम 35 DI
₹ 1.98 Lakh Total Savings

Sonalika एमएम 35 DI

35 HP | 2020 Model | Hanumangarh, Rajasthan

₹ 3,50,000
Certified
icon icon-phone-callContact Seller

View All